जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण सभी ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिसकी मुख्य वजह है कोरोना वायरस। लेकिन इस बीच आपके लिए टिकट रिफंड से जुड़ी एक अच्छी खबर है। जी हां, दोस्तों अगर आपने भी लॉकडाउन के दौरान की तारीखों का टिकट बुक कराया है और उनके पैसे वापिस पाना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको बुक टिकट का पैसा वापिस मिलेगा।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के कारण टिकट रिफंड से जुड़े नियमों में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे आप बुक टिकट का पैसा वापिस ले सकते हैं-
कोरोनावायरस के कारण टिकट रिफंड के नियमों में किए बदलाव
रेलवे ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए यात्रियों की आवाजाही को स्टेशनों पर कम करने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है। इसके तहत अब रेलवे ने कैंसिल टिकट का भुगतान लेने की समय सीमा को बढ़ाते हुए 3 महीने कर दिया है। यात्रियों की यात्रा दिनांक से लेकर 3 महीने तक तक टिकटों का रिफंड किया जा सकेगा।
नोट– जबकि पहले 72 घंटे में ही टिकट कैंसिलेशन का भुगतान लिया जा सकता था।
टिकट रिफंड के नए नियम-
- यदि यात्री खुद टिकट कैंसिल करवाना चाहता है, तो उसे रेलवे स्टेशन से 60 दिनों में टीडीआर प्राप्त कर 90 दिनों तक क्लेम करना होगा।
- यात्री 139 पर फोन कर ओटीपी के जरिए टिकट कैंसिल करवा सकता है। 3 महीने तक टिकट कैंसिलेशन का भुगतान ले सकता है। इस प्रक्रिया को अपनाने वाले यात्रियों को उनके मोबाइल पर पासवर्ड भेजा जाएगा। OTP के वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट कैंसिलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान यात्रियों से टिकट कैंसिल करवाने पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
- यदि रेलवे ट्रेन कैंसिल करता है, तो काउंटर टिकट का यात्री तीन महीने यानी शनिवार 21 मार्च से 21 जून तक ले सकता है।
- अगर ट्रेन कैंसिल नहीं की जाती है और यात्री सफर नहीं करना चाहता है तो ऐसे यात्री टिकट डिपॉजिट रिसीप्ट (TDR) भर कर टिकट रिफंड की सहूलियत का फायदा उठा सकता है। उसके लिए यात्रा की तारीख से लेकर तीन महीने तक की छूट रहेगी।
टिकट रिफंड से जुड़ी ये बातें भी जरूर जान लें
बदले नियमों के अनुसार-
- अगर आपके पास ई-टिकट है और जिस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं, उसे किसी कारण रद्द कर दिया जाता है, तो आपको ई-टिकट कैंसिल करवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रेलवे द्वारा ट्रेन रद्द होने पर ई-टिकट का पैसा ऑटोमेटिक रिफंड कर दिया जाता है। पैसेंजर्स को टिकट कैंसिल करवाने के लिए कोई टीडीआर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है साथ ही कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा।
- इससे पहले ट्रेन कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को कैंसिलेशन के लिए खुद भागदौड़ करनी पड़ती थी। एजेंट से टिकट कराने वालों को और परेशानी होती थी। कई बार पैसे भी डूब जाता था।
- रेलवे ने साफ किया है कि इस सर्विस का फायदा सिर्फ ई-टिकट पर लागू होता है। काउंटर से रिजर्वेशन कराने वाले मुसाफिरों को ऑटोमैटिक रिफंड नहीं मिलता। उन्हें काउंटर पर जाकर रिफंड फॉर्म भरने पर ही पैसा वापस मिलता है।
आपको हमारा यह लेख कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही आपको कोई सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट जल्दी ही आपके सभी सवालों का जवाब देंगे।