उत्तराखंड सीएम वात्सल्य स्कीम,ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है?

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How to register for chief minister vatsalya scheme
How to register for chief minister vatsalya scheme

कोविड-19 महामारी के कारण पूरा देश त्रस्त है, संक्रमण की चपेट में आकर बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई लोगों के बच्चे मार गये तो कइयों के माता-पिता दोनों मर चुके हैं। उत्तराखंड की प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के खातिर सीएम वात्सल्य स्कीम को प्रारम्भ किया गया है। अनाथ बच्चों को इस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जायेगी। आज के इस लेख में हम इस स्कीम से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी को बताने वाले है जैसे कि उत्तराखंड स्कीम क्या है? इस योजना के क्या फायदे है? गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम को शुरू करने का क्या उद्देश्य है? योजना की खासियत क्या है?? योजना का लाभ पाने की पात्रता क्या निर्धारित की गई है? योजना में आवेदन करने का प्रोसेस क्या है? आदि सारी जानकारी को विस्तार पूर्वक बताने वाले है उत्तराखंड सीएम वात्सल्य स्कीम के बारे जानने के लिए इस लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।

उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर द्वारा सीएम वात्सल्य स्कीम राज्य के उन अनाथ बच्चों के खातिर शुरू की गई है, जिन बच्चों के माता-पिता या संरक्षक की मौत कोविड-19 की वजह हुई है। इस स्कीम के तहत उन समस्त बच्चों को प्रत्येक महीने तीन रुपये की वित्तीय मदद लालन-पालन के लिये दी जायेगी।21 वर्ष तक की आयु तक यह वित्तीय मदद बच्चों को उनके पालन-पोषण के लिए प्रदान की जायेगी जिससे उन अनाथ बच्चों का सही से बिना किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना किये बिना ही भरण पोषण हो सके। साथ ही उन बच्चों को किसी से मदद न मांगनी पड़े। यह आर्थिक मदद उन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत उपयोगी कदम साबित होगा। कोविड प्रभावित बच्चों को प्रत्येक महीने आर्थिक मदद लाभार्थी बच्चों के बैंक एकाउंट में सीधे भेज दी जायेगी। इस स्कीम फायदा पाने के लिए बच्चे का बैंक एकाउंट होना जरूरी है। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट द्वारा अनाथ बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी ख्याल रखा जाएगा। अनाथ बच्चों को आर्थिक समस्या की वजह से पढ़ाई-लिखाई में रुकावट न आये इस बात को भी इस योजना में ध्यान रखा जायेगा, पैसे के अभाव में बच्चे पढ़ाई से वंचित न रहे इस बात का खास ध्यान स्कीम में रखा जायेगा। अगर आप भी चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम का फायदा पाना चाहते है तो अतिशीघ्र फॉर्म अप्लाई करें।

प्रदेश में कोरोना की वजह से जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हुई है उन सबको चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम से लाभान्वित किया जायेगा। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी के एकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजा जायेगा। लाभार्थी के खाते में पैसा सरकार सीधे इसलिये भेजती है जिससे बिचौलिये पैसा न पा सके योजना का लाभ केवल लाभार्थी ही पा सके। इस स्कीम की शुरुआत 2 अगस्त 2021 को प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा की गयी। राज्य के कई बच्चें है जो बिन माँ-बाप के हो गये है कुछ बच्चे ऐसे है जिनके माता-पिता में से किसी एक की मौत हो गयी है। विभाग ने इस तरह के 2311 अनाथ बच्चों का ब्यौरा एकत्रित किया है परन्तु अभी भी मात्र 27 प्रतिशत बच्चो को ही इस स्कीम के तहत लाभान्वित किया जा सका है, इस स्कीम से अनाथ बच्चों को लाभान्वित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जा रहा है, अभी तक 640 बेसहारा बच्चों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है शेष बच्चों की वेरिफिकेशन का प्रोसेस अभी जारी है इन अनाथ बच्चों का खाता ओपन कर दिया गया है शेष बच्चों का वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे ही पूर्ण हो जाता है तुरंत ही उन सभी बच्चों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम का उद्देश्य-
चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम का शुभारंभ उन बेसहारा बच्चों के लिए किया गया है जिनके माँ-बाप की मौत कोविड-19 की वजह से हो गयी है। सरकार का इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य मात्र समस्त बेसहारा बच्चों को वित्तीय मदद प्रदान करना है। ताकि बेसहारा बच्चे वित्तीय मदद प्राप्त कर अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा तीन हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रत्येक महीने लाभार्थी बच्चे की उम्र 21 वर्ष होने तक दी जायेगी। चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम के कारण ही राज्य के बेसहारा बच्चों को पालन-पोषण हेतु किसी अन्य पर आश्रित नही रहना पड़ेगा। बच्चे इस आर्थिक सहायता को पाकर स्वावलंबी बन सकेंगे।

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पात्रता की शर्तें-

  • लाभार्थी उत्तराखंड का रहने वाला हो।
  • लाभार्थी का बैंक एकाउंट होना जरूरी है।
  • लाभार्थी बच्चे के माँ-बाप की या गार्जियन की मौत कोविड-19 संक्रमण की वजह से हुई हो।

आवश्यक डॉक्यूमेंट-

  • आवेदक के अभिभावक या मां-बाप के मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • आवेदक के पासपोर्ट आकार की फोटो।
  • आवेदक के इनकम सर्टिफिकेट होने चाहिए।
  • आवेदक का बर्थ सर्टिफिकेट होना जरुरी है।
  • आवेदक का राशन कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक का आधारकार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक के बैंक एकाउंट की डिटेल्स।
  • आवेदक का सक्रिय मोबाइल नंबर जिस पर विभाग द्वारा संपर्क किया जा सके।

पंजीकरण करने की प्रक्रिया-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
  • लॉगिन करने के उपरांत एक पेज ओपन होगा।
  • इस पेज पर Recent Update वाले ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए।
  • फिर इसके बाद उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म को Download करके इसका प्रिंट आउट निकालना होगा।
  • फिर उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को जैसे बच्चे का Name, Date of birth, Religion, Aadhar card number, Address, Current Address आदि को एप्लीकेशन फॉर्म में सही-सही भरें।
  • एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • आवश्यक डॉक्यूमेंट को संलग्न करने के बाद संबंधित कार्यालय में प्रेषित कर दें।
  • इस तरह से आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
  • उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर वात्सल्य स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी हमने अपने इस लेख में देने का प्रयास किया है। इस तरह की सरकारी योजना के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहें।

 

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