आयकर विभाग से आपको मिला नोटिस या ऑर्डर असली है या फर्जी, इसका पता अब आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक फैसिलिटी मुहैया कराई है, जिसके जरिये आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। फिलहाल, इनकम टैक्स नोटिस / ऑर्डर्स की असलियत का पता लगाने के लिए डॉक्युमेंट नंबर या पैन, असेसमेट इयर ऑफ इशू का इस्तेमाल करना पड़ता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने हाल में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक विभाग द्वारा जारी किए गए हर इनकम टैक्स नोटिस में एक कंप्यूटर जेनरेटेड आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) नंबर होगा। हालांकि, इस बात की पूरी संभावना है कि आप डीआईएन के जरिये इनकम टैक्स की उन्हीं नोटिस की प्रमाणिका की जांच कर पाएंगे, जो एक अक्टूबर, 2019 या उसके बाद जारी होंगे।
इसका कारण यह है कि 14 अगस्त, 2019 को विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबित, एक अक्टूबर, 2019 या उसके बाद जारी होने वाले इनकम टैक्स की उन्हीं नोटिस की प्रमाणिकता की जांच कर पांएगे, जो एक अक्टूबर, 2019 या उसके बाद जारी होंगे।
आइए, जानते हैं वेबसाइट पर इनकम टैक्स नोटिस की प्रमाणिकता की जांच किस प्रकार करते हैं।
सबसे पहले विभाग की वेबसाइट http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
क्विक लिंक्स टैब के नीचे आपको ऑथेंटिकेट टैब दिखाई देगा, जिसके ठीक नीचे नोटिस/ऑर्डर इशू बाय आईटीडी का ऑप्शन मिलेगा।
नोटिस / ऑर्डर इशू बाय आईटीडी को क्लिक करने पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नया वेबपेज ओपन होगा। आपको मिले नोटिस/ऑर्डर्स की सत्यता की जांच के लिए आपको दो विकल्प मिलेंगे।’
आप इसकी सत्यता की जांच या तो डॉक्युमेंट नंबर के जरिये या पैन, असेसमेंट इयर, नोटिस सेक्शन, मंथ ऐंड इयर ऑफ इशू के जरिये कर सकते हैं।
कैप्चा कोड इंटर करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें।
अगर आपको भेजा गया नोटिस/ऑर्डर सही है, तो वही डॉक्युमेंट वेबसाइट पर भी दिखाई पड़ेगा। वेबसाइट पर आपको मैसेज दिखेगा-‘यस, नोटिस इज वैलिड ऐंड इशू बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी।