उत्तराखंड सीएम स्वरोजगार स्कीम की शुरुआत प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने हेतु की गयी है। प्रदेश के जो भी प्रवासी श्रमिक कोविड-19 महामारी के कारण हुई बंदी से रोजगार पर आये संकट की वजह से दूसरे प्रदेशों में बेबस लाचार फसे हुए थे वे सभी श्रमिक अपने प्रदेश में वापस लौट आये है। इस स्कीम के तहत प्रदेश में वापस लौट श्रमिकों को स्वयं काम शुरू करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ऋण दिया जा रहा है। यह ऋण उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीयकृत एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए श्रमिकों को दिया जायेगा। अपने आज के लेख में उत्तराखंड सीएम स्वरोजगार से जुड़ी समस्त जानकारी- फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस, स्कीम के लिए पात्रता की शर्तें, स्कीम हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट आदि के बारे में अपने इस लेख में बताने वाले है, स्कीम के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।
इस स्कीम के तहत विनिर्माण हेतु पच्चीस लाख एवं सर्विस सेक्टर हेतु दस लाख रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट पर लोन प्रदान किया जायेगा।MSME के तहत वर्गीकृत कैटेगरी A में लागत रुपये की अधिकतम लागत कुल प्रोजेक्ट के लागत का पच्चीस फीसद, कैटेगरी B में बीस फीसद एवं कैटेगरी C में प्रोजेक्ट के कुल 15 फीसद तक लागत मूल्य के तौर पर देना होगा। लॉकडाउन में जो प्रवासी श्रमिक वापस लौटकर आये है वे सभी इस स्कीम का फायदा पाने के लिए अप्लाई कर सकते है, अप्लाई करने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों है, श्रमिक भाई दोनों तरीकों से स्कीम के लाभ हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में जानने के लिए हमारे लेख से प्रारम्भ से अंत तक जुड़ें रहें। इस स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सभी श्रमिकों को गवर्नमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा तथा ऑफलाइन अप्लाई करने हेतु एप्लीकेशन फॉर्म एवं पंजीकरण फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ेगा,फॉर्म को बैंक जाकर सभी डॉक्यूमेंट को जमा करना पड़ेगा।
उत्तराखंड सीएम स्वरोजगार स्कीम का उद्देश्य-
दोस्तों आप सभी भली-भांति जानते है कि समूचे देश में कोविड-19 महामारी की वजह से सभी काम धंधे बंद पड़े है जिसके कारण प्रदेश के प्रवासी श्रमिक अन्य प्रदेशों फसे पड़े है उन सभी को अपने प्रदेश वापस लाया जा रहा है, श्रमिकों के वापस लाने के बाद उन सभी के लिए अपनी फैमली का पालन-पोषण करने के लिए रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गयी है प्रदेश सरकार इस समस्या को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड सीएम स्वरोजगार स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रमिकों को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने हेतु बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध करा जायेगा जिससे प्रवासी श्रमिक अपना खुद का रोजगार शुरू करके अपना एवम अपनी फैमली का पालन-पोषण कर सकें, बाल-बच्चो की आवश्यकता को पूरा कर सकें। राज्य सरकार का उद्देश्य इस स्कीम के द्वारा प्रदेश वासियों को स्वावलंबी सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।
पात्रता की शर्तें-
- लाभार्थी उत्तराखंड का स्थायी रहने वाला होना चाहिए।
- इस स्कीम का फायदा पाने हेतु लाभार्थी की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
- लाभार्थी की या उसकी फैमली मेंबर को स्कीम का लाभ एक ही बार प्रदान किया जायेगा।
- उत्तराखंड सीएम स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी हेतु कोई भी शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता नही है।
- लाभार्थी को लाभ प्रदान करने हेतु सलेक्ट करने के लिए ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन प्राप्त होने पर परियोजना की महत्ता को देखते हुए पहले अप्लाई करने वाले को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- लाभार्थी, स्कीम में अप्लाई करने का प्रोसेस एवं स्कीम से जुड़ी जानकारी जिला उद्योग ईकाई में ऑफलाइन एवं ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकतें है।
- लाभार्थी द्वारा विगत पांच वर्षों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी अन्य स्वरोजगार स्कीम का लाभ न लिया गया हो।
- एससी/एसटी एवं अल्पसंख्यक कैटेगरी, महिला एवं शारीरिक रूप से अक्षम लाभार्थी को प्रभारी अधिकारी द्वारा स्पेशल कैटेगरी के तहत निर्गत सर्टिफिकेट की वेरफिएड प्रति के साथ जमा करना होगा।
आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का आधार कार्ड नंबर
- लाभार्थी का पैनकार्ड नंबर
- लाभार्थी का मोबाइल नंबर
- लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो
- लाभार्थी के शिक्षा का प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र
- लाभार्थी के बैंक की डिटेल्स
- शपथ पत्र
- परियोजना रिपोर्ट
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
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ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस-
- प्रदेश के इच्छुक श्रमिक इस स्कीम का फायदा पाना चाहते है तो वे सभी नीचे बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद इस नए पेज पर चीफ मिनिस्टर स्कीम का एप्लीकेशन फॉर्म के पीडीएफ को डाउनलोड करें।
- आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र में मांगी गयी जानकारी (आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, आवेदक की जन्मतिथि आदि सभी जानकारी को) भरें।
- आवेदक से सम्बंधित सारी जानकारी को भरकर आवश्यक सभी डॉक्यूमेंट को संलग्न करके बैंक में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें। इस तरह से आपकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-
- योजना का फायदा पाने के इच्छुक आवेदक नीचे तरीके से अप्लाई कर सकते है।
- सबसे पहले आवेदक को चीफ मिनिस्टर स्वरोजगार की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद पेज ओपन होगा।
- इस नये पेज पर रजिस्ट्रेशन करें के आप्शन पर क्लिक करें।
- फिर उसके बाद नये पेज पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, पासवर्ड, नाम, पैनकार्ड, आधार कार्ड का नंबर, एड्रेस, जनपद, पिनकोड आदि मांगी गयी सभी जानकारी एवं कैप्चा कोड को भरें।
- सभी कॉलम को भरने के बाद पंजीकरण करें के आप्शन पर क्लिक करें।
- फिर इसके बाद आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें के आप्शन पर क्लिक करें।
- फिर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें।
- फिर लॉग-इन के आप्शन पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- फिर एक नया पेज ओपन होगा, इस नये पेज पर आपको एप्लीकेशन भरना होगा।
- अब इस नये पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गये सभी डिटेल्स को भरें।
- आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, संपर्क की डिटेल्स जैसे- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भरें।
- इन सभी भरें गये डॉक्यूमेंट को upload भी करना होगा।
- फिर इसके बाद SUMBIT वाले आप्शन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आपका आवेदन फॉर्म भरने की प्रकिया पूरी हो जाएगी।
पासवर्ड रीसेट करने का प्रोसेस-
- सर्वप्रथम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें।
- फिर एक न्यू पेज ओपन होगा, इस न्यू पेज पर Online Apply के Option पर क्लिक करें।
- फिर Password reset के Option पर क्लिक करें।
- फिर इसके बाद आवेदक E-Mail व Captcha को भरें।
- फिर SUBMIT के Option पर क्लिक करें।
- इसके बाद E-MAIL पर एक OTP मिलेगा उस OTP को बॉक्स में दर्ज करे।
- फिर से Password Reset के Option पर क्लिक करें।
- उसके बाद अपना Password को Reset कर सकते है।
Application Form का Status देखने की प्रक्रिया-
- सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉग-इन करें।
- फिर एक नया पेज ओपन होगा।
- फिर Online Application के Option पर क्लिक करें।
- उसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्कीम रिपोर्ट के आप्शन पर क्लिक करें।
- फिर एक नया पेज ओपन होगा, इस नये पेज पर अपने जनपद के सामने उपलब्ध Application Summited, Application Approved, Application Rejected जैसे कई आप्शन दिए गये होंगे उन आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही सारा विवरण आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
इस लेख के द्वारा उत्तराखंड सीएम स्वरोजगार स्कीम से जुडी सभी जरुरी जानकारी इस लेख में बतायी गयी है। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती तो आप विभाग द्वारा जारी किये गये नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का निराकरण कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर-18002701213
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