उत्तर प्रदेश विवाह पंजीककरण: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमवली 2017 को मंजूरी दी थी। इस नियमवाली के तहत प्रदेश के हर निवासी फिर उसकी जाति चाहे जो भी, उसे शादी करने के बाद अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा। इस नियमावली के तहत मुस्लिमों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए दंपत्ति के पहचान पत्र के कागजात, शादी की फोटो और दोनों की तस्वीर जरूरी होती है।
यह एक ऐसा पोर्टल है जिसके तहत आप अपनी शिकायतों को ऑनलाइन रजिस्टर करने की पूरी प्रक्रिया जान सकते है और साथ ही आप इसे निपटा भी सकते है। साथ ही साथ आपको इस बात की भी जानकारी मिलती है कि आपकी शिकायतों पर कहां तक एक्शन लिया गया और वह भी ऑनलाइन तरीके से घर बैठे बैठे। तो आप भी इस वेबसाइट से जुड़े और अपनी समस्या का समाधान करते रहें।
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