पैसे की समस्या से बहुत सी ऐसी लड़कियां है जो बिना शादी के ही रह जाती है। बिना शादी के लड़कियों को जीवन गुजर करने में तमाम प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। प्रदेश सरकार बेटियों की इन्ही समस्या को ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह स्कीम की शुरुआत की गयी है। सरकार इस योजना के द्वारा बेटी की शादी के अवसर पर आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। आज हम अपने इस लेख में छत्तीसगढ़ सरकार शुरू की गयी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुडी सभी आवश्यक जानकारी को बताने वाले है। जैसे यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने के सरकार का क्या उद्देश्य है? इस योजना से क्या लाभ है? योजना की खास बात क्या है? इस योजना से लाभन्वित होने की पात्रता क्या है? आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या है? एवं इस योजना में अप्लाई कैसे करते हैं। अगर इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी पाना चाहते है तो इस आर्टिकल को अंतिम तक जरूर पढ़ें।
यह विवाह योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर घर की बेटियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 25000 रूपये की आर्थिक मदद दिलायी जाती है। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस स्कीम को संचालित किया जा रहा है। इस योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत परिवार की दो बेटियों को लाभ प्रदान किया जायेगा। इस स्कीम के तहत सामूहिक विवाह का भी आयोजना कराया जायेगा। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अनाथ, विधवा एवं निराश्रित लड़कियों को भी लाभ प्रदान किया जायेगा। शादी के समय आर्थिक तंगी की वजह से होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। प्रदेश सरकार की इस योजना से विवाह में होने वाली फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के द्वारा लाभार्थियों की सामाजिक दशा में सुधार देखने को मिलेगा तथा सादगी पूर्ण विवाह एवं सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिलेगा। शादी में दहेज़ लेन-देन पर भी रोक लगेगी।
बेटियों को इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद
- वर एवं कन्या के श्रृंगार के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता- 5000 रूपये
- विवाह में गिफ्ट देने के लिए प्रदान की जाने वाली राशि- 14000 रूपये।
- कन्या को बैंक ड्राफ्ट के रूप में मिलने वाली राशि- 1000 रूपये।
- सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रत्येक कन्या राशि-5000 रूपये।
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चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना के लाभ एवं योजना की विशेष बातें क्या है?
- चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गयी है।
- इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट द्वारा निर्धन घरों की लड़कियों के विवाह के लिए 25000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है।
- इस स्कीम का संचालन राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- इस स्कीम के अंतर्गत लाभ पाने के लिए कन्या की उम्र 18 साल या फिर 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
- एक परिवार की मात्र दो बेटियों को इस स्कीम का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम की पात्रता एवं महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या है?
- लाभार्थी प्रदेश का स्थायी रहने वाला हो।
- लड़की की उम्र 18 साल या फिर 18 साल से अधिक हो।
- लड़की की आर्थिक दशा कमजोर हो।
- लाभार्थी के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर।
चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है?
- अगर चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना के तहत अप्लाई करना चाहते है तो आपको नीचे बताये गए प्रोसेस का अनुसरण करना होगा।
- सबसे पहले लाभार्थी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पास जाएं।
- उसके बाद आपको कार्यालय से चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा।
- फिर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी के बारे में पूछा गया है जैसे- लाभार्थी का नाम, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि सभी विवरण को भरें।
- सभी विवरण को भरने के बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है उनको संलग्न कीजिये।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में प्रेषित कर दें।
- इस तरह से आपका छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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