नए टैक्स स्लैब का अब मिलेगा विकल्प, जानिए कितना फायदेमंद

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नई दिल्ली। नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ इनकम टैक्स से जुड़े कई नए नियम लागू हो गए हैं। इसके साथ ही आम लोगों को एक नए टैक्स स्लैब का भी विकल्प मिल गया है। आपको बता दें कि बीते फरवरी महीने में वैकल्पिक टैक्स स्लैब का ऐलान किया गया था।

tax slab कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुराने टैक्स स्लैब से नए टैक्स स्लैब में स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए दरवाजे अब खुल गए हैं। हालांकि, नए टैक्स स्लैब को अपनाने वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स डिडक्शन और एग्जेंप्शन का फायदा मामूली मिल सकेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स स्लैब फायदेमंद है।

tax slab जानिए सरकार ने क्या किया है ऐलान
बीते 1 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वैकल्पिक टैक्स स्लैब के तहत 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा। 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी टैक्स होगा।वहीं 10 से 12.50 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा। बता दें कि इस नई व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर रीबेट के साथ छूट मिलती है।

tax slabजानिए क्या है पुराना टैक्स स्लैब?
अगर पुराने टैक्स स्लैब की बात करें तो 2.5 लाख रुपये तक कोई आयकर नहीं देना होता है। 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक 5 फीसदी इनकम टैक्स था और इसमें भी रीबेट मिलता था। 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स लगाया जाता था। इसके अलावा 10 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी आयकर देना होता था। हालांकि दोनों इनकम टैक्स सिस्टम में से करदाता एक को चुन सकते हैं।

नए टैक्स स्लैब में छोड़ना होगा रीबेट
नई व्यवस्था में कुल मिलाकर 70 रीबेट छोड़ने के बाद नए टैक्स सिस्टम का फायदा मिलेगा। जानकार बताते हैं कि नए टैक्स स्लैब से करदाताओं को टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C, 80D, 24 के तहत मिलने वाली सभी छूट का फायदा खत्म हो जाएगा। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स की दर कम लगेगी लेकिन इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी।
हालांकि पुराने टैक्स स्लैब में टैक्स छूट मिलेगी। अभी तक 80C के तहत एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी, यूलिप, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड ईएलएसएस, पेंशन फंड, होम लोन, बैंकों में टर्म डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में 5 साल के डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करके लोग टैक्स छूट का फायदे उठाते हैं।

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