नई दिल्ली।कोरोना संकट के कारण आज कई लोग वेतन में कटौती का सामना कर रहे हैं। साथ ही लोग अपने बचत के पैसे से खुद का खर्च निकाल रहे है। इन परिस्थितियों के बीच निवेशकों की ऐसी योजनाओं में दिलचस्पी देखने को मिल रही है, जिनमें एक बार निवेश करने पर हर महीने रिटर्न मिले। यदि आप भी ऐसी ही किसी योजना को अपनाने का मन बना रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
कोई भी निवेशक इसी उद्देश्य के साथ किसी योजना में निवेश करता है कि मुश्किल समय में उसे आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (पीओएमआइएस), निवेशक की इस अपेक्षा को बखूबी पूरा करती है। इस में एकमुश्त निवेश कर हर महीने ब्याज के रूप में आमदनी का एक जरिया प्राप्त कर सकते हैं।
हर महीने मिलता है ब्याज
पीओएमआइएस भारत सरकार समर्थित एक सेविंग स्कीम है। कोई भी निवेशक इसमें एकमुश्त पैसा निवेश कर हर महीने ब्याज प्राप्त कर सकता है। इस योजना की मेच्योरिटी अवधि पांच वर्ष है, लेकिन इसे पांच वर्ष और आगे बढ़ाया जा सकता है। जून तिमाही के लिए सरकार ने इस योजना पर 6.6 फीसदी सालाना ब्याज निर्धारित किया है। निवेश पर सालाना जो भी ब्याज आता है, उसे 12 हिस्सों में बांट कर हर महीने निवेशक के खाते में डाल दिया जाता है।
खोल सकते हैं सिंगल व ज्वाइंट अकाउंट
निवेशक अपनी इच्छानुसार इस स्कीम में सिंगल व ज्वाइंट दोनों तरह से अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आप इस योजना में सिंगल अकाउंट खोलते हैं, तो न्यूनतम एक हजार रुपये और अधिकतम 4.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में दो से तीन लोग अकाउंट खुलवा सकते हैं और अधिकतम 9 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में जमा राशि पर बने ब्याज को सभी सदस्यों में बराबर से बांट दिया जाता है। निवेशक चाहें, तो ज्वाइंट अकाउंट को कभी भी सिंगल अकाउंट में परिवर्तित करा सकते हैं। इसी तरह सिंगल अकाउंट को भी ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है।
आवेदन की प्रक्रिया व जरूरी दस्तावेज
इस योजना में निवेश के लिए आप किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस से मंथली इनकम स्कीम का आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह फॉर्म भर कर विटनेस या नॉमिनी के हस्ताक्षर के साथ पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। फॉर्म के साथ आपको पहचान प्रमाण के लिए सरकार द्वारा जारी आइडी जैसे पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड आदि देना होगा। साथ ही निवास प्रमाणपत्र के लिए सरकार द्वारा आपके पते पर भेजा गया कोई दस्तावेज या हाल ही का कोई भी बिल और पासपोर्ट साइज के दो फोटो देने होंगे। साथ ही आपको अकाउंट खोलने के लिए तय की गयी रकम कैश या चेक से जमा करनी होगी।
समय से पहले पैसे निकालने पर पेनाल्टी
किसी भी आपात स्थिति में यदि निवेशक जमा पैसे को मेच्योरिटी से पहले ही निकालना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। इसके लिए उसे कुछ पेनाल्टी देनी होगी। निवेशक को यह ध्यान रखना होगा कि वह अकाउंट खुलने के एक वर्ष पूरा होने से पहले पैसा नहीं निकाल सकता। यदि निवेशक एक से तीन वर्ष के बीच में पैसा निकालता है, तो उसकी जमा रकम में दो फीसदी काट कर वापस किया जायेगा। तीन वर्ष बाद पैसा निकाला जाता है, तो निवेशक द्वारा जमा की गयी राशि का एक फीसदी काट लिया जाता है।
पता बदलने पर अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा
इस स्कीम के तहत खाता खुलवाने के बाद यदि निवेशक अपना पता बदलता है, तो वह अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर करा सकता है।
जानिए स्कीम से जुड़ी कुछ अन्य बातें
– इस स्कीम में किया गया निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन नहीं है, यानी जमा किया गया मूल धन पूरी तरह से सुरक्षित है।
– इसमें टीडीएस नहीं लगता, जबकि निवेश के बदले प्राप्त ब्याज पर निवेशक को टैक्स देना होता है।
– आप 1500 रुपये के प्रारंभिक निवेश के साथ निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बाद में इस राशि को बढ़ा भी सकते हैं।