हरियाणा के चीफ मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को फायदा प्रदान करने के लिए हरियाणा महिला समृद्धि स्कीम की शुरुआत की गई है। इस स्कीम के तहत हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रदेश की एससी कैटेगरी की महिलाओं को स्वरोजगार के सुनहरे अवसर दिए दिये जायेंगे जिससे अपना रोजगार शुरू करके जीविकोपार्जन आसानी से कर सकें। इस स्कीम के तहत प्रदेश की महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा साठ हजार रुपये का ऋण 5 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है। प्रदेश की महिलाओं के सपने को इस स्कीम के द्वारा साकार किया जायेगा। अपने इस लेख में हम आपको हरियाणा महिला समृद्धि स्कीम से संबंधित सभी जानकारी जैसे- योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या है? कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट है? तथा अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है? आदि सभी के बारे में इस लेख में बताने वाले है। स्कीम में बारे में जानने के लिए लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।
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इस स्कीम के तहत अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गयी हैhttps://www.janhitmejaari.com/ प्रदेश की जो भी एससी वर्ग की महिलाएं जो भी इस स्कीम के अंतर्गत अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती है वे महिलाएं लोन के लिए विभाग द्वारा जारी किये गये पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते है। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं विकास निगम ने महिला समृद्धि स्कीम हेतु अखबार के माध्यम से विज्ञापन जारी किया है। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत विशेष रूप से अनुसूचित जाति की महिलाओं को फायदा प्रदान करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत फायदा पाने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना जरूरी है बैंक एकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
योजना का उद्देश्य-
आप सभी भली-भांति इस बात से परिचित होंगे प्रदेश में बहुत सी महिलाये है तो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहती है मगर आर्थिक दशा ख़राब होने की वजह से अपना व्यवसाय नही शुरू कर पाती है| महिलाओं इस परेशानी को देखते हुए हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने हरियाणा महिला समृद्धि स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत प्रदेश की एससी कैटेगरी की महिलाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने हेतु गवर्नमेंट द्वारा साठ हजार रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज की दर से दिया जायेगा। इस स्कीम के द्वारा एससी कैटेगरी की महिलाओं को स्वावलम्बी और सुदृढ़ बनने का उद्देश्य हरियाणा सरकार का है। इसके लिए प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद भी उपलब्ध करायेगी। हरियाणा महिला समृद्धि स्कीम के तहत निम्न प्रकार के रोजगार को शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जायेगा। कॉस्मेटिक की दुकान के लिए, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी फार्मिंग, चूड़ी की दुकान, चाय स्टाल,आदि व्यवसाय हेतु महिलाओ को ऋण प्रदान किया जायेगा।
पात्रता की शर्ते एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- लाभार्थी का हरियाणा का निवासी हो।
- आवेदक महिला एससी कैटेगरी से सम्बन्धित हो।
- आवेदक महिला की उम्र 18 साल से 45 वर्ष के बीच हो।
- आवेदक महिला के परिवार की सालाना आय तीन लाख रूपये से अधिक नही हो।
- आवेदक महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ( BPL ) श्रेणी से संबधित हो उनको इस स्कीम के तहत दस हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।
- आवेदक महिला का आधार कार्ड होना चाहिये।
- आवेदक महिला का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिये।
- आवेदक महिला का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिये।
- आवेदक महिला के बैंक पास बुक का विवरण।
- आवेदक महिला का मोबाइल नंबर होना चाहिए।
- आवेदक महिला का पासपोर्ट आकार की फोटो होना चाहिए।
हरियाणा महिला समृद्धि स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका-
- प्रदेश के जो भी इच्छुक आवेदक हो इस स्कीम का फायदा लेना चाहते है तो विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बतायी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है।
- सबसे पहले लाभार्थी विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करें।
- आधिकारिक पोर्टल पर लॉग-इन करने के पश्चात् एक नया पेज ओपन होगा।
- इस नये पेज पर आपको New User Register Here के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के उपरांत महिला समृद्धि का आवेदन पत्र ओपन होगा।
- फिर इस एप्लीकेशन में मांगी गयी जानकारी को भरें, सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
- फिर लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग-इन करे।
- उसके बाद फिर एक नया पेज ओपन होगा जहाँ आपको सेवाओं के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें फिर सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद फिर एक न्यू पेज ओपन होगा वहां पर Search Box में महिला समृद्धि लिख कर सर्च करें।
- फिर इसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन पोर्टल पर महिला रोजगार हेतु अप्लाई (केवल महिला लाभार्थियों हेतु स्वरोजगार आय स्कीम हेतु आवेदन) के लिए सेवा का नाम, सेलेक्ट करें।
- उसके बाद फिर हरियाणा महिला समृद्धि स्कीम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सही-सही सभी जानकारी को भरें।
- एप्लीकेशन फॉर्म को सही व शुद्ध रूप से भरने के बाद महिला समृद्धि स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय में जमा करे।
हमने इस लेख में महिला समृद्धि स्कीम के सम्बन्धित सभी जानकारी के बारे में बताया है। स्कीम से जुडी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप विभाग द्वारा जारी किए हेल्पलाइन नंबर 0172-3968400 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। सरकारी योजनाओ के बार में अधिकारी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे।
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