उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में किया बड़ा बदलाव!

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देश में 1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट में हुए बदलाव के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा का विष्य है वह चालान और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव में अब राज्य के हर जिले से नए ड्राइविंग लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वही अब तक यह नियम था कि आपको अपने मूल जिले जहां आपका निवास स्थान हो वहीं से आवेदन करना होता था।

नए मोटर व्हीकल संसोधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियमों के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने से लेकर कई अन्य प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। अब तक ये नियम था कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए एक्सपायरी डेट के 30 दिन पहले तक ही आवेदन कर सकते थें, लेकिन नए नियम के अनुसार आप लाइसेंस की समाप्ति तिथी से 1 साल पहले भी रेन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इतना ही नहीं अब वाहन चालक को उसी वाहन के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा जिसे वो ठीक प्रकार से चला सकेगा, या फिर किसी भी ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट में जिस वाहन की ड्राइविंग के लिए उसे उपयुक्त बताया गया होगा, उसे उसी प्रकार के वाहन के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिकृत ड्राइविंग स्कूल से ही जारी किया जाना चाहिए ।

नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन ड्राइव करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर वार्षिक रोड टैक्स का पांच गुना या फिर लाइफ टाइम रोड टैक्स का तीन गुना उतना जुर्माना लागू किया जाएगा। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन को बेचने के आरोप में वाहन के डीलर पर वाहन के लाइफ टाइम रोड टैक्स का 15 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।

फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो बदलाव किया गया है वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य में ही लागू है। यूपी सरकार नए ट्रैफिक फाइन के संसोधन पर भी विचार कर रही है। हालांकि इसके बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। यूपी के अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश सरकार भी अपने यहां जुर्माने की राशि में संसोधन पर विचार कर रही हैं।

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