मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन स्कीम ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस

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How to register for mp old-age pension scheme
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दोस्तों आप सभी इस बात को बखूबी जानते है की गवर्नमेंट के द्वारा बुजुर्गों की मदद के लिए समय-समय पर कई सारी योजनाएँ चलायी जाती है।  इन्ही योजनाओ में से एक है मध्य प्रदेश  गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गयी जो मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन स्कीम के नाम से प्रसिद्ध है। आज के अपने इस लेख में हम आपको मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन स्कीम के बारे में बताने वाले है। आज के हमारे इस लेख में वृद्धा पेंशन स्कीम से जुडी सभी जानकारी के बारे में जैसे वृद्धा पेंशन स्कीम क्या है?  इस स्कीम का क्या लक्ष्य है? इसका लाभ क्या है?  इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता क्या है? आवेदन  करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन-कौन सा है? एवं अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है? आदि तमाम जानकारी इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे आप से निवेदन कि आप इस लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।   

वृद्धा पेंशन स्कीम के तहत मध्य प्रदेश के समस्त बुजुर्गों को प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध करायी जाएगी। अब तक मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन स्कीम के द्वारा लगभग 35 लाख से ज्यादा लोगों स्कीम का फायदा मिल चुका है।  इस स्कीम के द्वारा बुजुर्गों वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।  मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन स्कीम की एक विशेष बात यह है कि लाभार्थी को इस स्कीम का लाभ सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्रदान किया जाता है।  इस स्कीम का फायदा मात्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ( बीपीएल )परिवारों को ही प्रदान किया जा रहा है।  

इस स्कीम के तहत अगर लाभार्थी की उम्र 60 से 69 साल के मध्य है तो उसे 300 रूपये महीने के हिसाब से वित्तीय सहायता सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। अगर लाभार्थी की उम्र 80 से उससे अधिक है तो उसे 500 रूपये महीने के हिसाब से उनके बैंक अकाउंट में भेजी जायेगी। 

आवेदकों की  सुविधा के लिए प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑफिसियल वेबसाइट जारी किया है, लाभार्थी घर बैठे ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से इस स्कीम में अप्लाई कर सकते है। लाभार्थी को आवेदन करने के लिए न तो किसी अधिकारी के चक्कर लगाने की जरुरत है न ही किसी ऑफिस के घर बैठे स्वयं से अप्लाई करें इससे आवेदक का समय और धन दोनों की बचत होगी।  आवेदक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाई होने के बाद पेंशन लाभार्थी के बैंक खातें में आने लगेगी। 

वृद्धा पेंशन स्कीम का लक्ष्य-

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो को वृद्धा पेंशन  लाभ प्रदान करना ही इस स्कीम का  प्रमुख उद्देश्य है।  इस स्कीम के द्वारा प्रदेश के वृद्ध नागरिकों की आर्थिक दशा में सुधार होगा। उनको जीविकोपार्जन में परेशानियों का सामना  नहीं करना पड़ेगा।  इस स्कीम के तहत प्रदेश सरकार लाभार्थी के अकाउंट में पेंशन की रकम भेज दी जाती है। जिससे उनको किस अन्य पर आश्रित रहना न पड़ें,आत्मनिर्भर बने रहें। 

 पात्रता की शर्तें- 

  • इस स्कीम का फायदा लेने के लिए लाभार्थी का मध्य प्रदेश एक निवासी होना चाहिए।  
  • लाभार्थी अन्य किसी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा न ले रहा हो।  
  • लाभार्थी गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं होना चाहिए।  
  • लाभार्थी दुपहिया या तिपहिया गाड़ी का मालिक नहीं होनी चाहिए।  
  • लाभार्थी की उम्र 60 साल से अधिक होनी चाहिए।  

यह भी पढ़ें-लाडली स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया क्या है?

आवश्यक डॉक्यूमेंट-

  • लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।  
  • लाभार्थी के पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए।  
  • लाभार्थी के पास गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला  राशन कार्ड होना चाहिए।  
  • लाभार्थी के पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।  
  • लाभार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए।
  • लाभार्थी का पहचान पत्र होना चाहिए।  
  • लाभार्थी का सक्रिय मोबाइल नंबर।  
  • लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण।  
  • लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो।  
  • लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र।    

   ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस-

  • वृद्धा पेंशन स्कीम में सबसे पहले अप्लाई करने के लिए लाभार्थी को विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन कीजिये।  
  • लॉगिन के बाद  वेबसाइट का मुख्य पेज ओपन हो जायेगा। 
  • मुख्य पेज पर पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिये।  
  • फिर एक न्यू पेज ओपन हो जायेगा।  
  • इस न्यू पेज पर मांगी गयी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आदि जानकारी को भरना है। 
  • फिर एप्लीकेशन के लिए पर क्लिक कीजिये।  
  • फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।  
  • इस ओपन हुए फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गयी है उन सभी जानकारी को सही-सही भरना होगा।  
  • फिर सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड  कीजिये।  
  • उसके बाद Submit वाली बटन पर क्लिक कर दें।  
  • इस प्रकार से एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।  
  • उसके बाद आपको पंजीकरण नंबर मिल जायेगा इसी पंजीकरण संख्या के द्वारा आप अपने फॉर्म की स्टेटस रिपोर्ट देखे सकते है।  

अप्लाई करने की Offline Process-

  •  Offline अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप को अपनी तहसील में जाना होता है। 
  • फिर आपको वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा।  
  • उस एप्लीकेशन फॉर्म जो भी जानकारी के में पूछा है उसकी सही-सही भर दीजिये।  
  • एप्लीकेशन फॉर्म को सही-सही भरने के बाद उसके बाद जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसको संलग्न कर दीजिये। 
  • फिर उस फॉर्म को तहसील में प्रेषित कर दें।  
  • फॉर्म जमा होने के बाद उसका सत्यापन होगा।  
  • सत्यापन के बाद लाभार्थी के खाते में पेंशन की रकम भेजी जाएगी।  

एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेटस रिपोर्ट देखने का तरीका- 

  • लाभार्थी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।  
  • लॉगिन के बाद एक पेज ओपन होगा। 
  • उस पेज पर आपके आवेदन स्थिति के दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा।  
  • आपके सामने एक पेज ओपन होगा।  जहां पर आपको अपना पंजीकरण संख्या दर्ज करना होगा।  
  • पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद सर्च ( Search )वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिये।  
  • क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा।  

 अपने इस लेख में मध्य प्रदेश वृद्धा पेंशन स्कीम से जुडी सारी जानकारी देने का प्रयास किया है अगर इस स्कीम से जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में लिख सकते है हम आपकी समस्या का त्वरित समाधान करेंगे, सरकारी योजनाओ को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे है।  

 

 

 

 

 

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