आज आपको बताएंगे कि महिला के साथ किसी भी प्रकार का शोषण होता है, तो वह इसकी ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं देश की महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। दुष्कर्म जैसी दर्दनाक और शर्मशार कर देने वाली घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रहीं हैं। पड़िताओं को इंसाफ दिलाने में हमारी सरकार और पुलिस भी चुप्पी साधे बैठी हुई है। हाल ही में निर्भया कांड के बाद एक और रोंगटे खड़े कर देना वाली दर्दनाक और घिनोनी घटना हुई है, जिसमें चार दरिंदों ने मिलकर हैदराबाद की बेटी प्रियंका के साथ बेरहमी से दुष्कर्म किया। बाद में उसकी लाश का जलाकर फेंक दिया।
इस केस में पुलिस की बड़ी लापरवाही बतायी जा रही है। यदि कभी भी आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का शोषण करता है, तो आप चुप न बैठें। सीधे-सीधे NCW ( national commision for women) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेन करें। शोषित महिला राष्ट्रीय महिला आयोग में अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए।
महिला आयोग क्या है?
राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार का वैधानिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने से संबंधित है। यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। जैसा कि 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थीं। महिला आयोग की मौजूदा अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं।
जिसके तहत महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाती हैं-
- बलात्कार / बलात्कार का प्रयास
- एसिड अटैक
- यौन हमला
- यौन उत्पीड़न
- पीछा करना / यात्रा करना
- महिलाओं की तस्करी / वेश्यावृत्ति
- महिलाओं की उदारता / अपमान
- महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध
- महिलाओं के खिलाफ पुलिस की उदासीनता
- विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न / दहेज उत्पीड़न
- दहेज मृत्यु
- बिगामी / बहुविवाह
- घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं का संरक्षण
- बच्चों / तलाक की महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार
- गरिमा के साथ जीने का अधिकार
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न
- महिलाओं को मातृत्व बेनिफिट्स से वंचित करना
- शिक्षा और काम करने के लिए समानता का अधिकार सहित लिंग भेदभाव
- महिलाओं का असुरक्षित प्रतिनिधित्व
- सेक्स चयनात्मक गर्भपात; कन्या भ्रूण हत्या
लिखित तौर पर ऐसे कराएं शिकायत दर्ज-
आधिकारिक वेबसाइट राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी कंप्लेन दर्ज करा सकते है। इसके लिए आपको शिकायत पत्र लिखकर महिला आयोग के पते पर भेज देना हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग का पता
Plot No.21, FC33 Jasola Institutional Area, Jasola, New Delhi, Delhi 110025
चलिए जानते हैं कि कैसे आप राष्ट्रीय महिला आयोग ( national commision for women) में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं-
- सबसे पहले शिकायतकर्ता को महिला आयोग की अधिकारिक वेबसाइट http://ncwapps.nic.in/ पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद शिकायतकर्ता को होम पेज पर Online complaints के अंतर्गत दिए गए Register complaint वाले ऑपशन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद शिकायतकर्ता के सामने बहुत से विकल्प आएंगे, जिनमें से आपको online complain registration का ऑपशन दबाना है।
- क्लिक करते ही शिकायतकर्ता के सामने जरूरी डिटेल आएगी, जिसमें लिखा हुआ होगा कि महिला आयोग में आप किस प्रकार की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। फिर आपको Click her for registration of complaint वाले ऑपशन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद एक जरूरी notification आपको दी जाएगी, जिसे शिकायतकर्ता को ध्यान से पढ़ना है और ok विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही शिकायतकर्ता के सामने Registration Form खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारियां शिकायतकर्ता को सही- सही भरनी होगी।
- फार्म को पांच भागों में विभाजित किया गया है-
शिकायतकर्ता का विवरण / Details of Complainant -पूछी गयी डिटेल में शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, राज्य का नाम, जिला का नाम, ई-मेल, मोबाइल नंबर, पिन कोड, लिंग की जानकारी भरनी है।
पीड़ित का विवरण : क्या शिकायतकर्ता ही पीड़ित हैं? / Details of Victim– Whether the complainant is the victim ?- इसमें हां और नहीं का विकल्प दिया होगा। अगर शिकायतकर्ता हां पर क्लिक करता हैं तो शिकायतकर्ता को उपर भरी गयी सारी डिटेल यहां भी भरनी होगी है।
प्रतिवादी का विवरण / Details of Respondent (Opposite party)- जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता शिकायत करना चाहता है, उससे जुड़ी पूछी गयी सारी डिटेल उसको भरनी होगी।
शिकायत का विवरण / Details of Complaint – इसमें शिकायतकर्ता को शिकायत का विवरण देना है। मतलब यहां शिकायतकर्ता को शिकायत की category चुननी है साथ ही आपको घटना की तारिख और पूछी गयी सारी डिटेल यहां भरनी है।
घटना की पूरी जानकारी डालें / Insert complete details of the incident- इस बॉक्स में शिकायतकर्ता को हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में घटना का पूरा ब्योरा देना होगा। जैसे कि कैसे, कब, कहां, क्यों, किसने घटना को अंजाम दिया।
- सारी डिटेल भरने के बाद आपको submit का विकल्प दबाने है। इस साइट के माध्यम से आपनी शिकायत महिला आयोग तक पहुंच सकते हो। इसके अलावा शिकायतकर्ता दर्ज करायी गयी कंप्लेन का स्टेट्स भी देख सकता है।
NCW (National Commission For Woman) का contact number
011 2694 4805
यदि आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है, तो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, आशा करते है कि आपको इन आसान चरणों से आपकी समस्या को सुलझाने में सहायता मिली होगी।
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