नई दिल्ली। उत्तराखंड की सरकार ने अपने प्रदेश के सभी प्रवासी मजदूरों एवं शिक्षित वर्ग के युवकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी एवं पात्र व्यक्ति अपना पंजीकरण ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से करवा सकेंगे। इस योजना के जरिए ऐसे व्यक्तियों को अपना स्वयं का उद्योग शुरू करने के लिए सभी प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंकों एवं अन्य शेडूल बैंकों के जरिए अवश्य ऋण सहायता प्रदान किया जाएगा। योजना से संबंधित इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी लाभार्थी व्यक्ति अपना पंजीकरण बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकता है।
योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तराखंड राज्य की सरकार अपनी इस योजना के जरिए सभी उद्यमशील एवं प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इस योजना के माध्यम से सभी जरूरतमंदों को विनिर्माण क्षेत्र में ऋण देने का प्रावधान जारी किया है। इस योजना को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभारंभ किया है। इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके और इस योजना की जानकारी उत्तराखंड के गांव-गांव में पहुंच सकें इसलिए उत्तराखंड सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को इसके प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी को सौंप दिया है। आइए इस योजना के बारे में और विस्तारपूर्वक से जानते हैं ।
उत्तराखंड स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ
इस योजना के अंतर्गत सभी विनिर्माण के क्षेत्र में 25, 00000 रुपए और सेवा के चित्र में 10,00000 रुपए तक का ऋण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना में एमएसएमई नीति अनुसार वर्गीकृत श्रेणी में कुल मनी मार्जिन की अधिकतम सीमा परियोजना लागत का श्रेणी ए में 25% एवं श्रेणी बी में 20% तथा श्रेणी सी एवं डी के अंतर्गत कुल परियोजना लागत का 15% तक देय होना अनिवार्य है।
योजना के लाभार्थी को अपने व्यवसाय को 2 वर्ष तक सफल संचालन करने के बाद मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सामान तरह के श्रेणियों के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 5% अंशदान के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पात्रता मापदंड
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं होगी।
इस योजना के जरिए सभी लाभार्थियों को उद्योग सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में वित्तीय पोषण की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत आवेदक को उसके परिवार के सदस्यों को केवल एक ही बार लाभान्वित किया जाएगा।
योजना में लाभार्थियों का चयन उनके प्रोजेक्ट के क्वालिटी के अनुसार उन्हें देखते हुए “पहले आओ पहले पाओ” के आधार पर किया जाना है।
इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा जो पिछले 5 वर्षों से भारत सरकार द्वारा संचालित की गई किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं उठा रहे होंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको अनुसूचित जाति / जनजाति , अल्पसंख्यक , अन्य पिछड़ा वर्ग , भूतपूर्व सैनिक महिला एवं दिव्यांगजन जैसे आवेदकों को सक्षम पदाधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति को आवेदन पत्र के साथ देना आवश्यक होगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जरुरी दस्तावेज
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
जन्म तिथि का प्रमाण
शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो)
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
दिव्यांग श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र
राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
शपथ पत्र
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑफलाइन आवेदन फॉर्म प्रक्रिया –
इस योजना में आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी अपना पंजीकरण पूरा करवा सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना में अपना फॉर्म पंजीकृत करना चाहते हैं , तो इसके लिए आपको सभी राष्ट्रीय कृत बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , राज्य सहकारी बैंक और अन्य शेड्यूल्ड बैंक में जाना होगा और वहां से योजना से संबंधित फॉर्म को प्राप्त करना होगा। यदि आप इस योजना से संबंधित संपूर्ण रूप से जानकारी तो हासिल करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से बड़ी ही आसानी से योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को हासिल करके समझ सकेंगे।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म –
राज्य सरकार ने योजना से सम्बंधित न्यू पोर्टल लांच किया है, जिसके द्वारा घर बैठे मोबाइल द्वारा युवा आवेदन कर सकते है।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल की लिंक पर जाएँ।
https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php
यहां आपको योजना से जुडी सारी जानकारी मिलेगी, साथ ही 2 विकल्प मिलेंगें – पंजीकरण करें और आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें।
पहले आपको पंजीकरण करें पर क्लिक करना है, जहां एक फॉर्म खुल जायेगा, जिसे भरकर सबमिट करें। इसके बाद आपकी एक लॉग इन आईडी बन जाएगी, जिसके द्वारा आप इस पोर्टल में लॉग इन करें।
अब आप पोर्टल में योजना के लिए आवेदन कर सकते है, जहां सही सही जानकारी देकर फॉर्म सबमिट करें।
स्वरोजगार योजना के जरिए युवकों को किस प्रकार से मिलेगा प्रोत्साहन ?
इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के ऐसे युवक जो स्वरोजगार करना चाहते हैं और ऐसे लोग जो कोरोना वायरस की वजह से अन्य राज्यों से अपने कारोबार को छोड़कर अपने राज्य में वापस लौट चुके हैं , ऐसे लोगों को स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत सभी जरूरतमंद व्यक्तियों को जैसे कि :– कुशल और अकुशल दस्तकार , हस्तशिल्पी और बेरोजगार युवा शामिल है। एमएसएमई विभाग के नियमानुसार मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में वितरित की जाएगी।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा ?
इस योजना का सफल संचालन एमएसएमई विभाग ए नियंत्रण आधीन उद्योग निदेशालय और उत्तराखंड नोडल विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर जिला उद्योग केंद्र के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड की राज्य सरकार अपने राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना के शुरू हो जाने के कारण अब उत्तराखंड राज्य का प्रत्येक युवा वर्ग जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, उसके सपनों को उड़ान मिल सकेगी।
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोन कहां से मिलेगा ?
योजना के तहत सभी प्रकार के राष्ट्रीय कृत बैंक , अनुसूचित वाणिज्य बैंक , सहकारी बैंक इत्यादि माध्यम से ऋण राशि मिल सकेगी।
योजना के अंतर्गत कितना लोन मिलेगा?
योजना के अंतर्गत विनिर्माण के क्षेत्र में 2500000 रुपए और सेवा क्षेत्र में 1000000 रुपए की ऋण राशि मिलेगी।
योजना की आधिकारिक साईट कौनसी है?
https://msy.uk.gov.in/
योजना के अंतर्गत किसको लाभ मिलेगा ?
उत्तराखंड राज्य के सभी पात्र युवक जो बेरोजगार और प्रवासी है।