हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया / Haryana Kanyadan Yojana Online Application Process

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Haryana Kanyadan Yojana Online Application Process
Haryana Kanyadan Yojana Online Application Process

हरियाणा कन्यादान स्कीम की शुरुआत प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली की बेटियों को सहायता प्रदान करने के लिए की गयी है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के निर्धन परिवार की लड़कियों की शादी के लिए इसके पहले 410000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। अब इस धनराशि को बढ़ाकर 51000 रूपये कर दिया गया है। इसे हरियाणा कन्यादान स्कीम के नाम से भी जाता है। प्रदेश सरकार की इस स्कीम के अंतर्गत सभी श्रेणी की बेटियों के विवाह के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गयी है।  

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

इस स्कीम की शुरुआत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा किया  गया है।  शादी शगुन स्कीम में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कैटेगरी के साथ-साथ विधवाओं की बेटियों को भी इस स्कीम का लाभ प्रदान  किया जायेगा। प्रदेश के जो भी इच्छुक आवेदक है जो अपनी लड़की की शादी के लिए इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो उन्हें इस स्कीम के तहत अप्लाई करना होगा। इस आर्थिक सहायता राशि से प्रदेश के निर्धन व्यक्ति अपनी लड़की का विवाह अच्छे से कर पाएंगे।  

कन्यादान की राशि कितनी है? 

साथियों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हरियाणा कन्यादान स्कीम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति एवं BPL परिवार की बेटियों के विवाह हेतु 51000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाती है। उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि अगर कोई अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति का व्यक्ति है परन्तु उसके पास  BPL कार्ड नहीं है लेकिन उनकी सालाना आय एक लाख रूपये से कम है या फिर उनके पास ढाई एकड़ से कम जमीन है तो ऐसे परिवारों को बेटी के विवाह के लिए 11000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के तहत किसी भी जाति की एवं बिना आय वाली महिला खिलाड़ी को विवाह के लिए 31000 रूपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी को किश्तों में दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन, विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित महिला, अनाथ लड़कियों के लिए सहायता राशि-इस स्कीम के तहत इन कैटेगरी की लड़कियों को 41000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जो कि यह धनराशि दो किश्तों में पहली विवाह के समय 36000 रूपये और दूसरी 5000 रूपये विवाह के 6 महीने तक विवाह रजिस्ट्रेशन पत्र जमा करवाने पर दिए जायेंगे। 

महिला खिलाड़ी को मिलने वाली सहायता राशि- इस स्कीम के तहत 31000 रूपये की सहायता राशि प्रदन की जाएगी। 

BPL परिवार, सामान्य/ अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग में जिनकी ढाई एकड़ से कम भूमि है एवं एक लाख रूपये से कम सालाना आय है- इस वर्ग की लड़कियों को 11000 रूपये की सहायता राशि जिसमें 10000 रूपये विवाह से पूर्व या विवाह के समय शेष 1000 रूपये विवाह के 6 महीने के अंदर विवाह का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद। 

विधवा महिला की लड़कियों के विवाह के लिए- इस स्कीम के अंतर्गत विधवा महिलाओं की लड़कियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि दो किश्तों में दी जाएगी पहली किश्त 46000 रूपये एवं दूसरी किश्त विवाह के पहले या विवाह के 6 माह के अंदर 5000 रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।       

हरियाणा कन्यादान योजना का उद्देश्य क्या है?

आप सभी लोग जानते है कि प्रदेश के वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है धन के अभाव में अपनी पुत्री की शादी न कर पाते है। प्रदेशवासियों की इस परेशानी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत निर्धन परिवार की लड़कियों को विवाह के लिए 51000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। इस आर्थिक मदद के द्वारा प्रदेश के लोग अपनी लड़कियों का विवाह बिना किसी प्रकार की आर्थिक समस्या के आराम से कर सकते है। इस स्कीम में एससी/एसटी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले श्रेणी के साथ-साथ विधवाओं की बेटियों को भी सरकार की इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। 

योजना का लाभ पाने हेतु आवश्यक शर्ते एवं पात्रता?

  • लाभार्थी श्रमिक के पास एक साल की नियमित मेम्बरशिप होना आवश्यक है। 
  • योजना के प्रभारी अधिकारी द्वारा विवाह के कार्ड एवं एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। 
  • लाभार्थी को एक घोषणा पत्र देना होगा जिसमे लाभार्थी द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि इसके पूर्व में उसने कोई भी सरकारी सहायता नहीं प्राप्त किया है न ही भविष्य में कोई भी सरकारी सहायता प्राप्त करेगा।  
  • लाभार्थी को यह घोषणा करना अनिवार्य होगा की वह विवाह के 6 माह के अंदर विवाह का प्रमाण पत्र सहायक निर्देशक के ऑफिस में प्रस्तुत कर देगा। अगर आवेदक विवाह प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं जमा कर पाता है तो लाभार्थी को भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा। 
  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी रहने वाला होना चाहिए। 
  • इस योजना के अंतर्गत शादी करने वाली कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। 
  • वर की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • विधवा/तलाकशुदा महिला जिसने इसके पूर्व में इस स्कीम का लाभ प्राप्त किया हो। वह महिला भी  इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकती है। 
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की फैमिली इनकम एक लाख रूपये से कम होनी चाहिए। 
  • इस स्कीम के तहत एक फैमिली की दो लड़कियों को ही लाभ प्रदान किया जायेगा। 
  • विधवा एवं तलाकशुदा महिला इस स्कीम के तहत पुनर्विवाह हेतु लाभ प्राप्त कर सकती है। 

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कन्यादान योजना का आवेदन करने के लिए क्या क्या डाक्यूमेंट्स लगते है? 

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक अकॉउंट पासबुक, वर एवं वधू का जन्म प्रमाण पत्र, तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट आकार की फोटो। 

हरियाणा कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इस स्कीम के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते है। Online Apply करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। Online Registration करने के लिए सर्वप्रथम महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को अपने पास एकत्र कर लें। उसके बाद किसी Customer Service Center (CSC) से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।  

Click Here for Apply Online Application form 

हरियाणा कन्यादान योजना एप्लीकेशन फॉर्म-

हरियाणा कन्यादान योजना के लिए अप्लाई करने की ऑफलाइन प्रक्रिया है। इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते है। या फिर इस स्कीम की  Official Website  http://haryanascbc.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते है। 

Click Here for Download Application form 

अगर आपको इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते है या योजना की Official Website पर visit कर सकते है।  

Tel-01722564006, 2567009

E-mail-dbcharyana@gmail.com

 

 

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