मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

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नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा शुरू करने जा रहे है । इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान किसी दुर्घटना का शिकार हुए है उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी । UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2020 के अंतर्गत राज्य के किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो(A farmer dies in an accident ) जाती है तो उन्हें सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा (His family will be compensated up to Rs 5 lakh ) दिया जायेगा और 60 फीसदी से अधिक दिवांग्यता पर अधिकतम 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।

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Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2020
उत्तर प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को मंगलवार 21 जनवरी 2020 को लखनऊ में हुई केबिनेट की बैठक में मंज़ूरी दे दी गयी है । इस योजना का संचालन जिलाधिकारियों के माध्यम से किया जायेगा । Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2020 के अंतर्गत जो किसान 14 सितम्बर 2019 के बाद किसी दुर्घटना में शिकार हुए है उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा । इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को उपलब्ध (2 crore farmers of Uttar Pradesh will be made available ) कराया जायेगा । आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस योजना से जुडी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहे है ।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम ऑनलाइन आवेदन
यूपी के खातेदार /सह खातेदार किसने जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो उनके परिवार इस योजना के पात्र माने जायेगे । राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा । उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम का कार्यन्वयन ऑनलाइन तरीके के माध्यम से किया जायेगा जिससे योजना के आवेदन में पूरी तरह से पारदर्शिता आएगी । इस योजना के अंतर्गत मैन्युअल आवेदन भी स्वीकार किये जायेगे । इस योजना में बटाईदार भी शामिल होंगे, जो अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि किसानों की जीविका का साधन कृषि है अगर किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना में किसानों को कोई हानि हो जाती है तो उनके परिवार की जीविका के लिए कोई साधन नहीं होता है इस समस्या को निपटने के लिए राज्य सरकार इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इस मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 लाख रूपये तक का मुआवज़ा प्रदान करना होगा । इस योजना के तहत राज्य के सभी किसानों को शामिल किया जायेगा । Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme में, आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित सभी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा |

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यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन कौन सी दुर्घटना शामिल है
आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
सीवर चैंबर में गिरना
Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2020 में दी जाने वाली सहायता धनराशि
दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत
Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme की पात्रता
इस योजना का लाभ उन किसानों को प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे ।
इस योजना के अंतर्गत उन किसानों को पात्र माना जायेगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होगी ।
प्रदेश की खतौनी में दर्ज खातेदार /सह खातेदार जो दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते है उनके माता पिता ,पति पत्नी ,पुत्र पुत्री , पुत्र वधु , पौत्र पोत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार /सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलती है वह इस योजना के तहत पात्र होंगे ।
इसके अलावा ऐसे किसान जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है तथा वह बटाई अथवा पटटे पर खेती करते है वह तथा उनके आश्रितों को भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ दिया जायेगा ।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में आवेदन कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते है तो उन्हें अभी इंतज़ार करना होगा ।क्योंकि अभी इस योजना को शुरू नहीं किया गया है जैसे ही इस योजना को शुरू कर दिया जायेगा और आवेदन के लिए ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च किया जायेगा । तब आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे । इसके अलावा Manual आवेदन की प्रक्रिया का भी ऑप्शन खुला रखा जायेगा ।जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वह ऑफलाइन भी आवेदन कर सकेंगे ।

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