आप सभी ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना NPS (National Pension System) Scheme के बारे में तो जरूर सुना होगा। लेकिन यह योजना क्या होती है, इससे कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। आप इस योजना के तहत कैसे खाता खुलवा सकते हैं?ये तमाम बातें आपको आज इस लेख के माध्यम से बताएंगे। चलिए जानते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना से जुड़ी महत्तवपूर्ण बातें-
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना (NPS Scheme) क्या है?
आपको बता दें कि National Pension Scheme एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जो भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को लागू की गयी थी। शुरूआती दौर में इस योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारी ही उठा सकते थे। लेकिन 1 मई 2009 में सरकार द्वारा यह योजना गैर-सरकारी क्षेत्र (Private Sector) में काम करने वाले वर्कस के लिए भी शूरू की जा चुकी है। अब देश का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है।
क्या होता है Teir-1 टियर-1 और Teir-2 टियर-2 खाता
टियर-1 खाता–
- इस खाते के अंतर्गत एकाउंट से निवेश के लिए कभी भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
- यह खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 500 रूपए चाहिए होती है।
- इसके तहत कम से कम 500 रूपए का मासिक योगदान दिया जा सकता है।
टियर-2 खाता-
- इस खाते के अंतर्गत एकाउंट से निवेश के लिए कभी भी पैसा निकाला जा सकता है।
- यह खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि 1000 रूपए चाहिए होती है।
- इसके तहत कम से कम 250 रूपए का मासिक योगदान दिया जा सकता है।
कैसे और कब मिलता है इस योजना का लाभ-
इस योजना के लिए 18 से 60 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट के लिए इस योजना में निवेश कर सकता है। इसके अंतर्गत रिटायरमेंट होने के बाद आप अपना एकाउंट बंद कर सकते हैं। इस दौरान अपनी निवेश की हुई रकम का कुछ हिस्सा एक साथ निकाल सकते हैं और बाकि बचे हुए पैसे से आपको एक एन्यूटी प्लान खरीना पड़ता है। बता दें कि फिर आपको उसी प्लान के अनुसार निवेश करने वाले व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में मिलती है।
NPS स्कीम के अंतर्गत खाते खुलावाने के जरूरी नियम
- कोई भी नागरिक (भारतीय या एनआरआई) जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष है इस स्कीम का लाभ उठा सकता है।
- इस स्कीम में शामिल होने के लिए KYC (Know Your Customer) का पालन करना पड़ता है।
कैसे खुलवा सकते हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में खाता-
- आप Point Of Presence (POP) के जरिए NPS खाता खुलवा सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने देश के लगभग सभी सरकारी और गैर-सरकारी बैंकों में पीओपी बनवाए हैं।
- इसके अलावा आप पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की बेवसाइट के जरिये https://www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php भी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंच सकते हैं। किसी भी बैंक की नजदीकी ब्रांच में भी खाता खुलवाया जा सकता है।
NPS Online Account खोलने से पहले रखें यह तैयारी-
- आधार कार्ड या पैन कार्ड- आधार में वर्तमान पता और मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- पैन को बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए।
- नेट बैंकिंग सुविधा, डेबिट या क्रेडिट कार्ड
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि
NPS Scheme में अंतर्गत ऐसे खोलें Online Account–
- सबसे पहले एनएसडीएल की ई-एनपीएस वेबसाइट enps.nsdl.com पर लोगइन करें।
- उसके बाद Registration वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको Online Subscriber registration वाले पेज पर New Registration वाले ऑपशन पर क्लिक करना है।
फिर आपको individual का विकल्प चुनना है।
फिर आपको अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर भरना है। उसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा,जो आपको फॉर्म में भरना है। यदि आप पैन कार्ड का चुनाव करते हैं, तो इस वेरिफिकेशन के लिए बैंक आपके खाते से 125 रुपए एक बार चार्ज करेगा।
उसके बाद आपको टाइप ऑफ एकाउंट वाले ऑपशन पर क्लिक करना है और खाते का प्रकार का चुनना है यानी कि टाइर-1 और टाइर-2 में से कोई भी एक खाता।
यदि आप आधार का चुनाव करते हैं, तो आपको फॉर्म में पूछी गयी सारी डिटेल भरनी है।
उसके बाद आपको कोई भी आठ पेंशन फंड का चुनाव करना है।
उसके बाद आपको इंवेस्टमेंट मोड चुनना है। आपको यहां दो विकल्प दिए जाते है- Auto mode और Active mode। अगर auto mode चुनते हैं,तो इक्विटी आवंटन उम्र के साथ बदलता रहता है।
फिर आपको Investment Mix का चुनाव करना है।
उसके बाद आपको Nominee से संबंधित सारी डिटेल भरनी है, जो आपकी मृत्यु के बाद आपके कोष का हकदार होगा।
यदि आप आधार का उपयोग नहीं कर रहें हैं तो आपको अपनी फोटो और साइन अपलोड करनी है।
यदि आप Teir 1 खाता खुलवा रहें हैं, तो आपको 500 रूपए जमा करना होंगे और अगर Teir 2 खाता खुलवा रहें हैं, तो उसके लिए आपको 1000 रूपए का भुगतान करना होगा।Payment करने के बाद ही आपको PRAN उपलब्ध कराया जाता है।
इसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकलवाना है, फिर उस पर अपनी फोटो लगाकर और साइन करके उसे 90 दिने के अंदर-अंदर सीआरए Central Recordkeeping Agency (CRA) ऑफिस मेल द्वारा भेज देना है।
यदि आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है, तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, आशा करते है कि आपको इन आसान चरणों से आपकी समस्या को सुलझाने में सहायता मिली होगी।