जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश पर कोरोना का भारी संकट मंडरा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने पीएफ के पैसा एडवांस निकालने से जुड़े नियमों में काफी छूट दी है। हम आपको आज के इस लेख में बताएंगे कि पीएफ खाते से जुड़े नियमों में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं।
आपको बता दें कि सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ (Public provident fund or PPF) ने तीन महीने के लिए ब्याज दरों में कटौती के साथ-साथ अन्य छोटी बचत योजनाओं पर भी कटौती की है। सरकार ने हाल ही में 2019-20 के लिए आयकर कटौती का दावा करने के लिए पीपीएफ में निवेश करने की तारीख बढ़ा दी है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों के लाभ के लिए कुछ नियमों को रद्द कर दिया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PPF योजना की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है।
COVID-19 महामारी के कारण बदले पीएफ खाते से जुड़े ये नियम
- वे कर्मचारी जो कि ईपीएफ स्कीम, 1952 को सदस्य हैं इस नॉन-रिफंडेबल एडवांस का फायदा ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसके लिए आपको किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं है।
- 21-दिन के लॉकडाउन के कारण, सरकार ने 2019-20 के लिए आयकर कटौती का दावा करने के लिए विभिन्न निवेश और भुगतान करने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। इसमें धारा 80 सी (जिसमें पीपीएफ में निवेश भी शामिल है), 80 डी (स्वास्थ्य बीमा) और 80 जी (दान) शामिल है। इसलिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इन वर्गों के तहत कटौती का दावा करने के लिए 30.06.2020 तक निवेश / भुगतान किया जा सकता है।
- अप्रैल से जून यानी कि तीन महीने के लिए ब्याज दर में 80-अंकों की कटौती के बाद भी पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% है। जैसा कि आपको पता है कि बैंक जमा पर ब्याज दर तेजी से गिर रही है। तो ऐसी स्थिति में पीपीएफ लंबी अवधि की बचत के लिए एक आकर्षक विकल्प है। उदाहरण के लिए, एफडी के सभी कार्यकाल में एसबीआई द्वारा दी जाने वाली उच्चतम ब्याज दर 5.7% है।
- पीपीएफ खाते में वर्ष 2019-20 के लिए अनिवार्य जमा न करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। पीपीएफ खाताधारक 30 जून तक जमा कर सकते हैं और कोई जुर्माना / पुनरुद्धार शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए भी लागू होगा।
आप पीएफ की रकम कब निकाल सकते हैं?
- इसके पहले के पीएफ निकासी के नियम के मुताबिक, आप संतान, भाई—बहन या अपनी शादी, अपनी या संतान की उच्च शिक्षा, मकान या जमीन खरीदने, अपने परिवार की मेडिकल इमरजेंसी के लिए या नौकरी छूट जाने के बाद पीएफ रकम निकाल सकते हैं।
- अब इसमें विशेष और अस्थायी प्रावधान करते हुए कोरोना वायरस यानी कोविड—19 का प्रकोप भी जोड़ दिया गया है। जाहिर है कि लॉकडाउन की हालात में यह आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। यह सुविधा देश भर के पीएफ धारकों के लिए है।
पीएफ की रकम निकालने से जुड़ी शर्तें क्या हैं?
ईपीएफओ की वेबसाइट के मुताबिक कोविड—19 के प्रकोप की वजह से पीएफ निकालने के लिए शर्तें इस प्रकार हैं-
- आपको UAN यानी यूनिवर्सल एकाउंट नंबर एक्टीवेट होना चाहिए।
- आपका बैंक एकाउंट आईएफएसस कोड के साथ यूएएन से लिंक होना चाहिए।
- आपका वेरिफाइड आधार नंबर यूएएन के साथ लिंक्ड होना चाहिए।