उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने उत्तराखंडवासियों के लिए चार तरह की पेंशन स्कीम को लोगों के लिए लागू किया है। इस पेंशन स्कीम लोगों के भरण-पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस पेंशन योजना के द्वारा लोगो की आर्थिक दशा में सुधार देखने को मिलता है। इस लेख में आज हम आप सभी को उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन स्कीम से जुड़े सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे, इस स्कीम में आवेदन करने की प्रक्रिया,आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, दिव्यांग पेंशन का स्कीम का लक्ष्य क्या है? दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए पात्रता की शर्ते क्या है? आदि समस्त प्रकार की आवश्यक जानकारी आप सभी को इस लेख के द्वारा देने वाले है।दिव्यांग पेंशन स्कीम से जुड़ी जानकारी के बारे में जानने के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
अगर आप भी उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन स्कीम में आवेदन करने के इच्छुक है तो आप इस लेख को अवश्य पढ़ें आपको इस लेख में दिव्यांग पेंशन स्कीम से सम्बंधित सारी जाकारी प्रदान की जायेगी।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मदद से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन स्कीम को शुरू किया है। जो लोग विधवा पेंशन,वृद्धा पेंशन योजना में लाभ लेने वाले है वो लोग वो इस दिव्यांग पेंशन स्कीम फायदा नहीं ले सकते है। जो लोग शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ है। ऐसे लोगो को जीविका चलाने में आर्थिक समस्याओं की वजह से कई तरह की दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन स्कीम के द्वारा प्रत्येक महीने एक हजार रूपये की धनराशि दिव्यांगों को प्रदान करने का कार्य करती है। इस स्कीम के तहत आवेदक को प्रदान की जाने वाली धनराशि 6 महीने के एक नियमित अंतराल पर किस्तों के रूप में धनराशि का भुगतान किया जाता है। दिव्यांग पेंशन स्कीम में अप्लाई करने से पूर्व लाभार्थी आवेदक के पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र को बनवा ले, दिव्यांग प्रमाण पत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बनवा सकते है।
दिव्यांग पेंशन स्कीम का लक्ष्य-
दिव्यांग लोगो को रोजमर्रा के खर्चे चलाने में बहुत परेशान होती है, और दिव्यांग लोग कार्य करने में समर्थ नहीं होते है। दिव्यांगों की इन्ही परेशानियों को देखते हुए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन स्कीम को प्रारम्भ किया। इस स्कीम में प्रत्येक महीने दिव्यांगों को एक हजार रूपये की धनराशि प्रदान करती है। उत्तराखंड गवर्नमेंट दिव्यांग जनो की मदद उनकी जीविका चलाने के लिए कर रही है। दिव्यांग पेंशन योजना में अप्लाई करने की प्रक्रिया एकदम आसान है। अप्लाई करने की प्रक्रिया के बारे में आप सभी लोगो को इस लेख के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। दिव्यांग पेंशन स्कीम में अप्लाई करने के लिए लाभार्थी की कुल सालाना इनकम 48000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के उन दिव्यांगों को जिनके पास 3 या 4 पहिया गाडी है तो उनको इस स्कीम का फायदा प्रदान नहीं किया जायेगा।
दिव्यांग पेंशन स्कीम की पात्रता की शर्तें-
- दिव्यांग पेंशन स्कीम दिव्यांगों को जीविका चलाने में मददगार साबित होगा। इस स्कीम के लिए अप्लाई करते समय आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।
- वृध्दा पेंशन या विधवा पेंशन स्कीम का फायदा लेने वाले दिव्यांग इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते है।
- जिन दिव्यांग की उम्र 16 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वाले इस स्कीम का आवेदन कर सकते है।
- जिन दिव्यांगों के पास थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर होगी उनको इस स्कीम का फायदा नहीं दिया जायेगा।
- इस स्कीम के आवेदक की कुल सालाना आय 48000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- जिन दिव्यांगों को पास दिव्यांग सर्टिफिकेट होगा उनको ही इस स्कीम का फायदा मिलेगा।
- इस स्कीम में मात्र जो लोगो शारीरिक रूप से दिव्यांग जो कार्य करने में समर्थ नहीं है जो 40% से अधिक दिव्यांग है उनको ही इस स्कीम का फायदा प्राप्त होगा।
- इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आवेदक का उत्तराखण्ड का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो।
- आवेदक की सालाना आय 48000 रूपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट-
अगर आप भी इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते है तो नीचे बताये जा रहे महत्वपूर्ण दस्तावेज का होना जरुरी है। अगर इन दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते है।
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- लाभार्थी की पासपोर्ट आकार की फोटो
- लाभार्थी का मोबाइल नंबर
- लाभार्थी की इनकम सर्टिफिकेट
- लाभार्थी का बैंक पासबुक
- लाभार्थी का दिव्यांग सर्टिफिकेट
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अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रक्रिया-
- प्रदेश के इच्छुक लाभार्थी इन स्टेप्स को फॉलो करके दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते है।
- लाभार्थी को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट पर जाना होगा। वहां पर आपको एक मुख्य पेज खुला मिलेगा।
- इस मुख्य पेज पर सिटीजन सर्विस वाले ऑप्शन में नया ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके उपरांत आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर आपको पेंशन वाले विकल्प का चयन करना होगा फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा।
- उस नए पेज पर आपसे मांगी सभी जानकारी को सही-सही भरना है। आवेदन पत्र को भरने के उपरांत एक बार फिर चेक कर लें उसके बाद सेव करे पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपके दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- हेल्पलाइन नंबर- उत्तराखंड पेंशन स्कीम से जुडी हुई किसी भी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते है –1800 180 4094
दिव्यांग पेंशन स्कीम से जुड़े आपके सवाल व उनके जवाब-
दिव्यांग पेंशन स्कीम के तहत कितने रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
इस स्कीम के तहत 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक महीने प्रदान की जाती है।
दिव्यांग पेंशन स्कीम किसा विभाग द्वारा शुरू की गयी है?
दिव्यांग पेंशन स्कीम समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गयी है।
दिव्यांग पेंशन स्कीम का लक्ष्य क्या है?
दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद पहुँचाना
दिव्यांग पेंशन स्कीम में अप्लाई करने की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?
दिव्यांग पेंशन स्कीम की ऑफिसियल वेबसाइट www.ssp.uk.gov.in है।
हमें उम्मीद है “उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन स्कीम ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?” इस लेख में आवेदन फॉर्म भरने के बारे में बतायी गयी जानकारी आपको समझ आ गयी होगी। अगर आपके मन में इस योजना से सम्बन्धित कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकतें है। हम आपके सवालों के जवाब यथाशीघ्र देगें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है अपने सुझाव हमे कमेंट बॉक्स में लिख सकते है। अगर आपको बताई गयी जानकारी पसंद आयी हो तो आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों तथा नजदीकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि किसी जरुरतमंद की मदद हो सके।