नई दिल्ली।मोदी सरकार लगातार ऐसी कई योजनाएं लाती रहती है जिससे जरुरतमंद लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। देश में ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है जो अंसगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से भी कम होती है। बता दें सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन का प्रावधान किया गया है। साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50 फीसदी धनराशि उसके जीवनसाथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी।
इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानि की(PM-SYM)
इस योजना से पहले नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना लोगों के लिए उपलब्ध थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 15,000 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति को 60 साल की उम्र के बाद हर माह कम से कम 3000 रुपये पेंशन मिलेगा। इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी को हर महीने एक तय रकम का अंशदान करना होगा और उतना ही अंशदान सरकार की तरफ से भी होगा। ये पेंशन योजना क्यों है खास, चलिए जानते हैं।
कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। इन लोगों के पास इस योजना का लाभ उठाने का मौका है।आंकड़ों के मुताबिक 6 मई तक करीब 64.5 लाख लोग इसमें अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा कोई भी कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है। ध्यान रहे कि प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रीमियम कितना जमा करना होगा
इस योजना में उम्र के हिसाब से प्रीमियम लगेगा। जिस सदस्य की उम्र जितनी कम होगी, उसका प्रीमियम भी उतना ही कम होगा। अगर कोई 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ेगा तो उसे 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा। इसी तरह 29 साल की उम्र वाले को 100 रुपये और 40 साल के कामगार को 200 रुपये देने होंगे। यह अधिकतम प्रीमियम है। यह रकम 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। आप जितना प्रीमियम जमा करेंगे, उतनी ही राशि सरकार भी आपके नाम से जमा करवाएगी।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कर्मचारी के पास मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार संख्या होना अनिवार्य है। पात्र नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आधार कार्ड नंबर और बचत बैंक खाता/जनधन खाता संख्या को स्वप्रमाणित यानी सेल्फ वेरिफिकेशन करके प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए नामांकन करा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन होते ही सारी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भारत सरकार के पास चली जाएगी।
टोल फ्री नंबर पर लें जानकारी
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 18002676888 पर बात करके इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। केन्द्र सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया है। इन कार्यालयों में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सकती है।