राइट टू रिपेयर (right-to-repair) पोर्टल
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही (27 दिसम्बर 2022) में कई नई पहलों का शुभारंभ किया है। इन्ही पहलों में से एक पहल है ‘right-to-repair portal’ है। यह एक सामानों को मरम्मत कराने या कम्पनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का एक वेबसाइट पोर्टल और एक एनटीएच मोबाइल ऐप है। इसकी शुरुआत दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए कैम्पस में की गयी है।
‘right-to-repair” पोर्टल पर निर्माता अपने प्रोडक्ट की सभी जानकारी ग्राहकों के साथ साझा करेंगे ताकि ग्राहक मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय या तो थर्ड पार्टी द्वारा या खुद चीजों को रिपेयर कर सकें। शुरुआत में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और किसानी के उपकरण को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
राइट टू रिपेयर पोर्टल के बारे में
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल नाम का के एक शानदार पोर्टल की शुरुआत की है। जो ग्राहक अपनी समस्याओं को स्वयं ठीक करने में असमर्थ हैं, उनके लिए पोर्टल एक ऑनलाइन सहायता उपकरण भी प्रदान करता है।
इस टूल के उपयोग से ग्राहक एक जानकार ग्राहक सेवा एजेंट से बात कर सकते हैं जो किसी भी समस्या को हल करने में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे है। पोर्टल ग्राहकों को ऑनलाइन शिकायत समाधान विकल्प के अलावा कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए एक फोरम प्रदान करता है। उपभोक्ता अपनी शिकायतों से संबंधित किसी भी समस्या पर कानूनी सलाह के लिए वकीलों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। प्रोडक्ट या कम्पनी के खिलाफ ग्राहक की कोई शिकायत है और कम्पनी उसे नहीं हल कर रही है या उसकी बात नहीं सुन रही है तो ग्राहक इस पोर्टल के माध्यम से कम्पनी पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
राइट टू रिपेयर पोर्टल एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के माध्यम से ग्राहक कम्पनी के खिलाफ उसके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सामान के बारे में बुनियादी जानकारी, जैसे कि ब्रांड और मॉडल, और शिकायत किस बारे में है, आदि चीजों को ग्राहक इस वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करके शिकायत कर सकता है।
वेबसाइट पर शिकायत दर्ज होने के बाद एक अलग कम्प्लेंट नम्बर और शिकायत के समाधान के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। इस समय सीमा के अन्दर कम्पनी को ग्राहक को जवाबदेही देनी पड़ेगी।
इस पोर्टल के उपयोग से ग्राहकों के पास अब ख़राब सामान की शिकायत करने और मुआवजा प्राप्त करने का एक बेहतरीन मौका होगा। Righttorepairindia.in से संबंधित जानकारी इस आर्टिकल में दी गयी है।
राइट टू रिपेयर पोर्टल (right-to-repair) का उद्देश्य
सरकार ने इस पोर्टल को इसलिए बनाया है ताकि ग्राहक जो भी सामान कंपनियों से खरीदते हैं अगर उसमे कोई ख़राब होती है या कोई दिक्कत आती है और ग्राहक उसे ठीक करवाना चाहता है या कम्पनी को इस बारे में अवगत कराना चाहता है तो वह इस वेबसाइट के माध्यम से कम्पनी से संपर्क कर सकता है। कम्पनी उसे ऑनलाइन असिस्ट करेगी यानी की ग्राहक के खरीदे गए प्रोडक्ट की मरम्मत के लिए उसे सलाह देगी।
वहीं अगर कम्पनी ग्राहक की शिकायत को नहीं सुनती है या अपने प्रोडक्ट में लगातार कोई गलती करती है तो ग्राहक इसके माध्यम से कम्पनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। इस पोर्टल पर ग्राहक को कानूनी सलाह और परामर्श भी मिल सकता है। सरकार ने इस पोर्टल को इसलिए लांच किया है ताकि कम्पनियाँ अपने प्रोडक्ट और सर्विस में क्वालिटी लाएं और जो भी प्रोडक्ट लांच करें उसे जांच परख कर बिना किसी गलती के लांच करें।
राइट टू रिपेयर पोर्टल (right-to-repair) की कुछ प्रमुख बातें
यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जिसके तहत ग्राहक ख़राब हुए प्रोडक्ट को आसानी से बना सकता है।
इस पोर्टल की मदद से ग्राहक आसानी से चीजों को रिपेयर कर सकते हैं।
इस वेबसाइट के माध्यम ग्राहक प्रोडक्ट की वारंटी, उसके पार्ट्स से सम्बंधित जानकारी, रिप्लेसमेंट से सम्बंधित जानकारी आदि ले सकते हैं।
इस पोर्टल के माध्यम से ग्राहक के प्रोडक्ट की सर्विसिंग जल्दी से होगी।
ग्राहक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के खिलाफ इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।
ग्राहक रिपेयर कितना हुआ है इसकी भी जानकारी ले सकते हैं।
ग्राहक राइट टू रिपेयर पोर्टल पर मरम्मत कार्य की स्थिति देख सकते हैं।
यह ग्राहकों के लिए रिपेयरिंग और मेंटेनेंस प्रक्रिया की निगरानी करना आसान बनाता है और गारंटी देता है कि उनके उपकरणों को तेजी से रिपेयरिंग हो।
राइट टू रिपेयर में शिकायत कैसे दर्ज करें
राइट टू रिपेयर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए यूजर को निम्न स्टेप को फालो करना होगा।
सबसे पहले यूजर को राइट टू रिपेयर पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद वेबसाइट का होमपेज स्क्रीन पर खुल जाएगा।
अब होमपेज पर दिख रहे ‘फाइल ए कंप्लेंट’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
उसके बाद आपका प्रोडक्ट टाइप क्या है, उसे सेलेक्ट करें।
इसके बाद अब स्क्रीन पर कम्प्लेंट फॉर्म खुल जाएगा
इस फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी जैसे अपना नाम, ईमेल आईडी, पता, फोन नंबर आदि भरना होगा।
इसके बाद आप जिस राज्य के लिए शिकायत दर्ज करा रहे हैं उस राज्य को चुनना होगा।
अब आपकी शिकायत किस बारे में है, इसके बारे में लिखें।
समस्या का प्रूफ अटैच करें।
अंत में शिकायत दर्ज करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
एक बार जब शिकायत सफलतापूर्वक सबमिट कर दी जाती है, तो ट्रैकिंग नंबर के साथ एक कन्फर्मेशन ईमेल आपको भेजा जाएगा, जिससे आप किसी भी समय अपनी शिकायत की प्रगति की जांच कर सकेंगे।
जब आपकी शिकायत इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज हो जायेगी तो उपभोक्ता मंत्रालय विभाग आपकी शिकायत को देखेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश देगा। फिर आपको एक टाइम स्लॉट या समय सीमा दी जायेगी जिसके अन्दर आपकी समस्या के समाधान होने की पुष्टि होगी।
राइट टू रिपेयर पोर्टल से सम्बंधित प्रश्न और उत्तर ( Questions & Answers related to Right To Repair Portal)
प्रश्न: राइट टू रिपेयर की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
उत्तर: https://www.righttorepairindia.in/
प्रश्न: राइट टू रिपेयर के तहत कौन-कौन सी चीजें रिपेयर करवा सकते हैं?
उत्तर: मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और किसानी के उपकरण आदि।
प्रश्न: राइट टू रिपेयर पोर्टल पर मुफ्त में चीजें रिपेयर कराई जा सकती है?
उत्तर: अगर आपके प्रोडक्ट की वारंटी रहेगी और कम्पनी जिस हिसाब से आपको प्रोडक्ट दी होगी उसके अनुसार आप अपने प्रोडक्ट की रिपेयरिंग करवा सकते हैं।
प्रश्न: क्या राइट टू रिपेयर पोर्टल से कम्पनी आपके घर से प्रोडक्ट को ले जायेगी?
उत्तर: जी हाँ, आपके द्वारा सबमिट की गयी जानकारी के हिसाब से कम्पनी आपके प्रोडक्ट को रिपेयर करेगी।
प्रश्न: राइट टू रिपेयर से कैसे सुविधाएँ पाएं?
उत्तर: इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक शिकायत दर्ज कराएँ।
उम्मीद है कि इस आर्टिकल में प्रदान की गयी जानकारी आपको पसंद आई होगी. अगर कोई प्रशन या सलाह है तो हमें कमेन्ट बॉक्स में बताये. धन्यवाद