आज दोस्तों मैं आपको बताउंगी कि कैसे आप घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी समस्या की सुनवाई नहीं करता है, तो कैसे और कहां पर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन कोई न कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है। उन्हें कभी दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है, तो कभी पति द्वारा उनका शोषण होता है, जैेसे कि मैरिटल रेप, मारपीट आदि। इसके अलावा उनके साथ कई तरह के घेरलू अत्याचार भी होते हैं। ऐसी महिलाओं को भारतीय संविधान पूरा न्याय दिलाने की गारंटी देता है।
यदि आप कभी ऐसा महसूस करती हैं कि आप घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है। ऐसे में आप Domestic Voilence Act 2005 यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का प्रयोग करके अपरोधियों को सजा दिला सकती हैं और इंसाफ पा सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं? लेकिन इससे पहले यह जान लिजिए कि आखिर Domestic Voilence Act 2005 क्या है?
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (Domestic Voilence Act 2005)
भारतीय संविधान द्वारा 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किया गया है। जिसका उद्देश्य महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने है। इस कानून के अंतर्गत केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं, बल्कि हिंसा के अन्य रूप भी शामिल हैं। जैसे कि भावनात्मक / मौखिक, यौन और आर्थिक दुर्व्यवहार।
घरेलू हिंसा (Domestic Voilence) के खिलाफ ऐसे दर्ज करें Online FIR
Step 1– सबसे पहले पीड़िता को अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना होगा, जहां पर उसे मौजूद पुलिस अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करानी है।
Step 2-थाने में मौजूद पुलिसकर्मी आपकी कंप्लेन को अस्वीकार नहीं कर सकता है, वह इसे दर्ज करने के लिए बाध्य है।
Step 3-यदि, पुलिस आपको बताती है कि घटना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, तो उन्हें जीरो-एफआईआर दर्ज करने के लिए कहें। जीरो-एफआईआर का मतलब है कि किसी भी पुलिस स्टेशन (घटना / क्षेत्राधिकार के स्थान पर) के बिना एफआईआर दर्ज की जा सकती है और बाद में उस कंप्लेन को उचित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जा सकता है।
Step 4-FIR दर्ज कराते समय पुलिस आपकी शिकायत से संबंधित सारा घटनाक्रम नोट करेगी और उस पर हस्ताक्षर करने को कहेगी।
Step 5-कृपया पुलिस द्वारा लिखी गयी घटना की सारी डिटेल को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऐसा करने से विसंगति की संभावना कम हो जाती है।
Step 6-यदि आप (पीड़ित महिला) पुरुष पुलिसकर्मी को अपनी समस्याएं बताने में असहज महसूस कर रहें हैं, तो आप पुलिस से अनुरोध कर सकते हैं कि वह आपकी सहायता के लिए कोई महिला अधिकारी उपलब्ध कराए।
Step 7-पुलिस अधिकारी के अलावा पीड़िता सुरक्षा अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट से भी मदद ले सकती है।
घरेलू हिंसा होने पर यहां दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत (Online Complain Against Domestic Voilence)
1– यदि आपके राज्य में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है, तो आप घर बैठकर ही अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं।
FIR दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए नीचे दिए गए Links पर करें Click-
Noida पुलिस में अपनी (FIR) शिकायत online कैसे दर्ज करे – Online FIR UP Police Noida
UP Police में ऑनलाइन FIR कैसे दर्ज करें – How to Register Online FIR UP Police
2-इसके अलावा आप राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission For Woman) की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
NCW Website: ncw.nic.in
महिला आयोग में Online Complain रजिस्टर करने का Process जानने के लिए नीचे दिए गए Links पर क्लिक करें –
NCW में Online Complaint दर्ज करने का पूरा Process जानने के लिए करें Click
National Commission for Women में Online Complaints करने के आसान Steps
3-ऑनलाइन शिकायत दर्ज करते समय आपको शिकायत पत्र में पूछी गयी सारी डिटेल सही प्रकार से भरनी है। उसके बाद आपको कंप्लेन फॉर्म सबमिट कर देनी है।
4-फॉर्म जमा करने के बाद आपको रसीद नंबर प्राप्त होगा, जिसको कहीं संभाल कर नोट कर लें।
5-शिकायत दर्ज करने के बाद 10 दिन के अंदर-अंदर रसीद नंबर की सहायता से आपको फाइल नंबर, यूर्ज आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा।
आपकी सहायता के लिए यहां कुछ Helpline Number दिए गए हैं-
Delhi Police HELPLINE Number– 1091
National Human Rights Commission (NHRC)– 011 23385368/ 011 9810298900
Delhi Commission for Women (DCW)– 011 23379181/ 011 23370597
Women’s Cell, Delhi Police – 011 24673366 / 011 4156 / 011 7699
घरेलू हिंसा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर दर्ज कर सकते हैं Online FIR
Official Website- delhipolice.nic.in
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