हमारे समाज मे लड़कियों के प्रति नेगेटिव विचार रखा जाता है इन्ही नेगेटिव विचारों की वजह से ही भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं घटित हो रही है। लोगों की इसी सोच में परिवर्तन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तमाम तरह की स्कीम चलायी जा रही है। यूपी गवर्नमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी स्कीम को संचालित किया जा रहा है।
इस स्कीम के माध्यम से जिन परिवारों का आर्थिक स्तर ठीक नही है उन परिवारों की लड़कियों को पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही साथ लड़की की माँ को भी पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
अपने इस लेख में आज आप लोगों को उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में बताने वाले है।
एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी जानकारी जैसे- योजना के बारे में, इस योजना के फायदे क्या है?, योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या है? आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है? अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? आदि सभी जानकारी को विस्तार से बताएंगे, योजना से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में जानने के लिए लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें। उम्मीद है इस लेख को पढ़ने के बाद आप इस योजना का लाभ अवश्य पा सकेंगे।
इस स्कीम के तहत आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। जब बेटी छठी क्लास में आ जाती है तो माँ बाप को तीन हजार रुपये, आठवीं क्लास में पांच हजार, एवं दसवीं क्लास में सात हजार रुपये और 12वीं क्लास में आठ हजार रुपये प्रदान किया जायेगा। इस स्कीम के अंतर्गत बेटी की आयु 21 वर्ष पूरी होने तक लड़की के अभिभावक को दो लाख रुपये कुल वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।
प्रदेश के इच्छुक आवेदनकर्ता जो इस स्कीम का फायदा पाना चाहते है तो उन्हें इस स्कीम के तहत अप्लाई करना होगा। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवार की लड़कियों को ही लाभ दिया जायेगा।
इस स्कीम के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जिनकी सालाना आय दो लाख या दो लाख रुपये से कम है उनको ही इस स्कीम के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। यह स्कीम गरीब परिवार की दो बेटियों के लिए ही है। इस स्कीम के अंतर्गत यूपी की बेटियों को अच्छी शिक्षा हासिल करने में फायदेमंद साबित होगी।
आप सब इस बात से अच्छी तरह से परिचित होंगे कि लोग लड़की को जन्म लेने से पहले गर्भ में ही मार देते है। कई ऐसे निर्धन परिवार के लोग पैसे के अभाव में बेटियों को प्रसव के पहले ही भ्रूण हत्या करा देते है। जिसके परिणामस्वरूप बेटियों की संख्या में कमी हो रही है। इन सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरू किया इस स्कीम के माध्यम से भ्रूण हत्या की संख्या में कमी आयेगी। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात में सुधार आयेगा।
इस स्कीम के द्वारा प्रदेश के लोगों में बेटियों के प्रति जो नेगेटिव विचार है उसी विचार में परिवर्तन लाने के लिए ही सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू किया गया है। इस स्कीम का लक्ष्य लड़कियों के जीवन स्तर को सुदृढ करना। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी स्कीम के द्वारा लड़की के जन्म से ही शिक्षा के लिए धनराशि उपलब्ध होगी। भाग्य लक्ष्मी स्कीम से बेटियों की शादी में कोई दिक्कत नही होगी प्रदेश सरकार इसके लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी।
पात्रता की शर्तें-
- लाभार्थी के फैमली की इनकम दो लाख सालाना या उससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक का बर्थ सर्टिफिकेट के अनुसार बेटी के जन्म के एक वर्ष तक बर्थ रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए।
- यूपी भाग्यलक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत बेटी का विवाह 18 साल से कम आयु में नही करना चाहिए।
- लड़की के माता-पिता यूपी के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- लड़की को हेल्थ विभाग से टीकाकरण कराना जरूरी है।
- वे सभी बेटियों जिनका जन्म 31 मार्च 2006 के बाद वे लोग इस स्कीम का लाभ पाने की पात्र होंगी।
आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- लड़की के माँ बाप का आधार कार्ड होना जरूरी है।
- लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- लड़की का जन्म जिस हॉस्पिटल में हुआ हो उस हॉस्पिटल से मिला लड़की का जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- लाभार्थी का बैंक खाता पासबुक उपलब्ध होना चाहिए।
- लाभार्थी का सक्रिय मोबाइल नंबर जरुरी है।
- आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो।
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उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी स्कीम में अप्लाई करने का प्रोसेस-
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को महिला एवं बाल विकास विभाग यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- आधिकारिक वेबसाइट से उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी स्कीम का आवेदन पत्र का पीडीएफ डाउनलोड कर लें।
- आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र में मांगे गये डिटेल्स (आवेदक का नाम, जन्मतिथि आदि) को भरें।
- सारी जानकारी को भरने के बाद अपने सभी डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
- फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास के किसी आंगनबाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के ऑफिस में प्रेषित कर दें।
- इस प्रकार फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
हमने अपने इस लेख में योजना से जुड़ी सभी जानकारी देने का प्रयास किया है, अगर योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार का सवाल तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते है हम आपके सवालों के जवाब यथाशीघ्र देने को कोशिश करेंगे। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करें।
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