जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है राज्य सरकार ऐसी बेसहारा निराश्रित महिलाओं को आर्थिक मदद देने लिए योजना की शुरुआत सरकार ने की है। जिन योजना के द्वारा सरकार बेसहारा महिलाओं की मदद आर्थिक सहायता प्रदान करके कर रही है, सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता से थोडा बहुत सहारा मिल जाता है जिससे जीविकोपार्जन में होने वाली समस्या में कमी आती है। सरकार द्वारा संचालित इस प्रकार की आर्थिक सहायता उन बेसहारा निराश्रित जो अपना गुजारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले है लोग है वही इस यौजना का लाभ पाने के असली हकदार है। इस लेख में आपको इस पेशन योजना का लाभ पाने, पात्रता, आवेदन करने की प्रकिया सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे जिसके द्वारा आप लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों और सगे सम्बन्धियों को भी इस योजना का लाभ लेने के बारे में प्रेरित करेंगे।
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सभी राज्य सरकारें अपने राज्य की निराश्रित महिलाओं को विभिन्न प्रकार के पेंशन योजना के द्वारा आर्थिक मदद देने का कार्य कर रही है जिससे निराश्रित महिलाओं को मदद मिल जाती है। यह आर्थिक मदद राज्य सरकार द्वारा उन महिलाओ को प्रदान की जायेगी जिनके पति अब इस दुनिया में नही है, जिनके पति की मौत हो चुकी है, जिनके घर में कोई और दूसरा कमाने वाला नही है। इस पेंशन योजना के तहत पैसा सीधे आपके बैंक खाते में भेजा जायेगा। इस सहायता योजना के माध्यम से निराश्रित महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है। सरकार के इस योजना के पहल से निराश्रित विधवा महिलाओ की दशा में सुधार होगा। इस आर्थिक सहायता से विधवा महिलाओं को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी अन्य पर आश्रित नही रहना पडेगा। निराश्रित विधवा पेशन योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है? इसमें आवेदन करने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी? इस योजना में आवेदन करने की पात्रता क्या होगी? इस प्रकार के आपके सवालों के जवाब आपको इस लेख में मिला जायेगा, योजना का लाभ लेने के लिए आपको इस लेख को पूरा पढ़ना होगा, इस लेख को पढ़कर आप इस योजना का लाभ उठा सकते है|
विधवा पेंशन योजना की पात्रता-
आवेदिका के पति की मृत्यु हो चुकी हो।
आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नही होनी चाहिए।
किसी अन्य प्रकार की पेशन योजना का लाभ पा रही है तो विधवा पेशन योजना के लिए पात्र नही होगीं।
इस योजना के तहत 500 रूपये प्रति माह दिया जायेगा।
योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
आवेदन करने वाले का पासपोर्ट आकार की फोटो।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
बैंक विवरण में पासबुक की फोटो कॉपी।
आय प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड।
मोबाइल नंबर।
आवेदन करने की प्रक्रिया-
विधवा/निराश्रित पेशन योजना का लाभ पाने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको वेब ब्राउज़र पर जाकर https://sspy-up.gov.in/ टाइप कीजिये उसके बाद आपको ऑफिसियल वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जायेगा।
मुख्य साईट पर आपको कई तरह के विकल्प दिखाई देंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे
निराश्रित महिला पेशन।
योजना के विषय में
आवेदन का प्रारूप
ऑनलाइन आवेदन करें।
आवेदक लॉग इन
पात्रता
लॉग इन
जिला प्रोबेशनरी अधिकारी
बी डी ओ/ एस डी एम
पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा पहला विकल्प होगा “व्यक्तिगत विवरण” जहाँ पर आवेदिका के सारे विवरण को भरना होगा। आवेदन फॉर्म में आवेदिका के जिले का नाम, तहसील, नाम, लिंग, मोबाइल नंबर, पूरा पता, पति का नाम, जन्मतिथि,कैटेगरी आदि सभी जानकारी को भरना होगा।
व्यक्तिगत जानकारी को भरने के बाद दूसरा विकल्प “बैंक विवरण” को भरना होगा जिसमे आवेदिका के बैंक विवरण (बैंक का नाम,बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड) को भरना होगा।
फिर आवेदिका के आय के विवरण को भरना होगा जिसमे आवेदिका के आय प्रमाण पत्र के आवेदन संख्या एवं आय प्रमाण पत्र क्रमांक को भरना होगा।
आवेदिका के सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा जैसे फोटो, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा।
उसके बाद नीचे दिए गये घोषणा को टिक करके कैप्चा कोड को भरकर सबमिट करना होगा।
आवेदन पत्र को सबमिट करने के बाद आपको आवेदन संख्या मिल जायेगी।
उस आवेदन के द्वारा आवेदक लॉग इन के द्वारा लॉग इन पर क्लिक करने पर आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ पर आपको कई सारे विकल्प मिलेगे जो इस तरह होगे-
नये पेज पर दिए गये विकल्प में से एक विधवा पेशन के विकल्प को सेलेक्ट करना होगा।
नीचे आवेदन संख्या को भरना है उसके नीचे पंजीकृत मोबाइल नंबर को भरकर SEND OTP पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर OTP आएगा।
OTP को भरकर नीचे दिए गये कैप्चा कोड को भरकर लॉग इन पर क्लिक कीजिये।
इस पेज पर में दाहिनी तरफ कई तरह के विकल्प दिए गये है जिसकी मदद से- आप अगर अपना पंजीकरण नंबर भूल गये है तो इस लिंक के द्वारा अपना पंजीकरण नंबर प्राप्त कर सकते है।
अगर अपना मोबाइल नंबर नही याद आ रहा है कि कौन सा मोबाइल नंबर भरा था एवं अगर आपको बैंक खाता संख्या नही याद है कि कौन सा खाता संख्या भरा था तो इस लिंक के द्वारा इसकी जानकारी कर सकते है।
अगर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते है तो सबसे नीचे दिए गये लिंक से माध्यम से अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते है।
अपना आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरुर लें।
अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट बीडीओ को देना होगा अगर शहरी क्षेत्र से आते है तो प्रिंट आउट एसडीएम को देना होगा।
आप अपने आवेदन फॉर्म के स्टेटस को ऑनलाइन देख सकते है, आवेदन फॉर्म के स्टेटस को देखने के लिए आवेदन लॉग इन पर क्लिक करके देख सकते है। इस प्रकार से आपका विधवा पेशन के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा।
उम्मीद है कि आपको इस आर्टिकल में “विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन” करने सम्बन्धित जरूरी जानकारी मिली होगी।अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेन्ट करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कुछ सलाह या जानकारी देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेन्ट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हम यथाशीघ आपके कमेन्ट का जवाब देंगे। अगर आपको बताई गयी जानकारी पसंद आयी हो तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों तथा नजदीकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी जरुरतमंद की मदद हो सके।
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