नई दिल्ली। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने राज्य के किसानो और कमज़ोर वर्ग के लोगो की मदद के लिए शुरु किया है। इस योजना के जरिए किसान और कमजोर वर्ग के लोगों को राज्य सरकार की ओर से वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत राज्य के किसानो को दुर्घटना की स्थिति में 2.5 लाख रूपये तक का बीमा उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी सहायता से वे अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेंगे।
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2020
इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 56 निजी अस्पतालो, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को सम्मिलित किया है। योजना के तहत लाभार्थी की दुर्घटना में मृत्यु होने स्थायी या अस्थायी विकलांगता की स्थिति में सरकार की ओर से 5 लाख तक का बीमा प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत बीमा केयर कार्ड भी दिया जायेगा। बता दें कि योजना के तहत लाभार्थी इस कार्ड के ज़रिए अस्पताल में ढाई लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज भी करवा सकेंगे। इस योजना का लाभ राज्य के 18 से 70 वर्ष के किसान और कमज़ोर वर्ग के लोग उठा सकते है|
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 अप्लाई
उत्तर प्रदेश के किसान और कमजोर वर्ग के लोग इस योजना का लाभ चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत सबसे पहले आवेदन करना होगा तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे| मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 के तहत आवेदक के सालाना आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए। बता दें कि इस योजना का लाभ केवल चुनें हुए अस्पतालों में ही उपलब्ध होगा। इस योजना के जरिए BPL कार्ड धारक किसानों को लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत भूमिहीन, किसानों, छोटे विक्रेताओं और गरीब वर्ग के लोगों को लाभ दिया जाएगा।
बता दें कि इस योजना के तहत सांप काटने या किसी जंगली जानवर की ओर से किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने की स्थिति में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जानिए उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2020 के लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थी की आकस्मिक मौत / विकलांगता के मामले में बीमा कंपनी 5 लाख रुपये तक का बीमा प्रदान करेगी ।
दुर्घटना के मामले में लाभार्थियों को 2.5 लाख रूपये तक का निशुल्क इलाज कराया जायेगा ।
यह सुविधा लाभार्थी को कैशलेस चिकित्सा के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं।
आवेदक को योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
आवेदक का आधार कार्ड
पहचान पत्र
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
मृत्यु प्रमाण पत्र
विकलांगता की स्थिति में विकलांग सर्टिफिकेट
परिवार वितरण प्रमाण पत्र
लाभार्थी के बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी
पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2020 हेल्पलाइन नंबर
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के लोगो की योजना से जुडी अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए 1520 , 180030701520 नंबर मुफ्त सेवा भी शुरू की है । उत्तर प्रदेश के किसान इस नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते है | इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते है या विभाग की
ऑफिसियल वेबसाइट https://balrampur.nic.in/ पर विजिट कर सकते है।
अगर आप के साथ कोई ऐसी समस्या है जो जनहित से जुडी है जिसका समाधान आप ऑनलाइन चाहते है अथवा आप के पास कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य दें | हमारे एक्सपर्ट आप की सहायता करेंगे #JANHITMEJAARI