बिहार छात्रावास अनुदान योजना: बिहार राज्य देश का गरीब राज्य माना जाता है लेकिन अब स्थिति बदल रही है। बिहार की सरकार प्रदेश के निवासियों को शिक्षित करने के लिए तमाम सरकारी योजनायें चला रही है। इसी एक योजना का नाम बिहार छात्रावास अनुदान योजना है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस योजना की मदद से गरीब छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रावास में रहने के लिए सरकार आर्थिक रूप से मदद करेगी। दोस्तों आज के अपने इस लेख में आप सभी को बिहार छात्रावास अनुदान योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले है कि किस तरह से प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।
बिहार छात्रावास अनुदान योजना
Bihar Chhatravas Anudan Yojana के तहत प्रदेश के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अपने प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले सभी छात्रों खातिर बिहार छात्रावास अनुदान योजना को शुरू किया गया है। प्रदेश सरकार की इस योजना के अंतर्गत जो भी इस योजना के पात्र लाभार्थी छात्र है उन सभी को फ्री छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है। साथ में एक हजार रूपये और 15 kg निःशुल्क खाद्यान प्रत्येक माह दिया जाता है। ये सुविधाएं छात्रों को उनके जनपद में स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में मुहैया करायी जाती है। इस योजना का लाभ पाने के लिए छात्रों को प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में कम से कम 11वीं कक्षा में अध्ययनरत होना आवश्यक है। बिहार छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई जनपदों में पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए 100 सीटों वाले कल्याण छात्रावास एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों को जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में पंजीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ कर दिया गया है।
बिहार छात्रावास अनुदान योजना का लक्ष्य
बिहार छात्रावास अनुदान योजना की शुरुआत करने का एक मात्र लक्ष्य प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चों को फ्री छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे बच्चे आर्थिक कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़े नहीं बिना किसी रुकावट के अपनी पढाई पूरी कर सकें। बिहार छात्रावास अनुदान योजना छात्रों को फ्री छात्रावास की सुविधा मिलने के साथ ही साथ उनको एक हजार रूपये प्रत्येक माह साथ ही 15kg खाद्यान भी फ्री में प्रदान किया जाता है। प्रदेश सरकार की यह योजना पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करके प्रोत्साहित करती है। जिससे बच्चे आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी / रोजगार पाने के काबिल बन सकें।
बिहार छात्रावास अनुदान योजना के फायदे एवं विशेषताएं
- प्रदेश सरकार के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बिहार छात्रावास अनुदान योजना को संचालित किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत पिछड़े & अति पिछड़े वर्ग के तहत आने वाले छात्रों को फ्री छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।
- इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह एक हजार रूपये और 15 kg खाद्यान भी दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदक छात्र जिसे जनपद का रहने वाले है उसको उसी जनपद के छात्रावास में ही प्रवेश दिया जाता है।
- छात्रों को इस योजना का फायदा पाने के लिए Offline आवेदन करना होगा अर्थात इस योजना के तहत Online आवेदन करने की सुविधा नहीं है।
- इस योजना के तहत बिहार राज्य के पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट्स को शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन देती है जिससे वह अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य को सँवार सकें
बिहार छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत जनपदवार सूची
- भागलपुर
- पटना
- किशनगंज
- रोहतास
- समस्तीपुर
- वैशाली
- खगड़िया
- पूर्वी चम्पारण
- कटिहार
जनपदवार बिहार छात्रावास योजना के अंतर्गत जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रवासों की लिस्ट
- औरंगाबाद
- नालंदा
- सहरसा
- भोजपुर
- रोहतास
- अरवल
- अररिया
- बक्सर
- पूर्णिया
- भागलपुर
- जमुई
- पश्चिमी चम्पारण
- सीतमढ़ी
- गया
- गोपालगंज
- मुंगेर
- सुपौल
- मधुबनी
- मुजफ्फरपुर
बिहार छात्रावास अनुदान योजना अंतर्गत पात्रता की शर्तें
- आवेदक छात्र बिहार का स्थायी रहने वाला होना चाहिए।
- पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले छात्र इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र है।
- आवेदक छात्र बिहार के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कम से कम 11वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए।
- आवेदक छात्र जनपद में आवेदन कर सकता है जहां का वह रहने वाला है।
बिहार छात्रावास अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, रैगिंग न करने का शपथ पत्र, अध्ययनरत संस्थान में पंजीकरण रसीद, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट आकार की फोटो
बिहार छात्रावास अनुदान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- प्रदेश के जो भी छात्र इस योजना में आवेदन करने के इच्छुक है उनको Offline आवेदन करना होगा।
- इस योजना में आवेदन करने से पूर्व छात्रों को इस बात की जानकारी होना चाहिए की उनके जनपद में स्थित छात्रावास में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीट रिक्त है या नहीं।
- अगर आपके जनपद के छात्रावास में सीट खाली है तो आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा उसके लिए अपने जनपद के विकास आयुक्त जिला, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा छात्रवास वार्डन से संपर्क करना होगा। इन्ही के द्वारा आपका आवेदन पत्र।
- आवेदन करने के उपरांत ही छात्र इस योजना का लाभ पा सकेगा।
- वेबसाइट-https://ekalyan.bih.nic.in/Login.aspx?Id=7
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