बिहार सीएम वृद्धावस्था पेंशन स्कीम प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार जी ने १ अप्रैल २०१९ को प्रदेश के बुजुर्गों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरुआत की थी| इस पेंशन स्कीम तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गो को प्रदेश सरकार पेंशन के तौर पर आर्थिक मदद प्रदान करेगी| चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीमसमाज कल्याण विभाग के तहत आती है| जो कि प्रदेश सरकार सभी बुजुर्गों (महिला & पुरुष) दोनों को वृध्दावस्था बढिया से व्यतीत करने हेतु पेंशन देगी।
वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत बिहार राज्य के 60 साल से 79 साल तक की उम्र के बुजुर्गो को गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक माह चार सौ रूपये पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी| और 80 साल या उससे ज्यादा उम्र से बुजुर्गो को प्रत्येक माह पांच सौ रूपये की पेंशन आर्थिक मदद के तौर पर दी जायेगी।
प्रदेश के जो भी पेंशन के लिए इच्छुक आवेदक है वे सभी लोग विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई कर सकते है। एवं इस स्कीम का फायदा प्रत्येक माह प्राप्त कर सकते है।
साथियों आप लोगो को इस बात को जानते है की बिहार में ऐसे वृद्ध महिला एवं पुरुष है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक होने के पश्चात् उनके पास आय का कोई माध्यम नही रहता है जिससे वे अपनी जीविका चला सकें इन्ही सब वजह से इन सब लोगों की वृद्धावस्था बेहद आर्थिक विपन्नता में गुजरती है
इस अवस्था में आर्थिक जरूरतों को पूरा नही कर पाते है।
इस वजह से प्रदेश सरकार ने वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने के लिए इस स्कीम को गवर्नमेंट ने शुरू किया है।
इस पेंशन स्कीम के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गो को प्रयेक महीने चार सौ से लेकर पांच सौ रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है| इस स्कीम के द्वारा वृद्धावस्था की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।
सीएम वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के फायदे क्या-क्या है?
- इस स्कीम का फायदा बिहार राज्य के समस्त ६० वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्गों ( महिला & पुरुष ) को प्रदान किया जायेगा|
- प्रदेश के 60 वर्ष से 79 के बुजुर्गों को इस स्कीम के अंतर्गत चार सौ रूपये की आर्थिक मदद पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी और 80 वर्ष की उम्र या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गो को प्रत्येक महीने पांच सौ रूपये दिये जायेंगे|
- इस स्कीम में पेंशन लाभार्थी के मृत्यु होने तक पेंशन की धनराशि प्राप्त होती रहेगी|
- इस स्कीम का फायदा कौई भी रिटायर्ड गवर्नमेंट कर्मचारी नही प्राप्त कर सकता है| 60 वर्ष के पहले कोई भी व्यक्ति अगर गवर्नमेंट सर्विस में था, तो उसको इस स्कीम के लिए पात्र नही माना जायेगा|
- सीएम वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक एकाउंट में प्रदान की जायेगी| इसीलिए लाभार्थी के बैंक एकाउंट का विवरण देना आवश्यक है और बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना जरुरी है|
सीएम वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के लिए पात्रता की शर्तें क्या-क्या है?
- लाभार्थी का बिहार राज्य का रहने वाला हो|
- लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए|
- लाभार्थी के आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध होना चाहिये।
- बैंक एकाउंट का विवरण।
- लाभार्थी की मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी का उम्र प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिये।
- लाभार्थी के मोबाइल नंबर।
- लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो।
सीएम वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस?
- प्रदेश के जो भी इच्छुक आवेदक है इस स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते है तो वह नीचे बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके अप्लाई कर सकते है|
- सबसे पहले योजना का लाभ पाने के इच्छुक लाभार्थी को विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें|
- लॉग इन के बाद एक नया पेज ओपन होगा|
- इस नये पेज पर आपको चीफ मिनिस्टर पेंशन स्कीम पंजीकरण का ऑप्शन मिलेगा| आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस क्लिक करने के उपरांत आपके सामने एक New पेज ओपन होगा| इस नये पेज पर आपको चीफ मिनिस्टर स्कीम के लिए अपना Aadhar Card वेरीफाई करना होगा।
- वेरीफाई करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गयी जानकारी को भरें| इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी भरनी है इस प्रकार है जैसे- आधार कार्ड के अनुसार अपने जनपद को सेलेक्ट करें, विकास खंड योजना, मतदाता पहचान पत्र संख्या, जन्मतिथि को सेलेक्ट करें।
- सभी जाकारी को सही-सही दर्ज करने के बाद नीचे दिए हुए वैलिडेट Aadhar के ऑप्शन पर क्लिक करें| Aadhar Card वेरीफाई होने के बाद नीचे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के उपरांत एक नया पेज ओपन होगा इस नये पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा| आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी ( जैसे- व्यक्तिगत विवरण एड्रेस का विवरण, बैंक अकाउंट का विवरण, आदि ) को भरें।
- सभी कॉलम को भरने के बाद Submit ऑप्शन पर क्लिक करें।
- Submit ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
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लाभार्थी स्टेटस देखने का प्रोसेस क्या है?
- लाभार्थी को सर्वप्रथम स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जानें।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
- इस नये पेज पर लाभार्थी स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इस ऑप्शन क्लिक करने के उपरांत एक नया पेज ओपन होगा।
- इस नये पेज पर Search ऑप्शन को सेलेक्ट करें और लाभार्थी आईडी को भरें उसके पश्चात् Search ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने लाभार्थी स्टेटस ओपन हो जायेगा।
इस लेख में सीएम वृद्धावस्था पेंशन स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में बताया गया है। अगर आपको इस स्कीम से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते है।हम आपकी समस्या का यथाशीघ्र समाधान करेंगे। अगर हमारे द्वारा बतायी जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वे लोग भी इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकें।इस तरह की अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ें रहें।
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