जानें क्या है? मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना आवेदन करने का तरीका

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How to Apply Chief Minister Economic Welfare Scheme
How to Apply Chief Minister Economic Welfare Scheme

गवर्नमेंट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम की शुरुआत की जा चुकी है। एमपी गवर्नमेंट द्वारा ऐसी ही एक स्कीम को शुरू किया गया है। इस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्कीम।  आज के अपने इस आर्टिकल में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा संचालित योजना से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी के बारे में बताने वाले है। जैसे की चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम क्या है? इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता क्या है? योजना में अप्लाई करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है? एवं अप्लाई करने की प्रक्रिया क्या है? आदि साथियों अगर आप चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम के बारे में आवश्यक जानकारी पाना चाहते है तो आप लोगो से आग्रह है कि इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।  

चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम, एमपी गवर्नमेंट द्वारा राज्य के निर्धन बीपीएक श्रेणी के लोगों के लिए शुरू की गयी है।  इस स्कीम के तहत सोसाइटी के बेहद गरीब श्रेणी  को सस्ती लागत मूल्य के यंत्र एवं कार्यशील पूंजी व्यवसाय शुरू करने के हेतु प्रदान की जायेगी।  इस कार्यशील पूंजी के द्वारा ही राज्य के बेरोजगार लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करके आर्थिक  तौर पर आत्मनिर्भर बनेंगे।  इस स्कीम के द्वारा एमपी के लोगो की आर्थिक दशा में सुधार होगा।  

चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत गवर्नमेंट द्वारा पचास हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।  अगर आप भी इस स्कीम का फायदा लेना चाहते है तो जल्दी से ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें।  अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने से आपके समय एवं धन दोनों की ही बचत होगी।  ऑनलाइन प्रक्रिया से सिस्टम में पारदर्शिता आयेगी।  

चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम को शुरू करने का क्या उद्देश्य है?

इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य  राज्य के सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार के मौके प्रदान करना है।  इस स्कीम के द्वारा सभी लोग जो भी अपनी आर्थिक दशा खराब होने की वजह से स्वयं का व्यवसाय शुरू नही कर पाते है उन लोगो को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस स्कीम के तहत सस्ती कीमत में यंत्र भी प्रदान कराये जायेंगे। जिसका उपयोग आवेदक अपने व्यवसाय में कर सकेगा।  चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम के द्वारा एमपी की बेरोजगारी प्रतिशत में कमी आयेगी और सभी बेरोजगार आत्मनिर्भर बनेगें।  इस स्कीम के अंतर्गत हेयर कटिंग स्ट्रीट वेंडर, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चालक एवं कुम्हार को वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी।

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चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम की पात्रता एवं आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है?

  • इस स्कीम में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। 
  • इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। 
  • आवेदन करने वाले की उम्र कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए।  
  • आवेदन वाले के द्वारा अन्य किसी स्वरोजगार स्कीम का लाभ न प्राप्त किया जा रहा हो, अगर आवेदक द्वारा अन्य किसी स्वरोजगार स्कीम का लाभ किया जा रहा है तो इस योजना का लाभ पाने के योग्य नही होंगे। 
  • आवेदन करने वाला किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्थान द्वारा दिवालिया न घोषित किया गया हो। 
  • आवेदन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। 
  • आवेदन करने के समय आवेदक का आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र आदि इन डॉक्यूमेंट का फॉर्म भरते समय साथ होना बहुत जरुरी है।  

एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका क्या है? 

  • मित्रों अगर आप इस स्वरोजगार स्कीम में अप्लाई करना चाहते है तो नीचे बताये गये तरीके का अनुसरण करके आप भी इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते है। 
  • सर्वप्रथम आवेदन करने के लिए आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के लिए अपने सिस्टम में ऑफिसियल वेबसाइट लिखकर सर्च करें।  

  • उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा।  
  • उस नये पेज पर आपको चीफ मिनिस्टरआर्थिक कल्याण स्कीम के तहत आवेदन करने का लिंक मिलेगा उस पर आपको क्लिक करना होगा।  
  • उसके बाद आपके सामने विभागों की लिस्ट ओपन हो जायेगी।  
  • अब आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अपने विभाग का चयन करना होगा।  
  • उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर Sign Up के सेक्शन में जाना होगा। 
  • अब आपसे पूछी गयी जानकारी को भरें जैसे E-mail, Mobile Number, Password आदि को भरें।  
  • उसके बाद फिर Sign Up  Now  के ऑप्शन पर क्लिक करें।  
  • इस तरह से आवेदन करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।  

  पोर्टल पर लॉग-इन करने की प्रक्रिया?

  • सर्वप्रथम आपको स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये।  
  • आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा।  
  • इस नये पर आपको चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत  आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।  
  • क्लिक करते ही विभागों की लिस्ट ओपन होकर सामने आयेगी।  
  • आपको अपनी जरूरत के हिसाब से अपने विभाग का चयन करें।  
  •  उसके बाद पुन: एक बार फिर से पेज ओपन होगा।  जहां पर आपको लॉग-इन  के सेक्शन में जायें।  
  • फिर वहां अपनी योजना को सेलेक्ट करना होगा। 
  • फिर अपना मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड  भरें।  
  • फिर  उसके बाद आपको सबमिट की बटन पर क्लिक करना होगा।  
  • इस प्रकार से आपकी  पोर्टल पर लॉग-इन  करने की  प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।    

आवेदन पत्र की स्थिति देखने की प्रक्रिया क्या है?

  • सबसे पहले आपको स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें।  
  • फिर आपके सामने एक पेज ओपन होगा।  
  • उसके बाद फिर एक चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत आवेदन करें के लिए पर क्लिक करें।  
  • फिर सामने सभी विभागों की लिस्ट ओपन हो जाएगी।  
  • विभाग की लिस्ट से अपने काम के विभाग का चयन करें।  
  • उसके बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपना Track Application नंबर भरें।  
  • फिर Go  ऑप्शन पर क्लिक करें।  
  • फिर आपके आवेदन फॉर्म की स्टेट रिपोर्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जायेगी।  

आज के अपने इस आर्टिक्ल में चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम से जुड़ी  सभी आवश्यक जानकारी के बारे में बताया है। अगर उसके बाद भी किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर 07556720200 पर कॉल करके अपनी  समस्या का निराकरण कर सकते है। इस तरह की अन्य योजनाओ के लिए इस वेबसाइट से जुड़ें रहें। 

 

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