कृषक कल्याण हेतु गवर्नमेंट समय-समय पर कई तरह की योजनाओं को चालू करती रहती है इसी में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कृषि उपकरणों पर सब्सिडी भी देने का काम किया जा रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क कृषि उपकरण योजना की शुरुआत की गयी है इस योजना के तहत किसान भाइयों को ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण मुहैया कराये जा रहे है। प्रदेश के कृषक भाइयों को इस स्कीम का फायदा रजिस्ट्रेशन के उपरांत प्रदान किया जाता है। जो भी हमारे कृषक भाई इस योजना का फायदा लेना चाहते है। उनको इस स्कीम के तहत अप्लाई करना होगा उसके बाद ही उन्हें राजस्थान कृषि उपकरण अनुदान योजना का फायदा मिल पायेगा।
आपको बता दें इस योजना का लाभ पाने के लिए अभी तक करीब दस हजार लोगो ने अप्लाई किया है, तथा उन लोगो को इस योजना के तहत कृषि उपकरण मुहैया कराने वाली कंपनी को कृषि उपकरण बनाने का ऑर्डर दिया जा चुका है। इस योजना के तहत कृषि उपकरण निर्माण करने की जिम्मेदारी कृषि उपकरण निर्माता कंपनी को दी गयी है। इस लेख में हम आपको इस योजना के तहत कृषि उपकरण अनुदान प्राप्त करने के बारे में बताने वाले है, हम आपको इस योजना में आवेदन करने, एवं आवेदन करने की पात्रता, आवेदन करने में लगने वाले डॉक्यूमेंट आदि के बारे में बतायेगे जिसके द्वारा आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। इस योजना लाभ पाने के लिए इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।
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योजना का उद्देश्य क्या है?
- आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते है पूरी दुनिया के साथ ही साथ अपना देश भी कोविड-19 की चपेट में रहा जिसकी वजह से देश- के उद्योग धंधे सब बेकार हो गये इस वायरस की वजह से देश के किसानो का नुकसान हुआ जिसकी वजह से बेचारे किसान बहुत परेशानी का सामना कर रहे है। किसानो की आर्थिक दशा एकदम से चरमरा गयी है। बेचारे किसान ठीक से खेती भी नहीं कर पा रहे है, किसानो की इन्ही समस्याओं को देखते हुए कृषि उपकरण अनुदान योजना की शुरुआत की गयी है।
- इस योजना के तहत छोटे किसानों को फसल कटाने एवं उसकी मड़ाई करने खेत की बुवाई करने के लिए कृषि उपकरणों की खरीद पर राजस्थान सरकार द्वारा किसानो को अनुदान दिया जायेगा।
योजना का लाभ-
- इस योजना का लाभ प्रदेश के समस्त छोटे किसानों को प्रदान किया जायेगा।
- प्रदेश के जो भी इच्छुक किसान भाई इस योजना का फायदा लेना चाहते है उनको इसके अप्लाई करना होगा तभी इस योजना का लाभ मिल पायेगा।
- इस योजना में कृषि उपकरण पर 40% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- यह स्कीम केवल राजस्थान में ही लागू होगी इस योजना में राजस्थान प्रदेश के रहने वाले ही आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में छोटे एवं सीमान्त कृषको को ही पात्र माना है।
- आवेदक लाभार्थी के पास कृषि योग्य जमीन आवश्यक है।
- आवेदक लाभार्थी के पास उसका आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक लाभार्थी के पास राजस्थान निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक लाभार्थी के जमीन के डॉक्यूमेंट
- आवेदक लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो
- आवेदक लाभार्थी का मोबाइल नंबर
योजना की पात्रता-
- आवेदक लाभार्थी के पास खुद के नाम खेती योग्य होना चाहिए।
- इस योजना में पहले आओ पहले पाओ का आधार पर लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना में सभी कैटेगरी के किसानो को लाभ दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ प्रदान करने में उन किसान भाइयों को वरीयता प्रदान की जायेगी जिनको आज तक सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है।
- ट्रैक्टर से चलने वाले उपकरण पर अनुदान पाने के लिए पंजीकरण आवेदक लाभार्थी के नाम होना चाहिए।
- इस योजना में किसानों को किसी भी योजना का फायदा तीन वर्ष में केवल एक ही बार दिया जायेगा, एक वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक तीन कृषि उपकरण पर ही अनुदान प्रदान किया जायेगा।
कृषि उपकरण पर सब्सिडी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया-
- कृषि यंत्र पर सब्सिडी पाने के लिए अपने किसी नजदीकी ई-मित्र या कियोस्क पर शुल्क का भुगतान करके सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी के साथ ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। प्रदेश के किसी भी जिले की कियोस्क की सूची ऑनलाइन www.emitra.gov.in पर देखी जा सकती है।
- उपकरण पर सब्सिडी के लिए रिसीविंग कियोस्क से आवेदक लाभार्थी किसान भाई को प्राप्त होगी।
- कृषि उपकरण पर सब्सिडी के लिए अप्लाई करते समय किसान भाइयों को जन आधार कार्ड की फोटो कॉपी एवं सब्सिडी क्लेम विभाग द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। अप्लाई करने के समय बचत खाते की स्कैन कॉपी भी लगाना आवश्यक है।
- अगर कृषि यंत्रों की खरीदारी दूसरे जिले से की गयी है तो आवेदक लाभार्थी को उस रजिस्टर्ड का प्रमाण पत्र सब्सिडी क्लेम के साथ देना होगा।
अनुदान क्लेम का समाधान-
- किसानो के सब्सिडी क्लेम का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन माध्यम से ही दिया जायेगा।
- किसानो के द्वारा किसी अन्य जिले से कृषि उपकरण की खरीद पर भी सब्सिडी का भुगतान बैंक अकाउंट में ही किया जायेगा।
- रजिस्टर्ड निर्माता एवं विक्रेता को सब्सिडी नहीं दी जायेगी।
- कृषि उपकरण सब्सिडी योजना का फायदा लेने के लिए अपने एरिया के कृषि पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक , निदेशक जिला परिषद के कार्यालय से संपर्क करें।
राजस्थान कृषि उपकरण अनुदान योजना से सम्बन्धित सवाल एवं उनके जवाब-
राजस्थान कृषि उपकरण अनुदान योजना का फायदा किसको प्राप्त होगा?
- इस योजना का फायदा केवल राजस्थान के निवासी को ही प्राप्त होगा।
इस योजना के अंतर्गत कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलती है?
- इस योजना के तहत 40% से 50% तक की सब्सिडी मिलेगी।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जायेगा?
- इस योजना के लिए आवेदन ई-मित्र द्वारा किया जायेगा।
इस योजना में अप्लाई करने के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट कौन-कौन से है?
- आवेदक के आपस इस योजना में अप्लाई करने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के जमीन की खतौनी
- आवेदक का मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो
- आवेदक के बैंक एकाउंट की डिटेल्स
इस योजना में अनुदान का भुगतान किस तरह से किया जाता है??
- अनुदान का भुगतान ऑनलाइन सीधे बैंक खाते में किया जाता है।
अगर किसान कृषि उपकरण किसी दूसरे जिले से खरीदता है तो उस पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी या नही??
हां, उस पर भी अनुदान प्रदान की जायेगी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा भेजा जायेगा
हमें उम्मीद है “राजस्थान कृषि अनुदान योजना, आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया” इस लेख में आवेदन फॉर्म भरने के बारे में बतायी गयी जानकारी आपको समझ आ गयी होगी। अगर आपके मन में इस योजना से सम्बन्धित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकतें है। हम आपके सवालों के जवाब यथाशीघ्र देगें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है अपने सुझाव हमे कमेंट बॉक्स में लिख सकते है। अगर आपको बताई गयी जानकारी पसंद आयी हो तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों तथा नजदीकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी जरुरतमंद की मदद हो सके।