आज मैं आपको बजट 2020 के नए टैक्स स्लैब के बारें में बताने जा रहीं हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 की पेशकश की हैं, जिसमें उन्होंने नए टैक्स स्लैब के बारें बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें पहले कि तरह इस बार भी 5 लाख से कम आमदनी वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई टैक्स भुगतान नहीं करना होगा। इसके अलावा अगर आप (करदाता) टैक्स छूट नहीं चाहते हैं, तो नए टैक्ट स्लैब का चुनाव कर सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं कि पुरानी Tax Slab क्या थीं और अब नयी स्लैब में कर की दरें क्या हैं?
नई बनाम पुरानी टैक्स स्लैब दरें (New V/S Old Tax Slab Rates )
1. 5 लाख से 7.5 लाख तक आय वाले लोगों को पहले 20 प्रतिशत कर का भुगतान करना पड़ता था, जबकि अब उन्हें केवल 10 % कर देना होगा।
2. 5 लाख से 10 लाख तक जिन लोगों की इनकम है, उन्हें केवल 15 प्रतिशत कर का भुगतान करना है। जबकि पहले उन्हें 20 फीसदी कर का भुगतान करना पड़ता था।
3. 10 लाख से 12.5 लाख तक की आमदनी वाले लोगों को सिर्फ 20 % कर देना है। पहले यह टैक्स रेट 30 प्रतिशत था।
4. 5 लाख से 15 लाख तक आय वाले व्यक्तियों को 25 % टैक्स अदा करना है, जबकि पहले उन्हें 30 फीसदी कर चुकाना पड़ता था।
5. 15 लाख रूपए से ज्यादा आमदनी वाले लोगों की कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनको पहले की तरह इस बार भी 30 फीसदी कर भुगतान करना होगा।
नए- पुराने टैक्स स्लैब से जुड़े महत्तवपूर्ण तथ्य
1. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए टैक्स दरें उन करदाताओं पर लागू होंगी, जो इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलेने वाली टैक्स छूट नहीं ले रहा हो। दूसरे शब्दों में कहें तो करदाता पर नई कर दरें तभी लागू होंगी, जब वह डिडक्शन और इग्जेंप्शन लेना छोड़ देगा।
2. नई टैक्स स्लैब के अंतर्गत सरकार द्वारा मिलने वाले करीब 70 रियायतों को आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि यात्रा भत्ता, मकान का किराया, मनोरंजन भत्ता आदि। जिसके बाद ही आप नए टैक्स स्लैब के हिसाब से कर अदा कर सकते हैं।
3. यदि आप (करदाता) बजट 2020 की नई कर दरों से संतुष्ट नहीं हैं, तो पुरानी टैक्स स्लैब के मुताबित कर भुगतान कर सकते हैं।
4. नए टैक्स स्लैब के अंतर्गत जिन लोगों की आय 15 लाख से कम है, उनकी कर दरों को घटा दिया गया है। यानी कि अब उन लोगों को कम दरों से कर का भुगतान करना होगा। इससे पहले यह कर दरें अधिक थीं।
5. पहले की तरह इस बार भी ग्रैच्युटी पर टैक्स छूट मिलती रहेगी।
6. EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) पर छूट मिलती रहेगी।
7. NPS (National Pension System ) पर छूट का सिलसिला जारी रहेगा।
क्या सच में 5 लाख आमदनी वाले लोग करमुक्त हैं?
जैसा कि आपको मालूम है कि 5 लाख से कम आय वाले लोगों को कर नहीं चुकाना पड़ता है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई क्या है-
दरअसल नए या पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक की आय पर 5 % टैक्स लगाया गया है। लेकिन सरकार द्वारा बजट 2019- 2020 में 2.5 लाख से 5 लाख आमदनी वाले लोगों के लिए रिबेट की व्यवस्था की गई है। सरकार इस इनकम कैटेगरी में आने वाले लोगों को विशेष रिबेट देती है, जिसके बाद उनका कर शून्य हो जाता है। यही वजह है कि 5 लाख से कम आय वाले लोग टैक्स फ्री हैं।
बजट 2020 अनिवासी भारतीयों पर पड़ा भारी
देश से बाहर रहने वाले भारतीयों यानी कि एनआरआई पर यह नया बजट बहुत भारी पड़ा है। आपको बता दें कि पहले NRI को किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था, लेकिन अब से उन्हें भारतीय कमाई पर कर का भुगतान करना होगा। वहीं दूसरी ओर, देश के बाहर कमाई गयी आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
मैं उम्मीद करती हूं कि अब आपको बजट 2020 की नई टैक्स स्लैब के बारें समझ आ गया होगा। अगर आपको टैक्स स्लैब से जुड़ी कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे एक्स्पर्ट जल्दी ही आपके सवालों का जबाव देंगे। और हां अपने दोस्तों के साथ भी इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह भी बजट 2020 की जानकारी प्राप्त कर सकें।