दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

0
How to apply for Divyang and Leprosy Pension Scheme
How to apply for Divyang and Leprosy Pension Scheme

उत्तर प्रदेश में दृष्टि बाधित- जो लोग आँखों से देख नही सकते है, मूक बधिर जो बोल नही सकते है या फिर शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम है अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण निराश्रित और दिव्यांग है इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए जीविका सुचारू रूप से चलाने के लिए न तो अपना कोई सहारा है न ही किसी भी तरह की मेहनत ही कर सकते है, जिससे उनकी जीविका सुचारू रूप से चल सके अपना जीवन यापन कर सकें| दिव्यांग जनों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसहारा दिव्यांग जनों की सामाजिक सुरक्षा के तहत जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए दिव्यांग जनों के हित के लिए दिव्यांगो को जीवन यापन करने के लिए अनुदान दिया जाता है| इस अनुदान योजना को दिव्यांग पेंशन नाम से जाना जाता है

divyang pension official website
divyang pension official website

इस योजना का लक्ष्य समाज के गरीब असहाय बेसहारा निम्न आर्थिक स्थिति वाले दिव्यांगो के विकास तथा उनके फायदे तथा मदद के लिए निर्मित योजनाओं के ठीक प्रकार से संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितम्बर 1995 को दिव्यांग जन सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इस विभाग का लक्ष्य दिव्यांगो के हित के लिए योजना बनाना जिससे दिव्यांगो का जीवन सरल बन सके उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके| जिससे दिव्यांग जन भी जीवन को बिना किसी कठिन के जीवन यापन कर सके।

विभाग ने एक्टिव विभिन्न लाभदायी सेवा प्रदाता, गैर सरकारी संगठनों एवं संभ्रांत व्यक्तियों के सलाह, अनुभव के द्वारा एक संक्रिय प्रगतिशील दिव्यांगो में समय-समय पर जागरूकता विकसित करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले समावेशी समाज का निर्माण किया जाना चाहिए।

दिव्यांग भरण-पोषण योजना (दिव्यांग पेंशन) की पात्रता-

ऐसे दिव्यांग जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो और कम से कम 40% अपंगता हो।
उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, आवेदक उत्तर प्रदेश क अनिवास हो उसका जन्म इस उत्तर प्रदेश में हुआ हो।
सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ न पा रहा/रही हो| अगर आवेदक इस प्रकार का कोई भी लाभ पा रही/रहा होगा तो इस योजना के पात्र नही होंगे।
पात्रता के सभी मानक का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
दिव्यांग दृष्टिबाधित, मूकबाधित, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजन जिनके जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार परिश्रम कर सकते है तथा जिनकी आय गरीबी की रेखा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये वार्षिक से अधिक नही होनी चाहिए। दिव्यांग भरण-पोषण एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 500 रुपये प्रतिमाह प्रत्येक लाभार्थी को पेंशन दिया जायेगा।

आवेदन करने  के लिए आवश्यक दस्तावेज-

दिव्यांग पेंशन के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदक अगर ग्रमीण क्षेत्र का है तो उसके लिए 46080 रुपये या आवेदक शहरी क्षेत्र का है तो उसके लिए 56460 रुपये का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या 18 से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के आवेदक को इस योजना का लाभ नही दिया जायेगा।

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है तो ग्राम सभा का प्रस्ताव, आवेदक शहरी क्षेत्र का है तो यह प्रक्रिया एसडीएम के द्वारा पूर्ण होगी।

आवेदक के बैंक खाते की छायाप्रति

कुष्ठावस्था पेंशन योजना-

कुष्ठ रोग की वजह से दिव्यांग हुए सभी दिव्यांगजन जो यूपी के स्थायी निवासी है तथा जो ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले है जिनकी वार्षिक आय 46080 रुपये है, और जो आवेदक शहरी क्षेत्र के है जिनकी आय 56460 रुपये से कम है उनको प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन योजना का लाभ न मिल रहा हो को प्रदेश से संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ( चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) के आधार पर 2500 रुपये प्रतिमाह प्रत्येक लाभार्थी को दिया जाता है।

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज-

आवेदक का कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता का प्रमाण पत्र।
आवेदक का आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 रुपये तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 रुपये से अधिक नही होना चाहिए।

आवेदक अगर ग्रामीण क्षेत्र का है तो उस दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव, अगर आवेदक शहरी है तो या प्रक्रिया एसडीएम के द्वारा पूरी की जाएगी।

आवेदक के बैंक खाते की छायाप्रति।

दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको http://sspy-up.gov.in in को वेब

ब्राउज़र में टाइप करके सर्च कीजिये उसके बाद आपके सामने दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक

वेबसाइट ओपन हो जायेगी| जो इस प्रकार से होगी-

यह भी पढ़ें-कैसे पायें उत्तर प्रदेश लैपटॉप स्कीम 2021 का लाभ?
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना   ऑनलाइन आवेदन करें     लॉग-इन
योजना के विषय में     आवेदक लॉग-इन                          जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण
आवेदन का प्रारूप      पात्रता

सबसे पहले आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा|

इस पेज पर आवेदक से जुड़ी बेसिक जानकारी को भरना होगा।

सबसे पहले आवेदक का व्यक्तिगत विवरण को भरना पड़ेगा।

आवेदक के “व्यक्तिगत विवरण” से जड़ी जानकरी जो इस भरनी पड़ेगी जो इस प्रकार है-

जनपद/District-
निवासी/Resident- (ग्रामीण/शहरी) तहसील/tehsil
आवेदक का नाम/Name of Applicant-
लिंग/Sex (Male /Female/other)-
जन्मतिथि/ Date of Birth-
पिता/पति का नाम/ Father/ Husband-
श्रेणी/category-
संपर्क सूत्र (मोबाइल नंबर) /contact number-
पूरा पता/complete address-
आवेदक के व्यक्तिगत विवरण को भरने के बाद आपको आवेदक के बैंक तथा बैंक खाते आईएफएससी कोड आदि को भरना है|

बैंक का नाम/ Name of Bank-
बैंक शाखा का नाम/ Name of branch-
बैंक खाता संख्या/ Account number-
आई एफ एस सी कोड/ IFSC Code-

बैंक विवरण को भरन के बाद आवेदक के आय का विवरण भरना है-

तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या/ income Application No-
तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र का क्रमांक/ Income Certificate No-

दिव्यांगता का विवरण-

दिव्यांगता का प्रकार/ Disability Type –
दिव्यांगता का प्रतिशत/ Disability Percentage-
दिव्यांगता प्रमाण पत्र संख्या/ Disability certificate No-
दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि/ Disability certificate Issue Date-
क्या यूनिक दिव्यांग आईडी ( UDID) कार्ड उपलब्ध है- हाँ नही

दस्तावेज अपलोड करें-

अपलोड रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो/ Upload passport size color photograph-
अपलोड जन्मतिथि/ आयु प्रमाण पत्र/ upload Date of Birth/ age certificate-
दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें/ upload Disability certificate-

Declaration

अपने द्वारा भरे गये सभी विवरण को ठीक से चेक करने के बाद डिक्लेरेशन को टिक करके, कैप्चा कोड को भरकर

सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक पंजीकरण संख्या मिलेगी उस पंजीकरण फॉर्म का प्रिंट आउट रख लेना है।

फिर आवेदक लॉग इन पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा उसके बाद select pension scheme पर क्लिक करके Divyag pension scheme का चयन करना है।

उसके नीचे अपना पंजीकरण नंबर भरना है उसके नीचे दूसरे कॉलम में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर भरना है|

फिर Send OTP पर क्लिक करना है, OTP आपके मोबाइल नंबर पर आयेगा OTP और कैप्चा कोड को भरकर लॉग इन करना है।

लॉग इन करने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसको ठीक कर लीजिये अगर गलती नही है तो नीचे कैप्चा कोड को भरकर फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद ही आवेदन पत्र पूर्ण माना जायेगा।

आवेदन पत्र में आवेदक का आधार वेरिफिकेशन भी करना होगा।

उसेक बाद अपना आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल कर रख लेंगे।

इस आवेदन पत्र के प्रिंटआउट और आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजो को साथ संलग्न करके सक्षम अधिकारी के

कार्यालय में प्रेषित कर दें, आवेदन पत्र प्रेषित करने के बाद आपको पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा।

उम्मीद है कि “आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें” इस आर्टिकल से पेंशन योजना में आवेदन करने के बारे में जरूरी जानकारी मिली होगी।अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेन्ट बॉक्स  में कमेंट  करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमें कुछ सलाह या जानकारी देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप कमेन्ट बॉक्स में  हमें लिख सकते हैं। हम यथाशीघ्र  आपके कमेन्ट का जवाब देंगे। अगर आपको बताई गयी जानकारी पसंद आयी हो तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों तथा नजदीकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी जरुरतमंद की मदद हो सके।

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here