दोस्तों आप सबको पता होगा की हमारी गवर्नमेंट द्वारा दिन प्रतिदिन कृषक उत्थान हेतु कृषक भाइयों की आदमनी को डबल करने की कोशिश लगातार की जा रही है। कृषकों की इनकम को 2022 तक डबल करने का गवर्नमेंट ने अपना टारगेट निर्धारित किया है। उसी टारगेट को पूरा करने के लिए ही गवर्नमेंट द्वारा नई-नई स्कीम को किसानो की इनकम को डबल करने के लिए लांच की जा रही है। जिससे हमारे देश के कृषक भाइयों को कृषि से समबन्धित सारी सुविधा प्राप्त हो सके। कृषि से जुड़ी किसी भी जरूरत को लेकर किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। कुछ इसी तरह की स्कीम को हरियाणा स्टेट के सीएम माननीय मनोहर लाल खटटर जी ने अपने प्रदेश के किसानो के लिए शुरू की है। जिस स्कीम का नाम हरियाणा सीएम बागवानी बीमा स्कीम है।
इस स्कीम की शुरुआत 22 सितम्बर 2021 को की गयी। सीएम साहब ने इस स्कीम को शुरू करने की घोषणा मंत्रिमंडल की मीटिंग में किया था। इस स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है। इस स्कीम के द्वारा अगर किसी भी कृषक की फसल किसी आपदा की वजह से बेकार हो जाती है तो उन सभी कृषक भाइयों को इस स्कीम के तहत उनकी फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की रकम प्रदान की जाएगी। अगर आप भी खेती से जुड़े है और इस स्कीम लाभ लेना चाहते है तो आप भी आवेदन कर सकते है। इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रदेश के कृषक भाइयों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से ही इस स्कीम को मुख्यमंत्री जी द्वारा लांच किया गया है। हमारे कृषक बंधु जो सब्जियों, फल एवं मसाले की खेती करते है वे सभी किसान भाई इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते है।
आज अपने इस लेख में हम आपको हरियाणा सीएम बागवानी बीमा स्कीम के बारे में बताने वाले है।
आज के इस लेख में आपको इस स्कीम में अप्लाई करने की प्रक्रिया, स्कीम की पात्रता के क्या मानक निर्धारित किया गया है? अप्लाई करने में कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्कता होती है? इस स्कीम के फ़ायदे एवं इस स्कीम की खासियत के बारे में आपको जानकारी देंगे। स्कीम से जुड़ी सारी जानकारी के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
प्राकृतिक आपदाओं से हुई कृषकों की फसलों का ही मुआवजा इस स्कीम के द्वारा कृषको भाइयों को प्रदान किया जाता है। प्राय: देखने को मिलता है कि कभी आंधी तूफ़ान, चक्रवात की वजह से या अत्यधिक बारिश से, सूखे की वजह से किसानो की फसल बर्बाद हो जाती है। इस स्कीम के तहत ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि की भरपाई के लिए सरकार किसानों को पैसे देती है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 20 फसल है जिसमे 14 सब्जी, 4 फल और 2 मसाले की खेती को बीमा कवर प्रदान करती है। हमारे कृषक भाई इस स्कीम का फायदा तभी प्राप्त कर सकेंगे जब सब्जी के लिए 750 रूपये व मसाले की फसल के लिए 1000 रूपये का बीमा राशि का भुगतान करेंगे।
सब्जी की फसल नष्ट होने पर गवर्नमेंट तीस हजार रूपये प्रति एकड़ एवं मसाले की फसल बर्बाद होने पर चालीस हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा के मुआवजे की राशि का भुगतान हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को किया जायेगा। इस स्कीम में बीमा राशि का लाभ पाने वाले कृषक का अंशदान मात्र 2.5% ही होगा। जो भी कृषक भाई इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते है उनको किसी भी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने है, कृषक भाई मोबाइल फोन या कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते है। ऑनलाइन अप्लाई करने से किसानों का धन एवं समय दोनों बचेगा।
इस स्कीम के अंतर्गत प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसलों की बर्बादी के बदले में हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा मुआवजा प्रदान किया जाता है। किसानो को फसल की बर्बादी की वजह से होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने इस स्कीम को लागू किया है। सभी लोग इस बात को भली भांति जानते है कि प्रदेश में अतिवृष्टि व अल्पवृष्टि आंधी तूफ़ान की वजह से फसल बर्बाद हो जाती है, किसानों को बहुत नुकसान होता है, सरकार के द्वारा किसानो की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें आर्थिक मदद प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानो को बीमा कवर की धनराशि प्रदान करने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है।
इस स्कीम के तहत आने वाली सब्जियां फल और मसाले जिसके नुकसान के लिए सरकार मुआवजा प्रदान करती है वे सभी फसल नीचे दी गयी है।
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बीमा कवर के तहत शामिल फसल कुछ इस प्रकार की है-
शिमला मिर्च, आलू,प्याज, फूलगोभी, हरी मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, हल्दी, लहसुन, मूली,आम, अमरुद, बैगन, किन्नू, बेर आदि फसलें इस स्कीम के तहत आती है जिसके नुकसान होने पर गवर्नमेंट बीमा कवर प्रदान करती है।
स्कीम के फायदे-
- स्कीम से मिलने वाले फायदे निम्न प्रकार है।
- इस स्कीम के तहत प्राप्त होने वाली मुआवजा राशि लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।
- फसल फसल बीमा के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है।
- इस स्कीम में लाभार्थी खुद ही अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के द्वारा आवेदन कर सकते है।
- बीमा कवर उन्ही कृषकों को प्राप्त होगा जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई होगी।
- इस स्कीम अंतर्गत 21 प्रकार की सब्जियों एवं मसालों को रखा गया है।
- बीमा कवर प्रदान करने हेतु फसलों को में कैटेगरी में बांटा गया है, विभाजित कैटेगरी इस प्रकार है- 25%, 50%, 75%, 100%
- फसल के नष्ट होने पर गवर्नमेंट द्वारा तीस हजार व चालीस हजार रूपये प्रति एकड़ बीमा की राशि प्रदान की जाती है।
पात्रता की शर्तें-
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की बागवानी फसल होनी चाहिए।
- इस स्कीम के तहत हरियाणा राज्य के किसानों को ही मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
- अप्लाई करते समय लाभार्थी के पास सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए।
आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट आकार फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया-
- इस स्कीम का लाभ पाने के लिए आपको सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट http://hortharyana.gov.in/en पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद साइट का मुख्य पेज ओपन हो जायेगा।
- मुख्य पेज पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें वाले क्लिक करें।
- क्लिक करने के उपरांत एक न्यू पेज ओपन होगा।
- इस नए पेज पर मांगी गए सभी विवरण को भरना होगा, साथ ही सही मांगे गए डॉक्यूमेंट को भी वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा।
- सभी विवरण को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इस प्रकार सीएम बागवानी फसल बीमा स्कीम में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हमने अपने इस लेख में हरियाणा सीएम बागवानी बीमा स्कीम से जुडी सभी जानकारी को आपको देना का प्रयास किया है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एसएमएस के द्वारा हमे सूचित करके बता सकते है, अथवा आप इस स्कीम से जुडी अन्य किसी प्रकार की जानकरी चाहते है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है हमारे द्वारा आपकी समस्या का या सवालों का समाधान किया जायेगा। सरकारी योजनाओ के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारी वेबसाइट जनहित में जारी से जुड़ें रहे।
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