उत्तर प्रदेश पारदर्शी किसान सेवा स्कीम, जानें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस?

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यूपी गवर्नमेंट एवं एग्रीकल्चर विभाग ने मिलकर प्रदेश के किसानों को अधिक मुनाफा एवं सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए इस स्कीम का शुभारंभ किया गया है। इस स्कीम के तहत राज्य के किसान भाइयों को सब्सिडी आर्थिक मदद के रूप में प्रदान की जायेगी। यूपी के एग्रीकल्चर विभाग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदेश के किसानों को ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इस स्कीम के अंर्तगत पंजीकरण करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र अप्लाई करने की प्रक्रिया को शुरू किया है।

अपने इस लेख में आज हम आपको इस स्कीम से संबंधित आवश्यक जानकारी देने वाले है, इस स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी के बारे में जानने के लिए इस लेख को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ें।

इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करने हेतु एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रारम्भ की गई पारदर्शी किसान सेवा का फायदा लेने के लिए जो भी इच्छुक किसान भाई है उनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है। इस स्कीम का फायदा प्राप्त करने वाले कृषक भाइयों को आधार रजिस्ट्रेशन नंबर प्रस्तुत करना होगा जिन कृषक भाइयों ने अभी अपना आधार पंजीकरण नही कराया है उन सबको आधार रजिस्ट्रेशन हेतु अप्लाई करना होगा। इस स्कीम में राज्य के कृषकों को सब्सिडी डायरेक्ट उनके बैंक खाते में DBT के द्वारा भेजी जायेगी इसीलिए लाभार्थी के बैंक खाते का आधार से लिंक होना आवश्यक है।

पारदर्शी किसान सेवा स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य क्या है??

इस स्कीम का लक्ष्य यूपी के कृषकों की कृषि उपजों में वृद्धि करना एवं कृषि विकास दर को तीव्रगति देना। ताकि प्रदेश के किसानों को आर्थिक स्तर में सुधार एवं किसानों के जीवन को खुशहाल बनाया जा सके। इस स्कीम के द्वारा कृषकों की इनकम में तीव्रगति से वृद्धि होगी साथ ही राज्य व्याप्त क्षेत्रीय विविधता को खत्म करके स्पेशल जो उस क्षेत्र के लिए सटीक व उपयोगी योजना हो उसको लागू किया जा सके। जिससे कृषि के क्षेत्र में रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध हो सके।

आवश्यक डॉक्यूमेंट एवं पात्रता की शर्तें-

  • लाभार्थी यूपी का निवासी हो।
  • लाभार्थी का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है।
  • लाभार्थी के जमीन की खतौनी का नंबर भी उपलब्ध होना जरूरी है।
  • आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए।
  • लाभार्थी का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
  • लाभार्थी का बैंक पासबुक होना चाहिए।
  • लाभार्थी का सक्रिय मोबाइल नंबर।
  • लाभार्थी का राशन की फोटो कॉपी।
  • लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो।

रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस-

  • इच्छुक आवेदक विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। नीचे बतायी गयी प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
  • सबसे पहले स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस नये पेज पर कृषक रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखेगा। इस विकल्प पर क्लिक कीजिये। क्लिक करने के बाद पुनः एक नया पेज ओपन होगा। इस नये पेज पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • पंजीकरण में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर ,बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगे गये विवरण जैसे नाम, एड्रेस, आधार कार्ड की डिटेल्स, बैंक खाते की डिटेल्स आदि समस्त विवरण को भरें।
  • समस्त जानकारी को सही-सही भरने के बाद Submit विकल्प पर क्लिक करें।
  • इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।

यह भी पढ़ें-क्या है? उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश पारदर्शी किसान सेवा स्कीम से संबंधित कंप्लेंट कैसे दर्ज करें?

  • सर्वप्रथम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के उपरांत एक नया पेज ओपन होगा।
  • इस नए पेज पर सम्पर्क करें का विकल्प दिखाई देगा। इस क्रम में आपको कंप्लेंट करें के विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज पर कंप्लेंट करने का फॉर्म ओपन हो जायेगा। इस फॉर्म में मांगी गई डिटेल्स को आपको भरना होगा।
  • मांगी गयी सभी डिटेल्स को भरने के बाद save पर क्लिक करके भरे गये डिटेल्स को सुरक्षित कर दें। इस प्रकार से आपकी शिकायत रजिस्टर्ड हो जायेगी। कंप्लेंट करने के बाद यथाशीघ्र कंप्लेंट का सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जायेगा।

विभागीय पोर्टल पर दर्ज कंप्लेंट का स्टेटस कैसे देखें?

  • विभागीय पोर्टल पर दर्ज कंप्लेंट का स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज पर संपर्क करें के ऑप्शन में से कंप्लेंट का स्टेटस चेक करें के विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज पर अपनी कंप्लेंट नंबर दर्ज करें।
  • कंप्लेंट नंबर दर्ज करने के पश्चात सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें।क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दर्ज की गई कंप्लेंट का स्टेटस दिखाई देने लगेगा।

नागरिक चार्टर डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है?

  • सबसे पहले आवेदक को ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
  • फिर इस नये पेज पर ई-नागरिक के आप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • उसके बाद फिर आवेदक को नागरिक चार्टर के आप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा।
  • नागरिक चार्टर पर क्लिक करते ही एक दूसरा पेज ओपन होगा।
  • उस नये पेज पर आवेदक नागरिक चार्टर को आसानी से देख पायेगे।

इस लेख में हमने योजना से जुडी सभी जानकारी देने का प्रयास किया है अगर आपको योजना से जुडी किसी भी प्रकार की समस्या या कोई सवाल  है तो आप कमेन्ट बॉक्स में लिख सकते है। सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.janhitmejaari.com से जुड़े रहें।

 

 

 

 

 

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