नई दिल्ली। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गाड़ी के मालिकों और ड्राइवरों को राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि यानि की (Validity Period) बढ़ा दी है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत जरुरी ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, वाहन फिटनेस दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है।
बता दें कि इससे पहले जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। देश भर में फैले कोरोना के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि आम लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद समाप्त हो चुकी है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी वह अब 31 दिसंबर 2020 तक के लिए वैध माना जाएगा। संबंधित प्राधिकारियों को इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध मानने का परामर्श दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज अनिवार्य होते हैं।
हालांकि, इससे पहले भी मंत्रालय ने 30 मार्च और 9 जून को आदेश जारी कर इनकी वैधता यानि की (validity) बढ़ायी थी। नौ जून को जारी आखिरी परामर्श में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया था। अब मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि गाड़ी से संबंधित सभी दस्तावेज जिनकी वैधता का रिन्यू लॉकडाउन के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर, 2020 तक यह समाप्त हो जाएगी, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध करार दिया जाएगा।