आज इस पोस्ट में आपको बताएंगे कि दिल्ली में कैसे जन्म प्रमाण-पत्र बनाया जाता है, दिल्ली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, दिल्ली जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है, कहां-कहां पर जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है? इसके अलावा आपको बताएंगे दिल्ली जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण शुल्क क्या है ? यदि आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।
दोस्तों दिल्ली में बच्चे का जन्म होता है, तो उसका जन्म प्रमाण-पत्र बनवाना पड़ता है। आपको बता दें जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 (Registration of Birth Act, 1969) के तहत दिल्ली में हर किसी को जन्म प्रमाण-पत्र बनाना अनिवार्य है। बर्थ सर्टिफिकेट का प्रयोग महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न परिस्थितियों में पहचान प्रमाण के रूप में किया जाता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार के तहत मुख्य पंजीयक (Cheif Registrar) द्वारा ही जन्म प्रमाण- पत्र जारी किया जाता है। चलिए जानते हैं कहां-कहां पर Birth Certificate का आवश्यकता होती है।
इन कार्यों में होती है जन्म प्रमाण की जरूरत-
- यदि आपको शादी प्रमाण-पत्र के लिए पंजीकरण करना हो या फिर उम्र साबित करनी हो, तो आपको अपना जन्म-प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
- पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि जैसे दस्तावेज बनाने के लिए दस्तावेज के रूप में Birth Certificate जमा करना होता है।
- शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा बीमा लाभ का दावा करने के लिए भी बर्थ-सर्टिफिकेट का प्रयोग किया जा सकता है।
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जन्म प्रमाण-पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज (Required Documents For Birth Certificate )
- शपथ-पत्र (Affidavit) जिसमें व्यक्ति के जन्म की जगह, तारीख और समय उल्लेखित हो।
- संबंधित वर्ष (यानी जिस वर्ष बच्चे का जन्म हुआ) का माता-पिता का आवासीय प्रमाण-पत्र।
- बच्चे के माता-पिता का पहचान प्रमाण।
जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण करने में देरी होने पर आवश्यक दस्तावेज–
- माता-पिता का अनुरोध-पत्र।
- पता-प्रमाण जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो।
- निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (Affidavit), जिसमें बच्चे का पूरा विवरण शामिल हो।
- जन्म तिथि का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
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जन्म प्रमाण-पत्र आवेदन फीस (Birth Certificate Application Fees)
- जन्म होने के बाद 21 दिनों के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट पंजीकरण करने पर कोई शुल्क नहीं लगता है।
- अगर जन्म होने के 21 दिन बाद पंजीकरण किया जाता है, तो 7 रूपए शुल्क देना होता है।
- जन्म होने के 30 दिन बाद लेकिन एक साले से पहले बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाने पर 10 रूपए शुल्क का भुगतान करना होता है।
- यदि जन्म के एक साल बाद जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते है, तो आवेदक को 15 रूपए फीस देनी होती है।
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दिल्ली जन्म प्रमाण ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया (Online Application Process of Delhi Birth Certificate )
यदि आवेदक दिल्ली जन्म प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो-
Step 1- पहले आवेदक दिल्ली सरकार की अधिकारिक वेबसाइट https://www.ndmc.gov.in/ पर जाना है।
Step 2- उसके बाद आवेदक को इस पोर्टल के होम पेज पर दिए गए ‘Online Sevices ‘ पर क्लिक करना है।
Step 3-जिसके बाद आवेदक को स्क्रीन पर सेवाओं की लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट में दी गयी सेवाओं में से ‘ Birth Certificate’ पर क्लिक करना है।
Step 4-जिसके बाद एक नया टैब खुलेगा, जहां पर जिसके बाद आवेदक को अपना बर्थ रिकोर्ड देखने के लिए जन्म संबंधित पूछी गयी सारी डिटेल भरनी है और Search’ ऑपशन पर क्लिक करना है।
Step 5- अब आवेदक पोर्टल में उपलब्ध अपना जन्म विवरण देख सकता हैं।
Step 6- अब आवेदक को पोर्टल में दी गयी बर्थ रिकॉर्ड की सूची में से अपना जन्म रिकॉर्ड चुनना है।
Step 7- उसके बाद जन्म प्रमाण-पत्र डाउनलोड करने के लिए आवेदक को ‘Get Certificate’ विकल्प पर क्लिक करना है।
Step 8- फिर आवेदक को अपनी Contact Detail देनी है और ‘Show Certificate’ पर क्लिक करना है।
Step 9- अब आवेदक स्वीकृत जन्म प्रमाण का प्रिंट ऑउट निकाल सकता है।
Note- आवेदन करने के 7 बाद आपको जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाएगा।
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