उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना –
उत्तर प्रदेश सरकार गम्भीर सहायता योजना का संचालन कर रही है | इस योजना का संचालन प्रदेश सरकार द्वारा इस लिए किया जा रहा है | क्योंकि प्रदेश में लाखों ऐसे गरीब असहाय नागरिक हैं | जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है | और गरीबी के चलते वह अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज समय पर सही ढंग से नहीं करा पाते हैं | जिसके कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है | कभी-कभी दुर्घटना बस ऐसे गरीब नागरिक अपनी गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज न करा पाने के कारण अपना जीवन समाप्त भी कर लेते हैं।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब नागरिकों की इन समस्याओं को समझा और उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना – उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया | इस योजना का लाभ कोई भी प्रदेश का गरीब नागरिक प्राप्त कर सकता है |
आर्टिकल में-
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं| गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन- कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी| और गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा | इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आपको यह लेख को अंतिम तक पढ़ना होगा |
ऊपर दिए गए सवालों के बारे में सभी जानकारी इस पोस्ट के माध्यम से दी जायेगी|
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना क्या है (Uttar Pradesh gambhir bimari Scheme) –
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब , निर्धन , असहाय नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है | उत्तर प्रदेश गम्भीर बीमारी सहायता योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है | जो गरीबी के चलते अपने अपने गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं | और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी जैसे – हृदय का ऑपरेशन , गुर्दा ट्रांसप्लांट , लिवर ट्रांसप्लांट , मस्तिष्क का ऑपरेशन , रीड की हड्डी का ऑपरेशन , पैर के घुटने का बदलना , कैंसर का इलाज और एड्स जैसी बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
इस योजना का लाभ प्राप्त करके इलाज कराने के लिए लाभार्थी स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य योजना के लिए आवेदन कर सकता है | जिसके पश्चात लाभार्थी का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा | लाभार्थी किसी सरकारी अस्पताल अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है |
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड –
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गरीब नागरिकों को गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त प्रदान करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं | जिनका पालन करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है –
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूलनिवासी नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं |
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाला नागरिक आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए |
- साथ ही आवेदन कर्ता या परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता नहीं होना चाहिए |
- आवेदन कर्ता के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता हो |
- आवेदन कर्ता निर्माण श्रमिक हो अथवा निर्माण श्रमिक परिवार का सदस्य हो |
- इसके साथ ही आवेदन कर्ता अथवा आवेदन कर्ता का परिवार पिछले वित्तीय वर्ष से निर्माण श्रमिक में पंजीकृत हो
गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत से मिलने वाला लाभ –
इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा इस लिए किया जा रहा है | क्योंकि प्रदेश में लाखों ऐसे गरीब असहाय नागरिक हैं | जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है | और गरीबी के चलते वह अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज समय पर सही ढंग से नहीं करा पाते हैं | जिसके कारण में कई प्रकार की समस्याएं समस्याओं का सामना करना पड़ता है | कभी-कभी दुर्घटना बस ऐसे गरीब नागरिक अपनी गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज न करा पाने के कारण अपना जीवन समाप्त भी कर लेते हैं |
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब नागरिकों की इन समस्याओं को समझा और उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया | इस योजना का लाभ कोई भी प्रदेश का करीब नागरिक प्राप्त कर सकता है | उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं | गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी | और गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा | इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल अंतिम तक पढ़ना होगा | यहां पर आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी |
गंभीर ध्यान बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत से मिलने वाला लाभ –
- गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निम्नलिखित तो लाभ प्रदान किए जाते हैं –लाभार्थी स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य की गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए किसी सरकारी अस्पताल अथवा मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है |
- इलाज में होने वाले सभी खर्चे का शत-प्रतिशत भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा |
लाभार्थी गंभीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं | तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जाएगी |
गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्ते –
- गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई जो इस प्रकार है –
- किसी गंभीर बीमारी का इलाज करने वाले चिकित्सक अथवा अस्पताल द्वारा प्रारूप 2 पर दिया गया प्रमाणपत्र हो।
दवाई को खरीदने पर हुए खर्चे का बिल जो चिकित्सक अस्पताल द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज –
आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा और साथ में ही लिखित आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
- निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
- दवाई खरीदने में हुए खर्चे का ओरिजिनल बिल अथवा बाउचर जो चिकित्सक अथवा अस्पताल द्वारा सत्यापित किया गया हो
- यदि रोगी अविवाहित पुत्री है | अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है | तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें –
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत आप अपना तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराना चाहते हैं | तो आपको ऊपर बताई गई सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा | साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा | आवेदन आप नीचे बताये तरीके से कर सकते हैं –
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना में आवेदन एक सादे कागज पर लिखकर कर सकते है।
पूरी तरह से कंप्लीट फॉर्म लेकर आपको अपने जिले के जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर, उसके बाद लेखपाल द्वारा जांच करके और रिपोर्ट लगाकर भेजने पर आपकी पात्रता सही पाए जाने पर आपको मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र पर सम्पर्क के लिए एक मोबाइल नंबर देना आवश्यक होता है जिससे आर्थिक सहायता की राशि आवंटित किये जाने पर आवेदनकर्ता को अविलम्ब सूचना दी जा सके।
गंभीर बीमारी सहायता योजना से जुड़े सवाल
गंभीर बीमारी सहायता योजना आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना के आवेदन करना चाहते है तो लेख में बताई गयी जानकारियों को फॉलो करके बहुत आसानी से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए किन – किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
आधार कार्ड, हॉस्पिटल द्वारा बनाया गया इलाज में लगने वाली धनराशि का इस्टीमेट, एक आवेदन पत्र, आर्थिक सहायता के लिए लगने वाला फॉर्म लेखपाल के पास उपलब्ध रहता है। इस योजना के अंतर्गत केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक ही लाभ प्राप्त कर सकते है।
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