जानिए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में

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नई दिल्ली।किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।इस योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी श्रेणी के हिसाब से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 20 से 50% तक सब्सिडी मुहैया कराती है।

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देश में जो भी किसान खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं इस योजना के लिए पात्र हैं और अपना आवेदन दे सकते हैं । आवेदन के पश्चात सरकार इन्हें 20 से 50% तक सब्सिडी की राशि ट्रैक्टर खरीदने के लिए उपलब्ध कराएगी । तो आप भी Pradhanmantri tractor Yojana 2020 में अपना आवेदन कर ट्रैक्टर की खरीद पर 50 फ़ीसदी का सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 की शुरुआत देश के सभी वर्ग के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है । प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत भारत के किसी भी राज्य में मौजूद किसान सब्सिडी पर ट्रैक्टर प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा तो शुरू की गई है लेकिन इसके लिए आवेदन आप को राज्य सरकार के अधीन करना होगा।

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प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना आवेदन किसी-किसी राज्य में ऑनलाइन के माध्यम से और किसी-किसी राज्य में ऑफलाइन के माध्यम से लिए जाते हैं इसकी जानकारी नीचे हम विस्तार में देंगे ।
Pradhanmantri tractor Yojana के तहत लाभ लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है इसलिए आवेदन करने वक्त आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए साथ ही यह बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए । बता दें कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से दिया जाता है और DBT पैसा प्राप्त करने के लिए आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना अनिवार्य है ।
तो चलिए जान लेते हैं Pradhanmantri Kisan tractor Yojana 2020 में आवेदन कैसे करनी है, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज इत्यादि की जानकारी विस्तार में प्राप्त करते हैं ।
PM KISAN TRACTOR YOJANA 2020 एक झलक में
योजना का नाम- प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना
शुरू किया गया – केंद्र सरकार के द्वारा
उद्देश्य- देश के सभी किसानों तक ट्रैक्टर की पहुंच कराना
लाभार्थी- देश का हर एक किसान
सहायता का मोड- सीधे बैंक खाते में सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से
आवेदन का तरीका- राज्य सरकार के अधीन (किसी राज्य में ऑनलाइन किसी-किसी राज्य में ऑफलाइन और किसी राज्य में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से )
जानिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के मुख्य उद्देश्य
हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह अपने स्वयं के पैसे से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र की खरीद कर सकें । देश की जरूरत दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हैं किसानों को देश की जरूरत पूरा करने के लिए आधुनिक खेती को बढ़ावा देना होगा और खेती में तेजी लानी होगी तेजी लाने के पश्चात ही किसानों की आर्थिक स्थिति भी आगे बढ़ पाएगी । केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा किसानों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लाभकारी योजनाओं को लाया गया है जिसका किसान लाभ ले रहे हैं।
ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसानों को और ज्यादा आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाह रहे हैं जिस उद्देश्य से सरकार ने Pradhanmantri Kisan tractor Yojana 2020 की शुरुआत की है ।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार के द्वारा किसानों को नया ट्रैक्टर की खरीद पर किसी राज्य में 20% तो कहीं पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है । यह सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलाकर 50% तक तय होती है ।
सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 को शुरू करने के पीछे किसानों की आर्थिक स्थिति को तेज करना और भारत के कृषि में तेजी लाना है ।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के लाभ ।
Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020 का लाभ केवल और केवल किसानों को ही मिल पाएगा। इस योजना के तहत किसानों को ये लाभ मिल सकते हैं ।

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पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं ।
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत देश के किसानों को नए ट्रैक्टर की खरीद पर 20 से 50% तक की सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है ।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत किसानों को लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाता है अतः किसानों के पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है साथ ही इस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना भी अनिवार्य है ।
किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अपनी जेब से ट्रैक्टर की राशि का 50% योजना में आवेदन के बाद स्वीकृति मिल जाने के पश्चात लगानी होती है ।
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 का लाभ लेने के लिए किसान पहले से किसी कृषि सब्सिडी स्कीम के तहत जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए । यानी किसान पहले से किसी कृषि यंत्र पर सब्सिडी प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए ।
देश की महिलाएं जो किसानी करती है इनको PM Kisan Tractor Yojana 2020 के तहत अधिक लाभ पहुंचाया जाएगा ।
PM Kisan Tractor Yojana 2020 का लाभ लेने के लिए किसानों के नाम से खेती योग्य जमीन होनी जरूरी है । अगर जमीन किसी दूसरे के नाम से है तो किसान अपने नाम पर ट्रैक्टर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है ।
➡️ पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को लगभग 50% तक की सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है साथ ही ट्रैक्टर के 50 फ़ीसदी की रकम किसान लोन के रूप में भी प्राप्त कर सकता है ।
PM KISAN TRACTOR YOJANA 2020 DOCUMENTS AND ELIGIBILITY
अगर आप प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं तो निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास अवश्य रख ले ।
➡️ पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ केवल देश के किसानों को ही दिया जाएगा ।
➡️ इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि होने चाहिए ।
➡️ आवेदक आवेदन के पहले 7 साल तक इस तरह के किसी सरकारी योजना केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजनाओं का लाभार्थी नहीं होना चाहिए ।
➡️ आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है ।
➡️ जमीन के दस्तावेज
➡️ पहचान पत्र :- मतदाता पहचान कार्ड /पैन कार्ड /पासपोर्ट/ आधार कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि
➡️ बैंक अकाउंट पासबुक
➡️ मोबाइल नंबर
➡️ किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 में आवेदन कैसे करें ?
अगर आप प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत अपना आवेदन देना चाहते हैं तो आपको ऊपर बताई गई पात्रता को पूरा करना होगा , अगर आप ऊपर बताई गई पात्रता को पूरा करते हैं तो आवश्यक दस्तावेज को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर ले जाकर आवेदन कर सकते हैं । प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के लिए आवेदन नजदीकी जन सेवा केंद्र के माध्यम से लिए जा रहे हैं ।

आपको जनसेवा केंद्र पर जाना होगा और जन सेवा केंद्र संचालक ( CSC VLE ) को बताना होगा कि आप प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत आवेदन करना चाहते हैं संचालक के द्वारा आपको एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा जिसे आप भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज जो हमने आपको ऊपर बताई है सभी दस्तावेज को जन सेवा केंद्र संचालक ( CSC VLE ) को देंगे । जन सेवा केंद्र संचालक आपके दस्तावेज और आपकी जानकारी को ऑनलाइन अपने पोर्टल पर दर्ज करेगा और आपसे एक छोटा सा चार्ज लेगा ।

जैसे ही जन सेवा केंद्र के द्वारा आपका आवेदन कर दिया जाएगा आपको आवेदन की रसीद दी जाएगी जिसके बदौलत आप भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति को जांच पाएंगे।

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