उत्तर प्रदेश गोपालक स्कीम का शुभारम्भ प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। यह योजना राज्य के युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देने के लिए शुरू की गयी है। उत्तर प्रदेश के जो भी युवा बेरोजगार है उन सभी को इस स्कीम के अंतर्गत दूध डेयरी के द्वारा अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए बैंक से ऋण प्रदान किया जा रहा है। इस स्कीम के द्वारा प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा। मित्रों आज हम आपको इस लेख के द्वारा उत्तर प्रदेश गोपालक योजना से सम्बंधित समस्त जानकारी- योजना के लिए पात्रता की शर्त, महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट, फॉर्म भरने का प्रोसेस आदि के बारे हमारे इस में आपको सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। आप सबसे निवेदन है लेख को शुरू से अंत तक अवश्य पढ़ें।
उत्तर प्रदेश सरकार इस स्कीम के द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को बैंक के द्वारा नौ लाख रूपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के तहत बैंक द्वारा मिलने वाले ऋण का लाभ दस से बीस गाय जिनके पास है उन पशु पालक भाइयों को प्रदान किया जायेगा। या फिर जिनके पास गाय भैस दोनों पालने वाले कम से कम उनके पास पांच जानवर होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो भी बेरोजगार युवा इस स्कीम का फायदा पाना चाहते है। उन्हें इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पडेगा। उत्तर प्रदेश गोपालक स्कीम के तहत जानवर पालने वाले को दस जानवर के हिसाब से डेढ़ लाख रूपये लागत की पशुशाला का निर्माण स्वयं से कराना पड़ेगा। उसके उपरांत ही इस स्कीम के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जायेगा।
इस स्कीम के तहत प्रदेश जो भी युवा बेरोजगार है अपनी स्वयं की दूध डेयरी शुरू कर सकते है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए तरह-तरह की स्कीम को चला रही है। इस स्कीम के द्वारा बेरोजगार युवाओं के दूध डेयरी के रूप में अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए मदद दी जायेगी। यह मदद लोन के तौर पर प्रदान की जाएगी। इस स्कीम के तहत बैंक के द्वारा बेरोजगार युवाओं को नौ लाख रूपये का लोन प्रदान किया जायेगा। उत्तर प्रदेश गोपालक स्कीम का लाभ पाने के लिए इस स्कीम के तहत एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
लाभार्थी को इस स्कीम का फायदा पाने के लिए पशु पालक के पास कम से कम पांच जानवर होने चाहिए। 10 या 12 की संख्या में गाय रखने वाले को यूपी गोपालक योजना लाभन्वित किया जायेगा लाभार्थी इस स्कीम के तहत भैंस एवं गाय दोनों पाल सकते है। शर्त यह है कि जानवर दूध देने वाला होना चाहिए। यूपी के रहने वाले सभी लोग जिनके पास 10 दूधारू जानवर है एवं लभगभ डेढ़ लाख रूपये की लागत की पशुशाला का निर्माण स्वयं करवाना पड़ेगा। उसके उपरांत योजना का फायदा प्राप्त सकते है।
उत्तर प्रदेश गोपालक स्कीम का उद्देश्य क्या है?
हम सभी को इस बात को बखूबी जानते है कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे लोग है जो पढ़ें लिखे होने के बाद भी अभी बिना किसी कार्य के बेरोजगार ही इधर-उधर धक्के खा रहे है। प्रदेश सरकार बेरोजगारों की ऐसी दशा को देखते हुए इस स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम के द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार के मौके प्राप्त होंगे। इस स्कीम के तहत प्रदेश के युवाओं को दूध डेयरी शुरू करने के लिए राज्य सरकार बैंक से ऋण दिलाने का कार्य करेगी जिससे प्रदेश युवा बेरोजगार अपना डेयरी उद्योग शुरू कर सके। इस स्कीम के द्वारा राज्य के सारे बेरोजगारों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना है।
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उत्तर प्रदेश गोपालक योजना का लाभ, पात्रता की शर्त एवं महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट क्या है?
- इस स्कीम के तहत राज्य के बेरोजगार लोगों को योजना फायदा प्रदान किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार इस स्कीम से बेरोजगार युवाओ को दूध डेयरी के द्वारा रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
- प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इस स्कीम के माध्यम से नौ लाख रूपये तक ऋण प्रदान किया जायेगा।
- इस स्कीम में उन लोगो को ऋण प्रदान किया जायेगा जिनके पास कम से पांच दूध देने जानवर होने चाहिए।
- जिनके पास दस बीस गाय है उन पशुपालकों इस स्कीम का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस स्कीम में गाय या फिर भैस दोनों पालने की अनुमति है शर्त यह है कि पशु पालक के पास जो भी जानवर हो वो दूधारू होना चाहिए। तभी आप इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- इस स्कीम से यूपी के लोगों लाभन्वित किया जायेगा।
- लाभार्थी यूपी का रहने वाला होना चाहिए।
- पशुपालक के पास कम से कम 5 जानवर होने चाहिए। पशुपालको के पास 5 जानवर से कम से होने पर इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पायेगा
- इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी की वार्षिक आय एक लाख रूपये या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए इस स्कीम के तहत सभी दुधारू जानवर मेले से खरीदे जायेंगे जो भी पशु खरीदे जायेंगे वो सभी पूर्णत: स्वस्थ्य व निरोगी होने चाहिए।
इस स्कीम का लाभ पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की भी जरुरत पड़ती है-
- लाभार्थी का आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र
उत्तर प्रदेश गोपालक स्कीम में अप्लाई कैसे करें?
- प्रदेश के जो भी इच्छुक लाभार्थी है जो इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते है वे सभी नीचे बतायी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करें।
- इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी पास के किसी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाएँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करें।
- उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म मांगी गई जानकारी को भरें। सारा विवरण को सही-सही भरने के बाद अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ संलग्न कर दें।
- एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसी चिकित्सा अधिकारी के पास जाकर जमा कर दें।
- उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म को पशु चिकित्सा अधिकारी के पास सबमिट किया जायेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म निदेशालय सबमिट किया जायेगा।
- उसके बाद एक सेलेक्शन कमेटी के द्वारा आपके एप्लीकेशन पर विचार किया जायेगा। जिमसे CDO अध्यक्ष, CVO सचिव व नोडल अफसर शामिल होंगे। इस तरह से आपके फॉर्म की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
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