भारत में वृद्धजनो और किसानो के लिए सरकार कई तरह की योजनायें चलाती हैं ताकि बूढ़े लोगों और किसानो को अपने बुढ़ापे में लाचारी न देखना पड़े। राज्य और केंद्र सरकार इस सम्बन्ध में कई वृद्धा पेंशन योजनायें चलाती हैं। आज हम आपको प्रधानमन्त्री मानधन योजना के बारे में बताएँगे जो देश के छोटे और सीमान्त किसानो के लिए लांच की गयी है। आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) देश में सभी भूमिगत छोटे और सीमांत किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह योजना 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए है। इस योजना के तहत आपको अपनी उम्र के 40 साल तक हर महीने मामूली राशि का प्रीमियम जमा करना होगा जो जाकर 60 साल पूरे होने पर हर महीने आपको 3000 रूपये देगा। इस योजना को आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। यह योजना 9 अगस्त, 2019 से लागू हुई है।
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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी
- यह पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसके अलावा यह एक मासिक पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु पूरे होने पर ऐसे लोगों को 3000 रूपये हर महीने दिया जायेगा लेकिन इसके लिए निम्न कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी।
- 18 से 40 साल के आयु वर्ग में आने वाले किसानों को 60 साल की उम्र तक पेंशन फंड में उम्र के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये हर महीने देना पड़ेगा। तभी जाकर जब उनकी उम्र 60 साल होगी तो इस योजना का लाभ ले पाएं।
- अगर कोई किसान अपनी उम्र के देर में पेंशन फंड में राशि जमा करना शुरू करता है तो उसे हर महीने ज्यादा प्रीमियम जमा करना पड़ सकता है। वहीँ जिस किसान ने 18 साल होने पर ही इस योजना से जुड़ गया है उसे 55 रूपये ही हर महीना जमा करना होगा। उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्रीमियम की राशि भी बढ़ती जायेगी।
- हर महीने किसान एक निश्चित तारीख को प्रीमियम जमा करेंगे। इसके अलावा अगर आप इकट्ठे तीन महीने, छः महीने या साल भर का प्रीमियम जमा करना चाहते हैं तो भी आप जमा कर सकते हैं।
- मान लो अगर कोई पति पत्नी है तो वे अलग-अलग मासिक स्तर पर प्रीमियम जमा करें तो उन्हें 60 साल पूरा होने पर अलग तीन-तीन हजार रूपये मिलेंगे।
- भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड मैनेजर होगा। 60 साल पूरा होने पर LIC आपको पेंशन का भुगतान करेगी।
- अगर मान लो किसी किसान की मौत 60 साल पूरा होने से पहले हो जाती है तो मृतक किसान की जितनी आयु 60 साल पूरे होने में बचेगी उतने साल तक प्रीमियम जमा करके उनकी पत्नी 60 साल पूरा होने पर 3000 रूपये हर महीने ले सकती है। अगर पति/पत्नी जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो किसान द्वारा ब्याज सहित उनके द्वारा जो भी पैसा जमा किया गया होगा उन्हें लौटा दिया जायेगा फिर चाहे पति जिन्दा हो या पत्नी। उन्हें जमा किया गया पैसा ब्याज सहित मिल जायेगा। इस योजना का लाभ लेते हुए लाभार्थी को अपना नॉमिनी दर्ज करना होगा उसी को यह पैसे मिलेंगे।
- अगर किसान की 60 साल पूरा होने के बाद मौत हो जाती है, तो पति या पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। किसान और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद जमा हुई राशि को पेंशन कोष में वापस जमा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
- जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच की है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) के लिए अप्लाई कैसे करें
- योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आप खुद से कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए सरकार कोई फीस नहीं लेती है।
- अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करें।
- सामान्य सेवा केंद्रों पर एक रजिस्ट्रेशन के लिए 30 रूपये लगता है। जिसे सरकार अपनी जेब से देती है।
रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया
- योजना में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक योग्य लाभार्थी को अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक या के साथ निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाना होगा।
- सीएससी में मौजूद ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि, पति या पत्नी और नॉमिनी की जानकारी, मोबाइल नंबर, पता और अन्य जानकारी पाने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करेगा।
- ऑन-लाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में हर महीने ग्राहक के बैंक खाते में प्रीमियम के पैसे को खुद से कटने के लिए बैंक खाते की जानकारी को भरना होगा। ग्राहक के बैंक खाते में ऑटो-डेबिट मैंडेट को पूरा करना होगा एलआईसी ऑफ इंडिया की ओर से प्रायोजक बैंक/आईडीबीआई द्वारा यह जानकारी मांगी जाएगी।
- सीएससी द्वारा समर्थित दस्तावेजों, आधार को वेरिफाई आदि करके से बैंक विवरणों के मैन्युअल सत्यापन के माध्यम से डेटा की जांच की जाएगी।
- ग्राहक द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर से ओटीपी भरा जाएगा। इसके बाद लाभार्थी अपने हस्ताक्षर करके ऑनलाइन जेनरेट किए गए नामांकन फॉर्म में डेटा को प्रमाणित करेगा।
- वीएलई हस्ताक्षरित नामांकन-सह-डेबिट मैंडेट फॉर्म की स्कैन कॉपी अपलोड करेगा और उसके बाद पहली प्रीमियम की राशि को जमा करेगा। यह भुगतान ऑनलाइन होगा। जिसकी रसीद लाभार्थी को दी जायेगी।
- इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर आपका एक प्रधानमंत्री किसान मान-धन (पीएम-केएमवाई) पेंशन कार्ड बनेगा। इस कार्ड पर एक यूनीक अद्वितीय पेंशन अकॉउंटर नम्बर लिखा होगा।
प्रधानमंत्री (PM) किसान मान-धन योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- खतौनी
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नम्बर
- निवास प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री (PM) किसान मान-धन योजना से सम्बंधित सवाल-जवाब
प्रश्न- PM-KMY का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: ऐसे किसान जिनके नाम पर 2 हेक्टेयर तक जमीन है और उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच की है वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रश्न: PM-KMY योजना का LIC से कोई सम्बन्ध है?
उत्तर: जी हाँ, 60 साल पूरा होने पर LIC ही लाभार्थी को पेंशन राशि का भुगतान करेगी।
प्रश्न: M-KMY योजना के तहत 60 साल पूरा होने पर कितनी राशि मिलेगी?
उत्तर: M-KMY योजना के तहत लाभार्थी 60 साल पूरा होने के बाद हर महीने 3 हजार रूपये पेंशन के रूप में पायेंगे।
प्रश्न: M-KMY योजना के लिए कैसे अप्लाई करें
उत्तर: आप खुद से भी ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे में भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं।
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