यह सबसे महत्वपूर्ण लाइसेंस होता है आपको इस योग्य बनाता है कि आप एक रेस्टोरेंट व किसी भी प्रकार की फूड कंपनी चला सकते हैं या नहीं।
FSSAI को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ( Food Safety and Standard Authority of India) के रूप में जाना जाता है एसएसएसएआई द्वारा जारी ये लाइसेंस ना केवल आपके फुड कंपनी या फुड से सम्बन्धित किसी भी कारोबार को चलाने का लाइसेंस है बल्कि अथॉरिटी द्वारा दिए गए अप्रूवल को रिप्रेजेंट करने वाला एक कानूनी दस्तावेज भी है।
इस लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी खाद्य व्यापारियों (food buisness) के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
Type of FSSAI license:एफएसएसएआई के प्रकार:
भारत में खाद्य पदार्थों से संबंधित अपना व्यापार शुरू करने के लिए व्यक्ति को इस लाइसेंस की आवश्यकता होती है खाद्य पदार्थ से संबंधित छोटे या बड़े हर प्रकार के बिजनेस में एफएसएसएआई लाइसेंस अनिवार्य होता है।
एफएसएसएआई लाइसेंस तीन प्रकार के होते हैं
1- Basic FSSAI license:
अगर आप का कारोबार 0 से 12 लाख रुपए के बीच का है तो आपको केवल Basic FSSAI license की ही आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सभी छोटे पैमाने के ऑपरेटर आते हैं जो केवल एक ही क्षेत्र या शहर से काम कर रहे हो।
2- State FSSAI license:
यदि आपका कारोबार 12 लाख से अधिक तथा 20 करोड़ से कम हो तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना होता है अगर आपका एक ही राज्य में कई शाखाएं हो तो आपको बस एक ही लाइसेंस की आवश्यकता होती है लेकिन अगर विभिन्न राज्यों में शाखाएं होती हैं तो आपको हर एक राज्य के लिए राज्य लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
3- Central FSSAI license:
ये लाइसेंस उनलोगो के लिए होता है जिनका व्यापार 20 करोड़ तथा 20 करोड़ से ज्यादा का होता है और एक से अधिक राज्यों में शाखाएं होते हैं इसके अंतर्गत ज्यादातर फूड प्रोसेसिंग कंपनियां आती हैं।
FSSAI license cost एफएसएसएआई लाइसेंस फीस:
FSSAI license बनवाने के लिए अलग-अलग प्रकार के कारोबार के लिए अलग-अलग फीस होते हैं।
State FSSAI license:
० फूड सर्व करने वाले फूड कारोबारियों के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस फीस ₹2000 होगी। जैसे स्कूल कैंटीन, कॉलेज, ऑफिस, बैंक्विट हॉल आदि।
० 4 स्टार व 5 स्टार होटल के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस फीस ₹5000 होती है।
० एक मैन्युफैक्चर और मिलर जो हर साल एक मैट्रिक टन दूध या 501 से 10000 लीटर दूध का प्रोडक्शन करता है तो 2.5 मेट्रिक टन से 500 मेट्रिक टन दूध के लिए हर साल ₹3000 एफएसएसएआई लाइसेंस फीस के तौर पर देना पड़ता है।
० एक मैन्युफैक्चरर्स और मिलर 10001 से 50 हजार लीटर दूध तक या प्रतिदिन एक मेट्रिक टन से ऊपर का प्रोडक्शन करता है तो उसे एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए ₹5000 की राशि देनी होती है।
० फूड बिजनेस बेंडर और अन्य फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस कॉस्ट 20000 है जिसमें क्लब्स रेस्टोरेंट्स बोर्डिंग हाउस आदि शामिल है।
० रिन्यूअल के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस कॉस्ट चयनित सालों की संख्या पर डिपेंड करता है।
० डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने के लिए फूड लाइसेंस की फीस एप्लीकेबल लाइसेंस फीस की 10% होगी।
Central FSSAI license cost:
० नए फूड सेंट्रल लाइसेंस की फीस ₹7500 होती है जिसे एनुअली फिक्स किया जाता है
० एफएसएसएआई लाइसेंस इंप्रूवमेंट के लिए ₹7500 कॉस्ट होती हैं।
FSSAI license documents: एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए दस्तावेज:
एफएसएसएआई लाइसेंस बनवाने के लिए आपको किस किस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ सकती है।
० आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो (Applicant passport size photo)
० पहचान पत्र जैसे- पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ( Identity proof)
० आधार कार्ड (Aadhar card)
० घोषणा पत्र ( Declaration form)
० पते का प्रमाण पत्र ( Address proof)
० व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र ( Authority letter)
० कर्मचारियों का चिकित्सा प्रमाण पत्र ( Medical certificate of employees)
० पार्टनरशिप डीड /एफिडेविट ऑफ प्रोपराइटरशिप (अन्य में संचालित व्यवसाय के मामले में) (Partnership deep/ affidavit of proprietoship ( in case of buisness operated in others).
आवेदन करने के लिए: https://fssai.gov.in/cms/registration.php
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