एमपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के ऐसे परिवारों के लिए पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की गई है जिनके घर के मुखिया की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम का लाभ, गरीब वर्ग एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी? मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अप्लाई कौन कर सकता है? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के क्या उद्देश्य है? आवेदन करने का प्रोसेस क्या है? आदि सभी के बारे में इस लेख में विस्तार से बताने वाले है। अगर आप भी इस योजना के पात्र है और आवेदन करने के इच्छुक है तो जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म भरें। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारक लाभ योजना से जुडी अधिक जानकारी के लिए इस लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।
लाभ योजना क्या है?
प्रदेश सरकार द्वारा उन गरीब परिवारों के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को शुरू किया गया है जिनके फैमिली के मुखिया की मौत हो चुकी है। घर के मुखिया की मौत हो जाने पर मृतक की फैमिली को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पूरी फैमिली कमाने वाले मुखिया पर ही आश्रित है। ऐसी दशा में कमाने वाले की मौत हो जाती है तो पीड़ित परिवार की आमदनी का कोई स्रोत नही रहता है तो उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत पीड़ित परिवार को 20000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम के उद्देश्य क्या है?
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाने वाले मुखिया की मौत होने पर इस स्कीम के तहत मृतक के परिवार को 20 हजार रूपये की एकमुश्त आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। फैमिली के कमाने वाले मुखिया की मौत होने पर फैमिली के अन्य सदस्यों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गयी है।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृत व्यक्ति के परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए यह योजना शुरु की गयी है। विपत्ति में इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि का लाभ पाकर फैमिली को राहत मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक स्कीम का लाभ पाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है जिन लोगो के परिवार में कमाने वाले मेंबर की मौत हो चुकी है उनके परिवार में अन्य कोई पैसे कमाने वाला या आमदनी का कोई स्रोत नही है।
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम आवेदन के लिए पात्रता क्या है?
- मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा। पात्रता की शर्तों के बारे में नीचे बताया गया है।
- मृतक की फैमिली गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हो।
- मृतक मध्य प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए।
- मृतक व्यक्ति परिवार का कमाने वाला एक मात्र सदस्य हो अर्थात उसके अलावा अन्य कोई भी सदस्य कमाने वाला न हो ऐसे लोग इस स्कीम का लाभ पाने के पात्र होंगे।
- विवाहित व्यक्ति की मौत होने पर मृतक के पत्नी बच्चे, अविवाहित पुत्री या माता-पिता आवेदन के लिए पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति के मौत होने पर मृतक के भाई/ बहन या माता-पिता आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- मृतक की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 साल होनी चाहिए।
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पारिवारिक लाभ में कौन कौन से कागज लगते है?
जो भी इच्छुक आवेदक है एमपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते है तो उनके पास नीचे बताये गए डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन डॉक्यूमेंट के बिना आप इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते है।
आधार कार्ड, BPL कार्ड,आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मृतक की मृत्यु के सम्बन्ध में दर्ज F. I. R Report
एमपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अप्लाई कैसे करें?
- अगर आप भी एमपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ पाना चाहते है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। इस योजना का फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया गया है।
- आवेदक को सबसे पहले मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का Application Form Download करने हेतु Click करें।
- इस Link पर click करते ही एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ ओपन हो जायेगा।
- उसके बाद आप इस Application Form का प्रिंट आउट निकाल सकते है।
- मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म पूछी गयी सभी जानकारी को भरें।
- योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में आपके द्वारा भरी गयी सभी जानकारी को एक बार ठीक से चेक कर लें।
- सभी जानकारी को चेक करने के बाद शहरी क्षेत्र के आवेदक एप्लीकेशन फॉर्म को नगर निगम / नगर निगम / नगर पंचायत में एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दें।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत / जनपद कार्यालय में एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर दें।
लाभार्थी ट्रैक कैसे करें?
- यहां आपको लाभार्थी ट्रैक करने के प्रोसेस के बारे में बताने वाले है.. लाभार्थी ट्रैक करने के लिए नीचे बताये गए प्रोसेस को फॉलो करें।
- लाभार्थी ट्रैक करने के लिए सबसे पहले यहां दिए हुए Link पर click करें।
- Click करने के बाद Website का मुख्य पेज खुल जाता है।
- उसके बाद मुख्य पेज पर ट्रैक बेनिफिशरी के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में समग्र आईडी नंबर दर्ज करें।
- फिर उसके बाद आवेदक के स्टेटस जाने के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- दिए गए ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत ही आपके सामने पूरा विवरण खुल जायेगा।
- इस तरह से आप लाभार्थी ट्रैक करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत कौन अप्लाई कर सकता है?
जिनकी फैमिली के मुखिया या घर के कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गयी हो वह परिवार इस स्कीम के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे।
मृत्यु के बाद कितने पैसे मिलते है?
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृत्यु के बाद 20000 रूपये मिलते है।
हमने इस आर्टिकल में एमपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में बताया है। अगर आपको इस योजना से सम्बंधित अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते है। हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। अगर योजना से सम्बंधित अन्य किसी भी प्रकार की समस्या है तो विभाग द्वारा जारी किये गए टॉल फ्री नंबर 18002334397 पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।
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