नई दिल्ली।अगर आपने अब तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, सरकार ने एक बार फिर से आधार और पैन कार्ड के लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब नई डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक की है। आपको बता दें कि इस महीने की आखिरी तारीख यानी 30 जून तक आधार—पैन की लिंकिंग अनिवार्य की गई थी। लेकिन अब एक बार फिर सरकार की ओर से मोहलत दी गई है।
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने आधार और पैनकार्ड के लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई है, इससे पहले कई बार तारीख को आगे बढ़ाया जा चुका है।
वहीं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भी कई बार पैनकार्ड होल्डर्स से आधार लिंकिंग की अपील कर चुका है। अगर समय से पहले ये काम नहीं किया गया तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा।
ये है पैन-आधार लिंकिंग का तरीका
– सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
-यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा।
– इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा।
अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं।
– अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा।
इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही लिंकिंग की प्रोसेस पूरी हो जाती है।
– बता दें कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं।
– उदाहरण से समझें तो- UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर एसएमएस करना होगा।