यूपी के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश धान खरीद पंजीकरण योजना का शुभारम्भ किया है| इस योजना के प्रारंभ होने से किसानों को धान की फसल बेचने के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। धान बेचने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद समस्त किसान अपना धान गवर्नमेंट को सरलता से बेच पायेंगे। किसानों को धान बेचने में कोई समस्या नही होगी किसान अपनी फसल को बिना किसी तरह की असुविधा के धान बेच पायेंगे। किसानों को अपनी धान की फसल बेचने के लिए कही भटकने की जरूरत नही है।
धान की फसल को बेचने के लिए उनको विभाग को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। धान की फसल को बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है से जुड़ी जानकारी के लिए इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़ें, इस लेख में धान की बिक्री से जुड़ी सभी बातों को बताया गया है आप इस लेख को पढ़कर अपनी धान की फसल को आसानी से गवर्नमेंट को बेच सकतें है। हमारा यह लेख आपको धान बेचने की सभी प्रक्रिया के बारे सही सटीक जानकारी देगा।
धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन करने में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते है? धान बेचने के लिए होने वाली सभी प्रक्रिया को हम पूरा विस्तार से बतायेंगे। इस लेख को अंतिम तक अवश्य पढ़ें आपको इससे काफी सहायता मिलेगी।
धान बेचने का रजिस्ट्रेशन करने के लिए विक्रेता किसान का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए दिशानिर्देश जारी हुआ है कि धान बेचने के लिए सभी किसानों का मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। पंजीकरण करते समय आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है उसी ओटीपी को भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है।
धान बिक्री हेतु रजिस्ट्रेशन-
धान बिक्री स्कीम में समस्त किसानों को जो धान की खेती करने वाले है उनको खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।
यूपी गवर्नमेंट को धान बेचने के लिए यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कराना अवश्य है। बिना रजिस्ट्रेशन कराये यूपी गवर्नमेंट किसानों का धान नही खरीदेगी बिना रजिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट धान नही खरीदेगी। गवर्नमेंट किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है।
गवर्नमेंट द्वारा किसानों की धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की प्रक्रिया को शुरू करने वाली है जो भी किसान अपनी धान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचना चाहते है वो सभी किसान अपना रजिस्ट्रेशन खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर लें अन्यथा गवर्नमेंट द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली धान खरीद के लाभ से वंचित हो जायेंगे।
अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ लेना चाहते है तो रजिस्ट्रेशन जल्दी कराये। किसानों से उनकी धान की फसल को खरीदने के लिए कई क्रय केंद्रों की शुरुआत करने जा रही है। किसानों से धान की फसल को खरीदने के लिए सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए क्रय केन्द्र खोले जायेगे।
इस योजना के तहत हुई धान खरीद का पैसा किसानों के बैंक एकाउंट में जायेगा। किसानों के बैंक एकाउंट से आधार कार्ड का लिंक होना चाहिए। धान की खरीद के पैसे का भुगतान बैंक अकाउंट करने के पीछे सरकार की मंशा है की किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की, अगर यह भुगतान की प्रक्रिया कैश के रूप में की जाती तो किसानों तक पहुंचने तक उनका पैसा आधा हो जाता बिचौलिए सारा पैसा खा जाते है। गवर्नमेंट इन्ही सब समस्यों को देखते हुए किसानों का पैसा उनके बैंक एकाउंट में भेजने लगी है जो बहुत अच्छा है इससे ज्यादा से ज्यादा किसान को फायदा होगा।
रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आवश्यक जानकारी-
हम आपको यूपी धान क्रय रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी बतायेंगे जिसको रजिस्ट्रेशन करने से पहले जरूर पढ़ लें।
उत्तर प्रदेश धान खरीद रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया 6 चरण में पूर्ण करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन का प्रोफार्मा डाउनलोड करना होगा उसके तत्काल बाद फॉर्म को प्रिंट करवाकर अपनी सारी जानकारी को भरना होगा।
रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कृषि योग्य भूमि की जानकारी को भरना होगा।
कृषि योग्य भूमि की जानकारी भरने के साथ ही साथ खतौनी से जुड़ी जानकारी देनी होगी
आधार कार्ड संख्या को भरना न भूलें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।
अगर कभी आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के माध्यम से इसका पुनः प्रिंट आउट निकाला जा सकता है
रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसको चौथे चरण में सुधार कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में संशोधन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर के द्वारा आराम से संशोधन किया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार करने के बाद 5वे चरण में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लॉक करने के विकल्प से फॉर्म को लॉक करना होगा। लॉक कर देने बाद आप अपने फॉर्म में कोई भी संशोधन नही कर पाएंगे।
रजिस्ट्रेशन करने के अंतिम चरण में रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म को लॉक नही करते है तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकार नही किया जायेगा इसीलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लॉक जरूर करें।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट-
धान बेचने का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है।रजिस्ट्रेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में यहां जानकारी दी जा रही जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म भर सकते है। अपना रजिस्ट्रेशन करते समय एक बार इन सभी डॉक्यूमेंट की जांच अवश्य करें।
आधार कार्ड
जोतबही/किसान बही/खतौनी कंप्यूटरीकृत
बैंक पासबुक के छायाप्रति
पासपोर्ट आकार की फोटो
आइडेन्टिटी कार्ड
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रजिस्ट्रेशन प्रोसेस-
इस योजना का फायदा लेना चाहते है तो इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा।
सर्व प्रथम खाद्य एवं रसद विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ पर जाकर लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
नये पेज पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को 6 स्टेप में पूरा करना है ये आप आसानी से देख सकते है।
ऑफिसियल वेबसाइट के मुख्य पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के पहले स्टेप पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन करने का पहला स्टेप ओपन हो जाएगा। यहां पर अपनी जानकारी को भरिये।
दूसरे चरण में आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिये। यही आपको मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड आदि को भरकर अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमे जो भी जानकारी पूछी जा रही है उसको ठीक-ठीक से भरिये। सारी जानकारी को भरने के बाद आपके द्वारा भरी गयी सारी जानकारी को तीसरे चरण में देख सकते है।
चौथे चरण में अगर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप उसमे सुधार कर सकते है।
पांचवे चरण में अपने द्वारा भरी गयी जानकारी को लॉक कर सकते है।
जब तक आप अपना फॉर्म लॉक नही करते है तब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैध नही होगा। लॉक करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें।
अगले चरण में किसान रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर को भरकर अपना टोकन प्राप्त कर लें
इस प्रकार से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
यूपी धान खरीद रजिस्ट्रेशन से जुड़ी समस्त जानकारी हमारे द्वारा इस लेख में देने की कोशिश की गई है उम्मीद है
आपको हमारे द्वारा बताई गई धान खरीद से जुड़ी जानकारी मिल गयी होगी अगर आपके मन मे धान खरीद से जुड़ा
किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें लिख सकते है हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे या आप कोई
सुझाव देना चाहते है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते है। हम आपके सभी सवालों के समाधान बतायेंगे।
यूपी धान खरीद रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप विभाग द्वारा जारी किये गए हेल्प डेस्क 1800 000150 से संपर्क कर सकते है।
धान खरीद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने जनपद के खाद्य एवं विपणन अधिकारी या अपनी तहसील
के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या फिर अपने विकास खंड के विपणन निरीक्षक से कांटेक्ट कर सकते है। उनके द्वारा
आपको सटीक जानकारी प्राप्त होगी।
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