अपने देश में विविध प्रकार की गौशाला है। केंद्र एवं राज्य सरकार इन गौशालाओं के विकास हेतु निरन्तर कोशिश कर रही है। जिसके खातिर गवर्नमेंट द्वारा अनेक प्रकार की स्कीम की शुरुआत करती है। इन योजनाओ के द्वारा गवर्नमेंट गौशालाओं को आर्थिक मदद करती रहती है। इस आर्टिकल के द्वारा आपको यूपी गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गयी उत्तर प्रदेश गौशाला स्कीम से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रदान की जाएगी। आप इस आर्टिकल को पढ़कर उत्तर प्रदेश गौशाला योजना का फायदा, उद्देश्य, गौशाला योजना का उद्देश्य, पात्रता एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट तथा आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आदि से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर पायेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश गौशाला योजना का पूरा विवरण जानना चाहते है तो आप हमारे इस आर्टिकल को शुरु से अंत तक अवश्य पढ़ें।
उत्तर प्रदेश गौशाला योजना क्या है?
यूपी गौशाला अधिनियम 1964 यूपी में गौशालाओं की दशा को सुधारने के लिए उम्दा प्रबंधन के खातिर लागू किया गया है। यह अधिनियम समस्त उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा साथ ही इसका पालन भी कराया जायेगा। यूपी में करीब 498 गौशाला है। इन सभी गौशालाओं के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा तरह- तरह की स्कीम शुरू की जाती है। जिससे प्रदेश की इन गौशालाओं का रख-रखाव ठीक तरह से किया जा सकेगा। प्रदेश सरकार इन स्कीम के द्वारा आर्थिक मदद प्रदान करती है। इन स्कीम का लाभ पाने के लिए सभी गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। गौशाला मैनेजर द्वारा गौशाला का रजिस्ट्रेशन प्रादेशिक गौशाला रजिस्ट्रेशन पद्धति, यूपी द्वारा किया जाता है। राज्य के लोगों को गौशला रजिस्ट्रेशन करवाने के खातिर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाने की एवं गवर्नमेंट अफसर के आगे पीछे दौड़ने की जरूत ही नहीं पड़ेगी। लाभार्थी आराम से घर बैठे ऑफिसियल वेबसाइट के द्वारा गौशाला रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस प्रक्रिया से आवेदक का समय और धन दोनों की बचत होगी एवं इस सिस्टम से योजना में पारदर्शिता भी आएगी।
उत्तर प्रदेश गौशाला स्कीम का उद्देश्य क्या है?
गौशाला योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य की समस्त गौशालाओं का विकास एवं उनकी जर्जर दशा में सुधार करना है। इस स्कीम में गौशाला में कार्य करने वालो लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जिसके की वे लोग गौशाला का बढ़िया से रख-रखाव कर सकें। प्रदेश सरकार की इस स्कीम से न केवल गौशाला की दशा में सुधार होगा बल्कि इससे प्रदेश वासियों को रोजगार के मौके प्राप्त होंगे। यह योजना प्रदेश के लिए रोजगार हेतु बेहद कारगर साबित होगी। इस उत्तर प्रदेश गौशाला योजना का एप्लीकेशन फॉर्म स्वयं भी भरा जा सकता है तथा जनसेवा केंद्र से भी अप्लाई किया जा सकता है। प्रदेश के लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए किसी भी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इस प्रोसेस से योजना में पारदर्शिता आएगी साथ ही लाभार्थियों के समय की बचत भी होगी।
उत्तर प्रदेश गौशाला स्कीम के लाभ एवं विशेताएं क्या हैं?
- यूपी की गौशाला के अच्छा प्रबंधन हेतु उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम 1964 शुरू किया गया है।
- इस अधिनियम को समूचे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा।
- यूपी में करीब 498 गौशाला है। इन सब गौशालाओं के लिए यूपी गवर्नमेंट द्वारा अलग-अलग तरह की स्कीम को शुरू किया जाता है।
- इन स्कीम के द्वारा गौशालाओं के विकास कार्य को पूरा किया जाता है।
- यह स्कीम न केवल गौशाला को आर्थिक मदद प्रदान करती है बल्कि इन गौशालाओं में कार्यं करने वाले लोगों को ट्रेनिंग भी देती है।
- इन स्कीम का लाभ पाने के लिए समस्त गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है।
- यह रजिस्ट्रेशन प्रादेशिक गौशाला रजिस्ट्रेशन प्रणाली, उत्तर प्रदेश के माध्यम से किया जाता है।
- लाभार्थी स्वयं से या फिर जनसेवा केंद्र की मदद से रजिस्ट्रेशन करा सकतें है।
- राज्य के लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है।
- आवेदक घर बैठे ऑफिसियल पोर्टल के द्वारा इन स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
- इस तरह से आवेदक के समय एवं धन दोनों की बचत होगी एवं योजना में पारदर्शिता भी आएगी।
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उत्तर प्रदेश गौशाला स्कीम के पात्रता एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है?
- गौशाला उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर ही होनी चाहिए।
- केवल रेजिस्टर्ड गौशाला ही इस स्कीम का लाभ पाने की पात्र होंगी।
- गौशाला के लिए उपलब्ध जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट की छायाप्रति।
- गौशाला में रहने वाली गायों का विवरण सम्बन्धी डॉक्यूमेंट।
- संस्था के पंजीकरण प्रमाण प्रपत्र एवं नियम वाली छाया प्रति।
- गौशाला के आय-व्यय का विवरण।
- गौशाला रजिस्ट्रेशन के लिए संस्था के कार्यकारी द्वारा प्रस्ताव की फोटो कॉपी।
- समिति के बैंक अकाउंट का विवरण।
- गौशाला खोले जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की प्रति।
- समिति के पैन एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।
- घोषणा पत्र एवं सभी गवर्नमेंट अफसर के हस्ताक्षर।
गौशाला के लिए कैसे आवेदन करें?
- सबसे पहले आवेदक को प्रादेशिक गौशाला रजिस्ट्रेशन प्रणाली, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- लॉगिन करने के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा।
- इन पेज पर आपको Registration के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा।
- फिर इन न्यू पेज पर आपको उसमे मांगे गए विवरण को भरना होगा। उस पेज पर उल्लेखित विवरण कुछ इस तरह के है- जैसे गौशाला का नाम, जिला, आवेदक का नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड आदि भरें।
- सभी विवरण को भरने के बाद Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक User ID, एवं Password प्राप्त होगा।
- उसके बाद आपको इसी User ID, एवं Password का प्रयोग करके आपको लॉगिन करना होगा।
- उसके बाद फिर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आपकी उत्तर प्रदेश गौशाला योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश गौशाला योजना का पंजीकरण स्टेटस कैसे देखें?
- सबसे पहले आवेदक को योजना के ऑफिसियल पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा।
- फिर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा।
- इस न्यू पेज पर आपको Registration Status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। जहां आपको अपने जिले के नाम का चयन करना होगा।
- फिर उसके बाद एप्लीकेशन क्रमांक नंबर भरें।
- उसके बाद Get Status के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी।
Contact Details-
फोन नंबर- 0522 2740238, 05222740482
फैक्स नंबर- 0522 2740202
ई-मेल आईडी- jdgoshala.up@gamil.com
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