यूपी गम्भीर बीमारी सहायता योजना आवेदन, पंजीकरण फॉर्म,पात्रता संबंधित जानकारी। Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana Application Form।
यूपी सरकार ने मजदूरों को बीमारी का उपचार कराने के लिए आर्थिक प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों एवं उनके परिवारीजनों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। समाज में प्राय: देखा गया है कि श्रमिक / मजदूर वर्ग के अधिकतर लोगो की आर्थिक दशा ठीक नही होती है उनका जीविकोपार्जन दिहाड़ी मजदूरी से ही होता है जीविका का अन्य कोई माध्यम नही होता है। श्रमिकों / मजदूरों की इन्ही समस्याओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा इस आर्थिक सहायता योजना को शुरू किया गया है। आप सभी को आज के अपने इस लेख के माध्यम से Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी के बारे में बताने वाले है जैसे- प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का लक्ष्य क्या है तथा इसके फायदे क्या है एवं पात्रता की शर्तें क्या है आदि सभी के बारे में विस्तार से जानकारी पाने के लिए हमारे इस लेख को पूरा पढ़ें। .. आइये जानते है योजना के बारे में विस्तार से-
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना-
यूपी के सीएम श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने मजदूरों एवं उनके परिवारीजनों को लाभान्वित करने के लिए यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना को शुरू किया है। प्रदेश के वे सभी श्रमिक जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिक है, और वो अन्य किसी निजी अथवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना उपचार कराते है तो ऐसी परिस्थिति में इस योजना के अंतर्गत उनका उपचार निःशुल्क होगा। श्रमिकों को अपनी तरफ से कोई भी पैसा नहीं देना होगा उनकी बीमारी के उपचार के लिए प्रदेश सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इस योजना का फायदा खासकर निर्माण मजदूरों कर उनके परिवारीजनों को दिया जायेगा, इसके तहत निर्माण श्रमिक की फैमिली में पत्नी, उसकी अविवाहित पुत्री एवं उसका 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्र को राज्य सरकार द्वारा इस योजना में सम्मिलित किया है। अगर श्रमिक के परिवार इन सदस्यों को किसी भी तरह की गंभीर बीमारी होती है तो उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उनके उपचार में होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।
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उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना का लक्ष्य-
यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना का लक्ष्य प्रदेश के निर्माण श्रमिकों एवं उनके [परिवारीजनों को गंभीर बीमारी की दशा में मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान करना। इस योजना के द्वारा निर्माण श्रमिक / मजदूर की पत्नी, उसकी पुत्री एवं उसका 21 वर्ष से कम उम्र के पुत्र के उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति द्वारा किसी गवर्नमेंट एवं प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना उपचार कराया जाता है तो इस दशा में उनके उपचार का सारा खर्च प्रदेश सरकार द्वारा कराया जायेगा। यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना के द्वारा प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा उनकी गंभीर बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। जिससे श्रमिक अपना उपचार ठीक से करा सके। आर्थिक स्थिति उनके उपचार में बाधक न बने।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के फायदे-
- यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने प्रदेश के मजदूरों / श्रमिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना की शुरुआत की गयी है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के मजदूरों और उनके परिवारीजनों को किसी भी गंभीर बीमारी से उपचार के लिए गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के आर्थिक सहायता प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत उपचार में व्यय होने वाली धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं निर्धारित की गयी है।
यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना की पात्रता की शर्तें-
- इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी श्रमिक का यूपी का निवासी होना आवश्यक है।
- लाभार्थी का श्रमिक / मजदूर होना आवश्यक है जो निर्माण का काम करता हो।
- प्रदेश के वे सभी श्रमिक / मजदूर जो पीएम जन आरोग्य योजना एवं सीएम् जन आरोग्य योजना का लाभ ले रहे है उनको इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जायेगा।
- ऐसे मजदूर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है मात्र वो ही इस योजना के तहत लाभ ले सकते है।
- लाभार्थी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, तभी इस योजना का फायदा प्रदान किया जायेगा।
यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ पाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट-
- उपचार में लगने वाली मेडिसिन के बिल की ओरिजिनल कॉपी जो डॉक्टर अथवा हॉस्पिटल द्वारा सत्यापित की गयी हो।
- आइडेंटिटी कार्ड ( पहचान पत्र ) की फोटो कॉपी
- अगर श्रमिक के बेटे या अविवाहित बेटी बीमारी से ग्रसित है तो ऐसी दशा में उनका रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का सर्टिफिकेट।
- इस योजना का लाभ पाने के लिए दो प्रतियों में एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर देना होगा।
उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने का प्रोसेस-
- उत्तर प्रदेश के वे श्रमिक जो Uttar Pradesh Gambhir Bimari Sahayata Yojana का लाभ पाना चाहते है तो उनको नीचे बताये गए प्रोसेस को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम लाभार्थी यूपी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जायें।
- उसके बाद सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुल कर आएगा।
- वेबसाइट के Home Page पर योजना आवेदन करें के सेक्शन में से आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर उसके बाद एक New Page खुलेगा।
- इस Page पर आपसे जो भी जानकारी के बारे में पूछा है उसको ठीक-ठीक भरें।
- उसके पश्चात आवेदन पत्र खोले के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर Next Page पर एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी विवरण पूछा है उसको शुद्ध-शुद्ध भरें और जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसको Upload करें।
- उसके बाद Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपकी यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।
दोस्तो यूपी गंभीर बीमारी सहायता योजना से संबंधित सभी जानकारी के बारे में बता दिया गया। ऐसे ही सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ें रहें।