स्ट्रीट वेंडर यानी शहरों में सड़क किनारे ठेले लगाने वाले विक्रेताओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचता है। इन स्ट्रीट वेंडर की वजह से शहरों में गरीब लोगों को कुछ चीजें सस्ती और आसानी से मिल जाती है। कुल मिलाकर ये स्ट्रीट वेंडर शहरों में लोगों की जिंदगियों को आसान बनाते हैं। वहीं अब सरकार भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर की जिंदिगियों को आसान बनाने के लिए एक लोन योजना की शुरुआत की है। आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
गौरतलब है कि इन स्ट्रीट वेंडर को विक्रेता, फेरीवाले, ठेलेवाला, रेहड़ीवाला, ठेलीफड़वाला आदि के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें/स्टेशनरी जैसी चीजें होती है। वहीं अगर सेवाओं की बात की जाए तो नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें आदि भी स्ट्रीट वेंडर की कैटेगरी में आती है।
COVID-19 महामारी और इसकी वजह से लगे लॉकडाउन के कारण स्ट्रीट वेंडर्स की रोजी रोटी पर बहुत ही ख़राब असर पड़ा। ऐसा देखा गया है कि ये स्ट्रीट वेंडर आम तौर पर एक छोटे से पूंजी के साथ काम करते हैं। इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए पूंजी के लिए लोन प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ की शुरुआत की है।
‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ के बारे में :-
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 01 जून, 2020 को रेहड़ी-पटरी वालों को उनकी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि तब कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्ट्रीट वेंडर्स बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।
योजना की अवधि शुरू में मार्च 2022 तक थी। लेकिन इसे अब कोलेटेरल फ्री (संपार्श्विक मुक्त) किफायती लोन कोष में वृद्धि, डिजिटल लेनदेन को अपनाने और स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान देने के साथ इसे दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है।
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पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) का लक्ष्य :-
यह योजना एक सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (योजना) है। इसका मतलब है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस योजना के तहत लोन दिया जायेगा। इसमें वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूँजी) के लिए 10,000 रूपये तक लोंन दिया जायेगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक रूप से मदद करना है और उनकी आजीविका में वृद्धि करना है।
यह योजना केवल उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने स्ट्रीट वेंडर (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम, 2014 के तहत नियम और योजना के अंतर्गत आते हैं। मेघालय के लाभार्थी, जिसका अपना राज्य स्ट्रीट वेंडर अधिनियम है, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) का लाभ लेने के लिए योग्यता :-
- स्ट्रीट वेंडर्स के पास अर्बन लोकल बॉडीज (शहरी स्थानीय निकायों) (यूएलबी) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग/पहचान पत्र का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- वे विक्रेता, जिनकी पहचान पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण में की गई है, लेकिन जिन्हें विक्रय प्रमाणपत्र/पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है; वे इस भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- अगर कोई विक्रेता सर्वेक्षण से छूट जाता है, तो उसे शहरी स्थानीय निकायों/टीवीसी से रिकमेंडेशन लेटर (एलओआर) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से एक का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है:
- वेंडिंग के उद्देश्य से बैंक / एनबीएफसी / एमएफआई से लिए गए पिछले ऋणों के दस्तावेज; या सदस्यता विवरण, यदि NASVI, NHF, SEWA, आदि जैसे स्ट्रीट वेंडर संघों का सदस्य; या जिस भी दस्तावेज से उसके बिक्रेता होने की पहचान हो, वह दस्तावेज उसके पास होना चाहिए।
- विक्रेता एलओआर प्राप्त करने के अपने दावे की वास्तविकता का पता लगाने के लिए स्थानीय जांच करने के लिए श्वेत पत्र पर एक साधारण आवेदन के माध्यम से यूएलबी से अनुरोध कर सकता है।
- केवाईसी दस्तावेजों में आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / मनरेगा कार्ड / पैन कार्ड होने पर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
स्वनिधि योजना का लाभ कौन-कौन ले सकता है?
- फेरीवाले
- ठेलेवाला
- रेहड़ीवाला
- ठेली फलवाला
निम्नलिखित चीजें बेचने वाले
- सब्जियां
- फल
- रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
- चाय
- पकौड़े
- ब्रेड
- अंडे
- कपड़ा
- परिधान
- जूते
- कारीगर द्वारा बनाये गए उत्पाद
- किताबें/स्टेशनरी
निम्नलिखित सर्विस देने वाले लोग
- नाई की दुकानें
- मोची
- पान की दुकानें
- चीजों को बनाने की दुकाने
- मैकेनिक की दुकाने आदि
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) से मिलने वाला लाभ :-
- इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रूपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन एक साल तक के लिए दिया जाता है। इसकी किस्त हर महीने देनी होती है।
- लोंन के समय पर/जल्दी चुकौती पर, तिमाही आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
- समय से पहले कर्ज चुकाने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
- अगर इस योजना के तहत क़िस्त डिजिटल माध्यम से जमा की जाती है तो 100 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता हैं।
- स्ट्रीट वेंडर्स लोंन को समय पर/जल्दी चुका करके लोन की राशि को बढ़ा सकते हैं और ज्यादा पैसा भी लोंन ले सकते हैं।
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के लिए कैसे अप्लाई करें :-
- स्वनिधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने पर आपको ‘प्लानिंग टू अप्लाई फॉर लोन’ का विकल्प दिखेगा। यहाँ पर आपको आपको तीन विकल्प दिखेगा। आपको View More क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। जहाँ पर आपको View/ Download form पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पीडीएफ का एक फॉर्म खुलकर आयेगा।
- इस फॉर्म को डाउनलोड कर लें। फिर इसे भर लें।
- सभी जानकारी को भरने के बाद इसे अन्य डॉक्युमेंट के साथ अटैक करें।
- स्वनिधि योजना के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी के लिए निम्नलिखित कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं।
18004191119 या 1800419-1111
PM स्वनिधि योजना से सम्बंधित सवाल-जवाब (F&Q)
1- स्वनिधि योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर- इस योजना के तहत गली-नुक्कड़ पर दुकान वाले विक्रेता लाभ ले सकते हैं।
2- PM स्वनिधि योजना में कैसे आवेदन करें?
उत्तर – इसमें आवेदन करने के लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड करके उसे सबमिट करना होगा।
3- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कितना लोन मिलता है?
उत्तर- इस योजना के तहत 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है।
4- स्वनिधि योजना का लाभ देश में कौन-कौन ले सकता है?
उत्तर- इस योजना का लाभ पूरे भारत के सभी लोग ले सकते हैं।
5- 10,000 रूपये की कौन सी लोंन योजना है?
उत्तर- अगर आपको 10,000 रूपये तक की राशि चाहिए और आप एक विक्रेता हैं या कोई दुकान चलाते हैं तो आप पीएम स्वनिधि योजना का लाभ ले सकते हैं।
6 – रेहड़ी पटरी लोंन कैसे मिलेगा?
उत्तर- रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रूपये तक का लोंन मिल सकता है।