ईटिंग हाउस लाइसेंस का अर्थ:
“कोई भी ऐसा स्थान जहां जनता को प्रवेश करने की अनुमति हो और जहां खाने या पीने से संबंधित किसी भी प्रकार का उत्पाद पेश करते हो उसे ईटिंग हाउस के रूप में माना जाता है।
ईटिंग हाउस लाइसेंस की जरूरत हर उस व्यापारी के लिए है जो सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट तथा खाद्य व पेय पदार्थ से संबंधित व्यापार करना चाहते हैं ईटिंग हाउस लाइसेंस के लिए आपको शहर या राज्य मुख्यालय के तहत आवेदन करना होगा अथवा यह लाइसेंस शहर के लाइसेंसिंग पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रदान किया जाता है।
ईटिंग हाउस लाइसेंस रेस्टोरेंट व होटल खोलने के लिए आवश्यक लाइसेंसों में से एक है। भारत में कानूनी रूप से काम करने अथवा रेस्टोरेंट्स व होटल चलाने के लिए भारत सरकार ने ईटिंग हाउस लाइसेंस का होना अनिवार्य कर दिया है। ईटिंग हाउस लाइसेंस को लेकर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग नियम कानून है कई राज्य में ईटिंग हाउस लाइसेंस शुरुआती दौर में आवश्यक नहीं होता है लेकिन अगर आप दिल्ली में रेस्टोरेंट व होटल खोलना चाहते हैं तो आपको रेस्टोरेंट व होटल खोलने से पहले व खोलते समय ईटिंग हाउस लाइसेंस का होना अनिवार्य होता है।
दिल्ली के लाइसेंसिंग पुलिस आयुक्त के पास उन रेस्टोरेंट व होटल को बंद करने का आदेश होता है जिनके पास ईटिंग हाउस लाइसेंस ना हो।
ईटिंग हाउस लाइसेंस के लिए आवेदन सीधे सरकार के पास ऑनलाइन भरा जा सकता है। हालांकि प्रक्रिया लंबी है और पूरा होने में लगभग 30 से 60 दिन लगते हैं।
ईटिंग हाउस लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज:-
CHECK LIST OF DOCUMENTS FOR GRANT OF LICENCE FOR EATING & LODGING ESTABLISHMENTS
– आवेदन पत्र।
– आवेदक का निवास प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, वोटर आईडी, सरकारी बैंक खाता आदि।
– अगर बैठने की क्षमता 50 व्यक्ति से अधिक हो तो कायर लाइसेंस की एनओसी।
– साइट की योजना और तस्वीरें।
– व्यापार लाइसेंस।
– FSSAI लाइसेंस।
– बोर्ड संकल्प की प्रति।
– भारतीय ट्रेड लाइसेंस के वैद्य एनडीएमसी/ एमसीडी/डीसीबी/एयरपोर्ट अथॉरिटी की फोटो कॉपी और वैद्य शुल्क रसीद।
– कम से कम 30 दिन की रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग सुविधा की स्थापना के संबंध में अंडरटेकिंग।
– ₹10 के स्टांप पेपर पर एक हलफनामा या जो नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत दी गई एनओसी।
– नए लाइसेंस जारी करने के लिए एक स्वप्रमाणित शपथ पत्र।
– पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी)।
– जीएसएटी पंजीकरण प्रमाण पत्र अपडेट किया गया।
– कर्मचारियों का विवरण।
ईटिंग हाउस लाइसेंस के लिए लागत:Delhi Police Eating House License Fees
भारत में रेस्टोरेंट व होटल के लिए एक ईटिंग हाउस लाइसेंस प्राप्त करने की लागत लगभग ₹300 है।
ईटिंग हाउस पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता:
ईटिंग हाउस लाइसेंस की वैधता स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस पर निर्भर करता है जो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्राप्त की जाती है अथवा ईटिंग हाउस लाइसेंस 3 साल की अवधि के लिए जारी किया जाता है वैधता समाप्त होने के बाद, गुनाह नवीनीकरण कराने की प्रक्रिया की जाती है
आवेदन पत्र:
अगर आप दिल्ली में ईटिंग हाउस लाइसेंस अप्लाई करना चाहते है तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर के अपना लाइसेन्स अप्लाई कर सकते है
https://delehlhlic.mha.gov.in/(S(eaajvmpzuu2zxumctxsfh0dq))/default.aspx
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