भारत सरकार ने लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए कई तरह की योजनायें चलाई है। समाज में महिलाओं की भूमिका, हिस्सेदारी और संख्या बढ़े इसके लिए सरकार ने अनगिनत योजनाओं को चलाया है। महिलाओं के पोषण और शिक्षा को लेकर भी सरकार ख़ासा सजग रही है। गरीब परिवार की बालिकाओं के लिए भी सरकार ने आर्थिक मदद देने के उद्देश से एक योजना चलायी है। आइये जानते है कि क्या है यह योजना और कैसे ले सकते है इसका लाभ?
बालिका अनुदान योजना (Balika Anudan Yojana)
इस योजना को भारत सरकार द्वारा देश की गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों जिन्हें बीपीएल का दर्जा दिया गया है, उन परिवारों की बेटियों की शादी हेतु उनके परिवार को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से चलाया गया है। Balika Anudan Yojana के तहत सरकार बीपीएल परिवार की 2 बेटियों के लिए 50 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद देगी। इस योजना को ‘प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना (PMBAY) नाम दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि गरीब परिवार के लड़कियों की शादी के बोझ को कम किया जाए ताकि लोग बेटी को पैदा करने में संकोच न करें। गौरतलब है कि लोग शादी में होने वाले खर्च की वजह से बेटियों को जन्म नहीं देते है, उन्हें माँ की कोख में ही मार देते है।
बालिका अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ वही परिवार ले सकता है जो बीपीएल के अंतर्गत आता है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका के माता या पिता किन्ही में से कोई एक को कम से कम एक साल तक श्रमिक का काम किये होना चाहिए और अंशदान भी जमा किया होना चाहिए।
- वैसे इस योजना का लाभ बीपीएल परिवार एक बेटी के लिए ही ले सकता है लेकिन कई केसेस में दो बेटियों को भी 50 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है। परिवार की दूसरी बालिका को इस योजना के लिए तभी पात्र माना जायेगा जब माता-पिता की दूसरी संतान हो आर्थात दोनों लड़कियां परिवार की संतान होनी चाहिए।
बालिका अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड (बीपीएल)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता बुक
- परिवार का आय प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- शादी कार्ड
बालिका अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन
- सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
- वेबसाईट पर जाने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी जाति की कैटेगरी को चुनना होगा। मसलन आप सामान्य कैटेगरी से संबंध रखते है या ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी से.
- फिर आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आयेगा। जिसमे आपको सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- फार्म भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद यह उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुँच जायेगा।
- फ़ार्म सबमिट करने के बाद आपको फ़ार्म की एक कॉपी को प्रिंट करा लेनी है। इस प्रिंट हुई कॉपी को ले जाकर सम्बंधित जिले के पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करके इसकी रसीद ले लेनी है।
- आपके लिए जिला कल्याण विभाग में ऑफलाइन फॉर्म जमा करना जरूरी है।
आप चाहे जिस राज्य में रहते हो, अगर आप बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखते है तो आप इस योजना का लाभ पूरे भारत में कहीं भी ले सकते है। इस योजना के तहत निर्धारित राशि आपको तभी मिलेगी जब बालिका की उम्र शादी की हो जायेगी आर्थात बालिका शादी करते समय 18 वर्ष या इससे ज्यादा की होनी चाहिए।