मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारी योजना को शुरू किया गया है ऐसी ही एक स्कीम एमपी गवर्नमेंट द्वारा भी संचालित किया जा रहा है जो मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के नाम से जानी जाती है। इस लेख के द्वारा आज हम आप सभी को इस स्कीम से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले है। जैसे- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्कीम क्या है? इस योजना के क्या लाभ है? योजना के उद्देश्य क्या है? योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्ते क्या है? योजना के लिए आवेदन करने का प्रोसेस क्या है? आदि से सम्बन्धित जानकारी इस लेख में देने वाले है जानकारी के लिए लेख को शुरू से अंत तक जरुर पढ़ें।
सीएम आर्थिक कल्याण स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग BPL कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले नागरिकों के लिए ही शुरू की गयी है। इस स्कीम के तहत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम कीमत पर लागत के यंत्र एवं कार्यशील व्यवसाय को शुरू करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान की जायेगी है। इस वित्तीय मदद के द्वारा प्रदेश के नागरिक अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर सकेगें। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के द्वारा राज्य में व्याप्त बेरोजगारी दर में भी कमी देखने को मिलेगी एवं राज्य के बेरोजगार नौजवान आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर होंगे।इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश वासियों की आर्थिक दशा में सुधार आयेगा।
योजना का उद्देश्य-
इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य राज्य के समस्त बेरोजगार युवाओ को रोजगार के मौके उपलब्ध कराना है जिससे प्रदेश के युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। इस स्कीम के द्वारा मध्य प्रदेश सभी नागरिक अपनी आर्थिक दशा के जर्जर होने की वजह से अपना कोई व्यवसाय नही शुरू कर पाते है उन सभी को वित्तीय मदद इस स्कीम के तहत प्रदान की जाएगी। सीएम आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत कम लागत में यंत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिस यंत्र का प्रयोग प्रदेश का युवा अपने व्यवसाय में करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकेगा। इस योजना के द्वारा प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी आयेगी एवं बेरोजगार युवाओ की दशा में भी सुधार होगा साथ ही साथ प्रदेश एवं देश का विकास होगा।
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत गवर्नमेंट द्वारा अधिकतम धनराशि पचास हजार दी जायेगी। अगर आप इस स्कीम का फायदा पाना चाहते है तो इसके लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नही होगी। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिसियल वेबसाइट के द्वारा कर सकते है। ऑनलाइन प्रोसेस से आपके समय व धन दोनों की बचत होगी तथा सिस्टम में निष्पक्षता आएगी। इस स्कीम के तहत लाभ पाने वाली लाभार्थी नाई,स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी,रिक्शा चालक, मिट्टी के बर्तन बनवाने का कार्य करने वाले कुम्हार आदि। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत असहाय कमजोर कैटेगरी के लोगों को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए कम लागत के यंत्र प्रदान किये जायेंगे। इस स्कीम का फायदा अधिक से अधिक लोगों को प्रदान किया जायेगा। जितने भी विभाग है उनके द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को वेरिफाई किया जायेगा। वेरिफाई करने के पश्चात लाभार्थी को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता लाभार्थी को प्रदान की जायेगी।
पात्रता की शर्तें-
- लाभार्थी मध्य प्रदेश का रहने वाला हो।
- लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होना जरूरी है।
- लाभार्थी सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी योजना से लाभान्वित नही होना चाहिए।
- लाभार्थी अगर किसी सरकारी योजना से आच्छादित है तो वो इस योजना का फायदा नही प्राप्त कर सकता है।
- लाभार्थी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था द्वारा दिवालिया घोषित नही होना चाहिए।
आवेदन हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति।
- लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी का मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है।
- लाभार्थी का राशन कार्ड होना आवश्यक है।
- लाभार्थी के आयु का प्रमाण पत्र मौजूद होना चाहिए।
- लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो होनी चाहिए।
- लाभार्थी के वर्तमान में सक्रिय मोबाइल नंबर
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ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस-
- अगर आप भी इस स्कीम के तहत अप्लाई करना चाहते है तो नीचे बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें
- सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा
- इस नए पेज पर चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम के अंतर्गत आवेदन करें के मौजूद लिंक पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने उपलब्ध विभाग की लिस्ट ओपन होगी।
- फिर उसके बाद आप अपने जरूरत के हिसाब से विभाग का चयन करें।
- उसके बाद फिर एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको sign up के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर नये पेज के ओपन होने पर पूछी गयी सभी जानकारी ( E-mail, Mobile Number, Password ) को दर्ज करे।
- फिर इसके बाद आपको Sign Up Now के आप्शन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया-
- पोर्टल लॉग-इन प्रोसेस- सर्वप्रथम आपको इस स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन कीजिये।
- फिर एक न्यू पेज ओपन होगा।
- उस नये पेज पर चीफ मिनिस्टर आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत आवेदन करें के दिए लिंक पर क्लिक करें।
- फिर नये पेज पर विभाग की लिस्ट ओपन हो जायेगी।
- अपनी जरूरत के अनुसार विभाग को सेलेक्ट करें।
- उसके बाद एक नया पेज ओपन होकर आयेगा।
- जहाँ पर आपको लॉग-इन सेक्शन में जाना होगा।
- जहाँ पर आपको स्कीम को सेलेक्ट करना है।
- फिर अपना मोबाइल नंबर एवं पासवर्ड को दर्ज करें।
- फिर Submit वाली बटन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आप पोर्टल पर लॉगिन कर पायेंगे।
आवेदन पत्र की स्थिति देखने का प्रोसेस-
- सबसे पहले मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- फिर एक नया पेज ओपन होकर आयेगा।
- फिर मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्कीम के तहत आवेदन करें पर क्लिक करें।
- इसके बाद विभाग की लिस्ट ओपन होगी।
- फिर अपनी जरूत के हिसाब से विभाग को सेलेक्ट करें।
- फिर एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको Track Application के सेक्शन में जायें।
- उसके बाद अपनी आवेदन संख्या को दर्ज करें।
- फिर Go बटन पर क्लिक करें, उसके बाद Application Form का स्टेटस आपके सामने दिखाई देगा।
अपने इस लेख में हमने आपको मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्कीम से जुडी हुई सभी जानकारी के बारे में बताया है। अगर आपको इस योजना से संबधित किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप विभाग द्वारा जारी नंबर 07556720200/07556720203 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है। राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओ के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।
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