उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर शासन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सांप के काटने से होने वाली मृत्यु को आपदा घोषित करने से जुड़े निर्देश दे दिया गया है। इस शासनादेश के अनुसार मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा दिया जायेगा। हालांकि ऐसी घटना किसी के साथ न हो अगर किसी के साथ होती भी है तो परिवार व्यक्ति के जाने का गम कुछ हद तक मुवावजे की राशि से मिटा सकता हैं। आइये इस योजना के बारें में विस्तार से जानते हैं।
राज्य में सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को प्रदेश की बीजेपी सरकार ने आपदा घोषित किया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य में सांप के काटने पर अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जायेगा। जारी हुए शासनादेश के अनुसार सर्प काटने से मृतक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशानुसार शासन ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सर्प के काटने से हुई मृत्यु को आपदा घोषित करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस शासनादेश के अनुसार सर्पदंश से मरने वाले के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुआवजे की राशि 7 दिन में मिल प्रदान की जायेगी।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सांप के काटने से मरने वाले के परिजनों को आर्थिक मदद के लिये विभागों के कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नही पड़ेगी। शासनादेश के अनुसार समस्त अधिकारियों को 7 दिन के भीतर घटना की मुआवजे की राशि देने का आदेश दिया गया है
सर्पदंश से मरने वाले को मुआवजे की राशि पाने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जरूरी होगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार शासन ने प्रदेश के सारे जिलाधिकारियों को सर्पदंश से मौत होने पर 4 लाख रुपये की रकम मिलेगी। सरकार का यह आदेश सभी जिले में जारी किया गया है। सर्पदंश को मुख्यमंत्री जी ने आपदा घोषित किया है, सर्पदंश से मरने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस मुआवजे की राशि को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है।
सर्प के काटने से हुई मौत को अब आपदा घोषित कर दिया गया है। सर्पदंश से हुई मौत के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिसरा रिपोर्ट आवश्यक होगी। इस मामले में सरकार ने साफ़ किया है कि सांप के काटने से हुई मौत पर मरने वाले के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए मृत्यु के प्रमाण के लिए बिसरा रिपोर्ट की प्रतीक्षा नही करना पड़ेगा। मरने के बाद पोस्टमार्टम और पंचनामा रिपोर्ट से ही एक हफ्ते के अंदर ही उन्हें शासन की तरफ से आर्थिक सहायता दे दी जायेगी
इसके पहले क्या नियम था
अभी तक सर्प के काटने से हुई मृत्यु की पुष्टि के लिए बहुत पेचीदा और थकाऊ प्रक्रिया थी। विसरा जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित भी नही होता है कि मृत्यु सर्प के काटने से ही हुई है। इस तरह इसमे विसरा जांच की कोई आवश्यकता ही नही है। सरकारी मुआवजा पाने के लिए विसरा रिपोर्ट का अब इन्तजार नहीं करना पड़ेगा आप केवल पोस्टपार्टम रिपोर्ट से ही 7 दिन के अंदर मुवावजे की राशि प्राप्त कर सकते हैं।
इसके पहले मुआवजे के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था तब जाकर मुआवजा मिलता था। सरकार ने जनहित को देखते हुए इस पर विचार करके योगी जी की अध्यक्षता में 8 जुलाई 2021 को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है
विसरा रिपोर्ट क्या होती है?
किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसके मरने के पीछे की वजह जानने के लिए मरने वाले के शरीर के अंदर के अंगों को सुरक्षित रख लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही विसरा कहते हैं। विसरा का केमिकल परीक्षण करने के उपरान्त मृत्यु के कारणों का पता लग जाता है। विसरा परीक्षण फोरेंसिक साइंस लेब्रोरेट्री में होती है।
किसी इंसान का शव देखने के बाद उसकी मौत संदिग्ध मालूम हो या लगे कि उसको जहर देकर मारा गया है तो उस इंसान का विसरा रख लिया जाता है। बाद में परीक्षण के द्वारा स्पष्ट पता लगता है।
आसान भाषा में कहा जाए तो मनुष्य के शरीर के आंतरिक अंगों, गुर्दा, फेफड़ा,यकृत आंत को विसरा कहा जाता है।
मुआवजा किस तरह से मिलेगा?
राज्य में सर्प के काटने से मृत्यु को आपदा घोषित करने से अब सर्प काटने से मृत्यु होने पर मुआवजा मिलेगा।
मुआवजा पाने के लिए कुछ दिशा निर्देश जिनका पालन करना पड़ेगा। शासनादेश के अनुसार सर्पदंश से मौत होती है तो मरने वाले के शव का पोस्टमार्टम और पंचनामा कराना होगा। उसके बाद जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह मरने वाले के परिजनों को 4 लाख मुआवजे की राशि दिलवाये।
आर्थिक सहायत पाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
1 मृतक का पंचनामा
2 मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
3 विसरा रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नही है
[…] […]