हरियाणा राज्य सरकार द्वारा Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana शुरू की गयी है जिसके अंतर्गत एससी श्रेणी और विधवा महिला की लड़की के विवाह के समय राज्य सरकार द्वारा उनको आर्थिक सहायता के रूप में 71000 रूपये प्रदान किये जायेंगे जिसमें 66000 रूपये शगुन के रूप में प्रदान किये जायेंगे एवं शेष 5000 रूपये विवाह के रजिस्ट्रेशन के समय प्रदान किया जायेगा। साथियों आज के इस लेख में आप सभी को हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में बताने वाले है जैसे-हरियाणा विवाह शगुन योजना क्या है? योजना से मिलने वाले लाभ, योजना के तहत मिलने वाली धनराशि, योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्तें, महत्वपूर्ण दस्तावेज, हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से बताने वाले है। योजना के बारे में जानने के लिए अंत तक जरूर पढ़ें। आईये जानते है योजना के बारे में विस्तार से…
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Kya Hai)
Haryana Vivah Shagun Yojana हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा आरम्भ की गयी ख्याति प्राप्त योजना है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के निवासी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले है एससी कैटेगरी और विधवा महिलाओं की बेटियों का जब विवाह होगा तब सरकार की तरफ से उनको 71000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
हरियाणा विवाह शगुन योजना के फायदे (Benefits Haryana Vivah Shagun Yojana)
- इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रमुख लक्ष्य है।
- इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए Online Portal शुरू किया गया है।
- इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लांच होने से योजना में आवेदन करना सुविधाजनक है।
- निर्धन बेसहारा एवं अनुसूचित श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को सामजिक न्याय दिलाने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की गयी है।
योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता की शर्तें
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के घर में कोई भी गवर्नमेंट नौकरी वाला नहीं होना चाहिए।
- बेटी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की मात्र 2 बेटियों को ही लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत अगर कोई विधवा या तलाकशुदा महिला फिर से शादी करना चाहे तो उसको भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज ( Haryana Mukhyamantri Vivah Yojana Required Documents)
- आधार कार्ड / Aadhar Card
- पैन कार्ड / PAN Card
- बैंक एकाउंट / Bank Account
- जन्म प्रमाण पत्र / Birth Certificate
- जाति प्रमाण पत्र / Caste Certificate
- आय प्रमाण पत्र / Income Certificate
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ( Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana)
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद Home Page खुलेगा।
- Home Page को नीचे की ओर Scroll करें।
- फिर नीचे Social Development Scheme के Option में Haryana Vivah Yojana का लिंक दिखेगा।
- इसी लिंक पर क्लिक करें।
- उसके पश्चात एक Application Form खुलेगा।
- इस Application Form में जो भी आवश्यक विवरण माँगा गया है उसको सही-सही भरे तथा जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है संलग्न करें।
- इस आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- इस तरह से आपका हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना से संबंधित प्रश्न ( FAQ’s)
Q-हरियाणा विवाह शगुन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Ans- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवायें तभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
Q-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत कितनी धनराशि दी जाती है?
Ans-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71000 रूपये दिए जाते है।
Q-हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना कर कन्यादान योजना दोनों एक ही है क्या?
Ans-हाँ, विवाह शगुन योजना को कन्यादान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
Q- हरियाणा विवाह शगुन योजना के आवेदन पत्र कहाँ से प्राप्त करें?
Ans- आधिकारिक वेबसाइट से Application Form डाउनलोड कर सकते है।
Q-हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
Ans-इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एससी /एसटी और विधवा महिला की बेटियों को लाभ प्रदान किया जायेगा।